जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम फैजाबाद ।
उपस्थित - (1) श्री चन्द्र पाल, अध्यक्ष
(2) श्रीमती माया देवी शाक्य, सदस्या
(3) श्री विष्णु उपाध्याय, सदस्य
परिवाद सं0-182/2008
राम सरन पुत्र सोमई यादव निवासी ग्राम व पोस्ट कंदई कलां, जिला फैजाबाद। .................परिवादी
बनाम
दि ओरियन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, मण्डलीय कार्यालय, फैजबाद स्थित 2/1/55 सिविल लाइंस फैजाबाद ................विपक्षी
निर्णय दिनाॅंक 04.12.2015
निर्णय
उद्घोषित द्वारा: श्री चन्द्र पाल, अध्यक्ष
परिवादी ने यह परिवाद विपक्षी के विरूद्ध दुर्घटना बीमा की धनराशि तथा क्षतिपूति दिलाये जाने हेतु योजित किया है।
संक्षेप में परिवादी का केस इस प्रकार है कि परिवादी की माता स्व0 श्रीमती सुन्दरा देवी पत्नी स्व0 श्री सोमई यादव ग्राम व पोस्ट कंदई कलां फैजाबाद के निवासी थे। बैंक आफ बड़ौदा शाखा गद्दोपुर फैजाबाद की बचत खाता संख्या-5959 की खाता धारक दि0 22.09.2006 से थी। विपक्षी द्वारा दुघर््टना बीमा दि0 22.09.2006 से 21.09.2007 तक के लिए किया था। इसके अलावा परिवादी अपनी माता के खाते में नामांकित व्यक्ति था। दि0 22.09.2006 को खाता खोलते समय सुन्दरा देवी की आयु 65 वर्ष थी। जैसाकि पालिसी प्रस्ताव में अंकित था। खाता खोलने के फार्म व राशन कार्ड के आधार पर था। सुन्दरा देवी की मृत्यु दुर्घटना वश एक पागल कुत्ते द्वारा दौड़ाने व काटने के फलस्वरूप दि0 29.04.2007 को हो गयी जिसके क्लेम के
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सम्बन्ध में यह कार्यवाही की गयी। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की धनराशि की माॅंग की है।
विपक्षी ने अपने जवाबदावे में कहा है कि परिवादी का यह प्रार्थना-पत्र संधारण योग्य नहीं है और दुर्घटना बीमा पाने की अधिकारी नहीं है।
मैं परिवाद में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अनुसारः-
(अ) बीमा धारक/बचत खाता धारक के वाह्य दुर्घटनात्मक एवं दृश्य माध्यम से हुई दुर्घटना के फलस्वरूप हुई मृत्यु जैसेकिः-
01. रेल/सड़क/हवाई के फलस्वरूप हुई दुर्घटना से मृत्यु
02. हिंसात्मक गतिविधियों के फलस्वरूप हुई दुर्घटना से मृत्यु
03. वायलर या केवल घरेलू प्रयोग की गैस के कारण हुए विस्फोट के फलस्वरूप मृत्यु
04. सांप काटने व छप्पर गिरना आदि की स्थिति में स्थानीय परम्पराओं के कारण पुलिस पंचनामा, पोस्टमार्टम न होने की स्थिति में कुल बीमित राशि रू0 25,000/- होगी। यद्यपि ऐसे मामलों में पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट 48 घण्टे में दर्ज हो जाती है तो कुल बीमित राशि रू0 50,000/- होगी।
05. स्वतः अग्नि के फलस्वरूप हुई दुर्घटना से मृत्यु
(ब) संयुक्त खाता धारक के मामले में प्रथम खाता धारक बीमा सुविधा का पात्र होगा।
(स) पालिसी शर्तो के अधीन किसी स्थिति में बीमा कम्पनी की देयताएं रू0 50,000/-
से अधिक नहीं होगी।
(द) दावा सम्बन्धी किसी भी विवाद की दशा में यह विषय केवल बीमा कम्पनी एवं दावा
कर्ता के बीच होगा, बैंक की कोई देयता नहीं होगी।
(य) ऐसा खातेदार जिसकी आयु न्यूनतम 5 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष के बीच होगी,
बीमा का पात्र होगा।
(र) नो फ्रिल खाते योजना के पात्र नहीं होंगे।
स्व0 सुन्दरा देवी की मृत्यु पागल कुत्ते के काटने से कही गयी है। किसी अस्पताल में कुत्ता काटने का दवा करवाया उसका पर्चा दाखिल नहीं किया है। आवरित जोखिम के अनुसार पागल कुत्ते के काटने का जोखिम कवर नहीं होता। इस प्रकार सुन्दरा देवी की मृत्यु दुर्घटना से नहीं हुई है और आवरित जोखिम की श्रेणी में नहीं आता। परिवादी का परिवाद विपक्षी के विरूद्ध साबित नहीं होता है। परिवादी का परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।
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आदेश
परिवादी का परिवाद खारिज किया जाता है।
( विष्णु उपाध्याय ) ( माया देवी शाक्य ) ( चन्द्र पाल )
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 04.12.2015 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।
(विष्णु उपाध्याय) (माया देवी शाक्य) ( चन्द्र पाल )
सदस्य सदस्या अध्यक्ष