Uttar Pradesh

Bahraich

CC/30/2013

Mangalam Sweet House Bahraich - Complainant(s)

Versus

Toop Cool Refrigerator - Opp.Party(s)

Sri Pawan Kumar Srivastava

30 Apr 2015

ORDER

DISTRICT CONSUMER FORUM
Bahraich (UP)
 
Complaint Case No. CC/30/2013
 
1. Mangalam Sweet House Bahraich
Pro. Sushant Gupta Moh. Bramnipura City Bahraich
...........Complainant(s)
Versus
1. Toop Cool Refrigerator
Service Centare Gulam Ali pur Near Dargha Sharif City Bahraich
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. DEEPAK KUMAR SRIVASTAVA PRESIDENT
 HON'BLE MR. NAVED AHAMAD MEMBER
 
For the Complainant:Sri Pawan Kumar Srivastava, Advocate
For the Opp. Party: Sri Virendra Mishra, Advocate
ORDER

                 समक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम बहराइच
वाद सं0 30/13
मंगलम् स्वीट हाउस बहराइच द्वारा प्रापेराइटर सुशान्त गुप्ता पुत्र अजय कुमार गुप्ता निवासी मो0 ब्राहमण्ीापुरा शहर पर0 तहसील व जिला, बहराइच।                  परिवादी।                                                                                                                                                                                
बनाम
टापकूल रेप्रिजरेशन रेप्रिजरेटर व एयर कन्डीशनर सर्विस सेन्टर गुलाम अलीपुरा निकट थाना दरगाह शरीफ परगना तहसील व जनपद बहराइच द्वारा प्रोपराइटर राजू प्रिज मिस्त्री पुत्र रोज निजामुद्दीन निवासी मो0 मसूरंगंज निकट शेज मदारखक्श मस्जिद, पकड़िया के नीचे शहर पर0 पोस्ट जनपद बहराइच।                                    विपक्षी। 
                                                                                                                                                                                                                      
                          उपस्थिति:- श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष,
                                     श्री नवेद अहमद ,सदस्य
                            -निर्णय-
     प्रस्तुत परिवाद पत्र परिवादी मंगलम् स्वीट हाउस द्वारा विपक्षी टापकूल रेप्रिजरेशन रेप्रिजरेटर व एयर कन्डीशनर सर्विस सेन्टर गुलामअलीपुरा बहराइच केविरूद्ध डीफ्रीजर का कम्प्रेशर ठीक कराये हेतु दाखिल किया गया हैं।
    परिवाद पत्र में परिवादी का कथन संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विपक्षी का रेफ्रिजरेटर व एयर कन्डीशनर का रिपेरिंग सर्विस सेन्टर हैं जहां पर रेफ्रिजरेटर एवं एयर कन्डीशनर की रिपेरिंग होती हैं तथा नये पार्टस लगाये एवं बेचे जाते हैं।
प्रिवादी की दुकान स्वीट हाउस सिविल लाइन रोड बहराइच में स्थित हैं। परिवादी का डीफ्रीजर खराब होने एवं ठंडा न करने के कारण उसकी रिपेंिरंग हेतु विपक्षी को दिया जिस पर विपक्षी ने परिवादी के डीफ्रीजर की रिपेरिंग किया और उसमें एक नया किल्र्लोस्कर कम्पे्रशर कीमती मु. 4250/रू0 लगाया। इसके साथ-साथ गैस चार्जिग गैस फिल्टर कैपिलरी कीमती मु0 1800रू0 व रिलेस्टार्टिग कम्प्रेसर कीमती मु 520/रू0 लगया तथा उसकी कुल कीमत मु0 रू0 6570/रू0 परिवादी ने विपक्षी को अदा किया। विपक्षी ने भुगतान प्राप्त करके बिल कैश मेमो रसीद नं0 14 दि0 21.05.12 परिवादी को निर्गत किया। विपक्षी ने लगाये गये सामान पूर्ण रूप से सही बताया तथा उक्त सामान/रिफ्रीजर की एक वर्ष की वारन्टी बताया तथा रसीद पर एक वर्ष की वारन्टी भी लिखकर दिया तथा यह कहा कि एक वर्ष के अन्दर किसी प्रकार की कोई खराबी होने या ठण्डा न करने पर उसकी पूर्ण जिम्मेदारी विपक्षी की होगी। खराब होने पर विपक्षी नयाकम्प्रेशर लगाकर देगा। उक्त डीफ्रीजर गारन्टी अवधि में ही खराब हो गया। उक्त डीफ्रीजर खराब होकर ठण्डा नहीं कर रहा हैं। जिससे परिवादी के दुकान की मिठाई खराब होने लगी । परिवादी ने विपक्षी के पास ले जाकर अपने उक्त डीफ्रीजर को ठीक करने के लिये कहा परन्तु विपक्षी ने कोई ध्यान नहीं दिया तथा बराबर टाल मटोल करते रहे। विपक्षी ने अभी तक परिवादी का उक्त डीफ्रीजर कम्प्रेशर न तो बदला और न हीं सही किया गया। इस कारण परिवाद दाखिल करने की आवश्यकता हुई।    
      विपक्षी का अपने वादोत्तर में कथन हैं कि परिवादी के मंगलम् स्वीटनाम की दुकान हंै, जिसमें लगा हुआ डीफ्रिजर व्यवसायिक उपयोग का कूलिंग उपकरण हंै। व्यवसायिक हित समाहित होने के कारण परिवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस मंच को नहीं हैं। विपक्षी का काम केवल मैकेनिकल का हैं जो भी कल पुर्जे लगाये जाते हैं उसकी गारण्टी व वारण्टी उस कंपनी के द्वारा दी जाती हैं जो कि बाकायदा कंपनी के कार्डो पर अंकित होती हैं। प्रश्नगत कम्प्रेशर की जो 
                                                     पेज 2/पर
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भी गारण्टी/वारण्टी कंपनी द्वारा परिवादी को दी जानी चाहिये या मिलनी चाहिये वह सब किर्लोस्कर कंपनी द्वारा ही दी जायेगी। जबकि परिवादी द्वारा किर्लोस्क्र कम्पनी को न तो पक्षकार मुकदमा बनाया गया हैं न ही उससे किसी तरह का कोई उपशम ही मांगा गया हैं। परिवादी विपक्षी के पास शिकायत करने आये तो विपक्षी ने परिवादी के डीफ्रिजर में लगे किर्लोस्क्र कम्प्रेशर को व उसके द्वारा किये गये समस्त कार्यो को पुनः चेक किया तथा कंपनी को मोबाइल से परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में अवगत करा करके अपने खर्चे पर कथित कम्प्रेशर को कंपनी चेंकिग के लिये भेज दिया। विपक्षी द्वारा कंपनी को भेजा गया कम्प्रेशर बदल करके दूसरा विपक्षी के पास हैं । परन्तु इसी दौरान परिवादी ने विपक्षी को काफी तंग व परेशान किया । विपक्षी परिवादी के डीफ्रिीजर में कंपनी द्वारा आया दूसरा कम्प्रेशर लगाने को एवं लगा हुआ कम्प्रेशर निकालने को तैयार हैं। 
  परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में अपना स्वयं का शपथ पत्र तथा कुछ अभिलेखों की छाया प्रतियां दाखिल की गई ।   
  हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया है। 
   विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क हैं कि परिवादी के डीफ्रिजर में लगाया गया कम्प्रेशर और न ही उसके द्वारा निर्मित नहीं था। विपक्षी ने इस कम्प्रेशर को कंपनी को भेज कर बदलवा दिया हैं और वह दूसरे कम्प्रेशर को परिवादी के डीफ्रीजर में लगाने को तैयार हैं । परिवादी के विद्वान अधिवक्ता इस तथ्य पर सहमत हैं कि यदि विपक्षी परिवादी के डीफ्रिजर में कम्प्रेशर बदल कर डीफ्रिजर को चालू हालत में कर दे और परिवादी को वाद-व्यय दिलवा दिया जाये तो उनको कोई आपत्ति नहीं। परिवादी द्वारा दाखिल अभिलेख का अवलोकन करने पर ज्ञात होता हैं कि दि0 19.05.12 को परिवादी के डीफ्रीजर की मरम्मत करके उसमें नया कम्प्रेशर आदि विपक्षी द्वारा लगाया गया था तथा एक वर्ष की वारन्टी के लिये भी विपक्षी ने कैश मेमो पर लिखा था। एक वर्ष से पूर्व ही परिवादी का डीफ्रीजर खराब हो गया ऐसी दशा में विपक्षी द्वारा वारन्टी अवधि में उसके डीफ्रिजर को ठीक न करना निश्चित रूप से सेवाओं में कमी की गई हैं। परिवादी का परिवाद पत्र स्वीकार किया जाता है।  
                                                      
                               आदेश

   परिवादी का परिवाद पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा विपक्षी को निर्देशित किया जाता हैं कि वह इस निर्णय के 30 दिवस के अंदर परिवादी के डीफ्रीजर का कम्प्रेशर बदल कर उसकी मरमम्त करके उसको चालू हालत में करे। परिवादी विपक्षी से 500/रू0 वाद-व्यय भी पाने की अधिकारी होगा। 

( नवेद अहमद )                                ( दीपक कुमार श्रीवास्तव )
      सदस्य                                            अध्यक्ष  
   निर्णय आज दि0 30-04-15 को खुले फोरम में उद्घोशित एवं हस्ताक्षरित करके सुनाया गया। 

   (नवेद अहमद)                               ( दीपक कुमार श्रीवास्तव )                   सदस्य                                          अध्यक्ष
                                                दि0 30-04-15

 
 
[HON'BLE MR. DEEPAK KUMAR SRIVASTAVA]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. NAVED AHAMAD]
MEMBER

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