Uttar Pradesh

Muradabad-II

cc/161/2011

Shri Maksood - Complainant(s)

Versus

The Oriental Insurance Company Ltd. - Opp.Party(s)

Shri Devendra Vashney

30 Apr 2016

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum -II
Moradabad
 
Complaint Case No. cc/161/2011
 
1. Shri Maksood
Village Abdullapur Tehsil Bilari District Moradabad
...........Complainant(s)
Versus
1. The Oriental Insurance Company Ltd.
DiVisional Office Pandit Shankar Dutt Marg Civil Lines Moradabad
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

द्वारा- श्री पवन कुमार जैन - अध्‍यक्ष

  1.   इस परिवाद के माध्‍यम से परिवादी ने यह अनुरोध किया है कि विपक्षी से उसे 12 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित ट्रैक्‍टर की रिपेयर में  व्‍यय हुऐ 80,000/- रूपये तथा क्षतिपूर्ति की मद में 20,000/- रूपये दिलाऐ जाऐं। परिवाद व्‍यय परिवादी ने अतिरिक्‍त मांगा है।
  2.   संक्षेप में परिवाद कथन इस प्रकार है कि परिवादी ट्रैक्‍टर संख्‍या- यू0पी0 21 एक्‍स 0566 का पंजीकृत स्‍वामी है। दिनांक 03/2/2011 से  दिनांक 02/2/2012 तक की अवधि हेतु परिवादी का यह ट्रैक्‍टर 3,00,000/- रूपये हेतु विपक्षी से बीमित था।  बीमा अवधि में दिनांक 06/6/2011 की सांयकाल लगभग 6.30 बजे कुन्‍दरकी से अब्‍दुल्‍लापुर जाते समय ट्रैक्‍टर खाई में गिर गया ट्रैक्‍टर को काफी नुकसान हुआ। परिवादी ने दुर्घटना की सूचना तत्‍काल थाना कुन्‍दरकी एवं विपक्षी को दी। विपक्षी ने ट्रैक्‍टर का निरीक्षण कराया। निर्देशानुसार परिवादी ने विपक्षी के कार्यालय में क्‍लेम फार्म एस्‍टीमेट तथा अन्‍य सुसंगत  प्रपत्र जमा कराऐ और अनुरोध किया कि दुर्घटना की वजह से ट्रैक्‍टर में हुऐ 80,000/- रूपये के नुकसान की धनराशि परिवादी को अदा की जाऐ किन्‍तु विपक्षी ने दिनांक 25/8/2011 के पत्र द्वारा परिवादी का क्‍लेम इस आधार पर अस्‍वीकृत कर दिया कि चालक ट्रैक्‍टर चलाने हेतु अधिकृत नहीं था। परिवादी द्वारा जो ड्राईविंग लाईसेंस विपक्षी को उपलब्‍ध कराया गया वह एल0एम0बी( नॉन ट्रांसपोर्ट) है और लाईसेंस धारक ट्रैक्‍टर चलाने हेतु अधिकृत नहीं है। परिवादी के अनुसार वह विपक्षी के मण्‍डलीय प्रबन्‍धक से मिला और उन्‍हें गलत तरीके से क्‍लेम अस्‍वीकृत करने की बाबत बताया किन्‍तु उन्‍होंने भी क्‍लेम राशि देने से साफ  इन्‍कार कर दिया। परिवादी ने उपरोक्‍त कथनों के आधार पर परिवाद  में अनुरोधित अनुतोष दिलाऐ जाने की प्रार्थना की।
  3.   परिवाद के साथ परिवादी ने ट्रैक्‍टर की आर0सी0,  बीमा पालिसी शिडयूल, दुर्घटना के सम्‍बन्‍ध में थानाध्‍यक्ष कुन्‍दरकी को दी गई तहरीरी रिपोर्ट दिनांकित 08/6/2011, विपक्षी के प्रबन्‍धक को फाईनल सर्वे कराने हेतु भेजे गऐ पत्र दिनांकित  08/6/2011 तथा विपक्षी की ओर  से प्राप्‍त क्‍लेम अस्‍वीकृति के पत्र दिनांकित 25/8/2011 की फोटो प्रतियों को दाखिल किया गया है, यह प्रपत्र पत्रावली के कागज सं0-3/5  लगायत  3/10 हैं।
  4.    विपक्षी की ओर से प्रतिवाद पत्र कागज सं0-9/1 लगायत 9/3  दाखिल हुआ जिसमें परिवादी के ट्रैक्‍टर का दिनांक 03/2/2011 से  02/2/2012 तक की अवधि हेतु बीमित होना, परिवादी द्वारा दुर्घटना की सूचना दिया जाना, परिवादी के अनुरोध पर दुर्घटनाग्रस्‍त ट्रैक्‍टर का  सर्वे कराना तो स्‍वीकार किया गया है किन्‍तु अभिकथित दुर्घटना के  समय ट्रैक्‍टर चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस न होने  के आधार पर परिवादी का क्‍लेम अस्‍वीकृत किया जाना कहा है। विपक्षी  की ओर से अतिरिक्‍त कथनों में कहा गया है कि परिवादी का क्‍लेम  अस्‍वीकृत करके विपक्षी ने कोई त्रुटि नहीं की है। दुर्घटना के समय  ट्रैक्‍टर को परिवादी का पेड ड्राईवर ताहिर हुसैन चला रहा था, ताहिर  हुसैन केवल मोटर साईकिल और प्राईवेट लाईट मोटर व्‍हीकल चलाने  हेतु अधिकृत था। बतौर पेड ड्राईवर किसी अन्‍य व्‍यक्ति के सेवायोजन  में वाहन चलाने हेतु वह अधिकृत नहीं था अत: परिवादी का क्‍लेम अस्‍वीकृत किया गया और ऐसा करके विपक्षी ने कोई त्रुटि नहीं की। अग्रेत्‍तर यह भी कहा गया कि विपक्षी के सर्वेयर ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में साल्‍वेज वैल्‍यू 3,000/- रूपया घटाने के उपरान्‍त ट्रैक्‍टर में हुई क्षति का आंकलन 21,247/- रूपया 50 पैसे किया है अत: प्रकट है कि परिवादी ने बढ़ा-चढ़ा कर क्‍लेम प्रस्‍तुत किया है। उपरोक्‍त कारणों के आधार पर परिवाद सव्‍यय खारिज किऐ जाने की प्रार्थना की गई।
  5.   परिवादी ने अपना साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-16/1 लगायत 16/2 प्रस्‍तुत किया।
  6.   विपक्षी के मण्‍डलीय कार्यालय में कार्यरत उपप्रबनधक श्री सुखवीर सिंह का साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-25/1 लगायत 25/4 दाखिल हुआ  जिसके साथ ताहिर हुसैन के ड्राईविंग लाईसेंस, बीमा पालिसी, सर्वेयर की सर्वे रिपोर्ट, परिवादी द्वारा दुर्घटना की सूचना विषयक विपक्षी को  भेजे गऐ पत्र, क्‍लेम फार्म तथा रिप्‍यूडिऐकशन लेटर दिनांकित 25/8/2011 की नकलों को दाखिल किया गया है, यह प्रपत्र पत्रावली  के कागज सं0-25/5 लगायत 25/25 हैं।
  7.   किसी भी पक्ष ने लिखित बहस दाखिल नहीं की।
  8.   हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्‍तागण के तर्कों को सुना और  पत्रावली का अवलोकन किया।   
  9.   पक्षकारों के मध्‍य इस बिन्‍दु पर कोई विवाद नहीं है कि परिवादी का ट्रैक्‍टर अभिकथित दुर्घटना की तिथि अर्थात् 06/06/2011 को विपक्षी से बीमित था। तहरीरी रिपोर्ट की नकल कागज सं0-3/8 से प्रकट है   कि दिनांक 06/06/2011 की सायंकाल लगभग 6.30 बजे खाई में गिर  जाने के कारण ट्रैक्‍टर में नुकसान हुआ था। विपक्षी द्वारा दाखिल सर्वे  रिपोर्ट कागज सं0-25/15 लगायत 25/19 में सर्वेयर ने इस बात की  पुष्टि की है कि दुर्घटना में ट्रैक्‍टर को नुकसान हुआ था। सर्वेयर ने  जॉंच के दौरान अभिकथित दुर्घटना के समय ट्रैक्‍टर चला रहे ताहिर हुसैन के ड्राईविंग लाईसेस जिसकी नकल पत्रावली का कागज सं0-25/5 है, के सही होने की पुष्टि की है। विपक्षी ने परिवादी का क्‍लेम इस  आधार पर अस्‍वीकृत किया है कि दुर्घटना के समय ट्रैक्‍टर चला रहे  ताहिर हुसैन ट्रैक्‍टर चलाने हेतु अधिकृत नहीं थे वह पेड ड्राईवर थे।
  10.    परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता ने ताहिर हुसैन के ड्राईविंग  लाईसेंस कागज सं0-25/5 की ओर हमारा ध्‍यान आकर्षित किया और  कहा कि ताहिर हुसैन एल0एम0वी0 (नॉन ट्रांसपोर्ट) चलाने हेतु अभिकथित दुर्घटना के समय अधिकृत था। परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता का कथन है कि पत्रावली में अवस्थित ट्रैक्‍टर की आर0सी0 की नकल कागज सं0-3/5 के अनुसार ट्रैक्‍टर का वज़न 2540 किलो  है। इस प्रकार ट्रैक्‍टर एल0एम0वी0 श्रेणी में आता है। हम परिवादी के  विद्वान अधिवक्‍ता के उक्‍त कथन से सहमत हैं कि ट्रैक्‍टर लाईट मोटर व्‍हीकल है। इस बिन्‍दु पर भी कोई विवाद नहीं है कि ताहिर हुसैन अभिकथित दुर्घटना के समय परिवादी का ट्रैक्‍टर बतौर पेड़ ड्राईवर चला  रहा था जैसा कि परिवादी द्वारा दाखिल क्‍लेम फार्म के पृष्‍ठ कागज सं0-25/21 में परिवादी ने स्‍वीकार किया है। अब प्रश्‍न यह है कि क्‍या ट्रैक्‍टर ट्रांसपोर्ट व्‍हीकल की श्रेणी में आता है और क्‍या ताहिर हुसैन बतौर पेड़ ड्राईवर परिवादी का ट्रैक्‍टर चलाने के लिए अधिकृत नहीं था।
  11.   मोटर  व्‍हीकल  एक्‍ट 1988 की धारा-2 (47) में ‘’ ट्रांसपोर्ट व्‍हीकल ‘’ को परिभाषित किया गया है जिसके अवलोकन से हम  सन्‍तुष्‍ट हैं कि ट्रैक्‍टर ट्रांसपोर्ट व्‍हीकल की श्रेणी  में  नहीं आता। ताहिर हुसैन के ड्राईविंग लाईसेंस में ऐसा कोई उल्‍लेख नहीं है कि वह बतौर पेड़ ड्राईवर परिवादी का ट्रैक्‍टर नहीं चला सकता। इस प्रकार जिन कारणों से परिवादी का क्‍लेम विपक्षी ने अस्‍वीकृत किया है वे मान्‍य और  स्‍वीकार किऐ जाने योग्‍य दिखाई नहीं देते। हम इस मत के हैं कि  परिवादी का क्‍लेम रिप्‍यूडिऐशन लेटर दिनांक 25/8/2011 द्वारा अस्‍वीकृत करके विपक्षी ने त्रुटि की है।
  12.    परिवादी ने ट्रैक्‍टर ठीक कराने में हुऐ खर्चों के कोई बिल  बाउचर दाखिल नहीं किऐ हैं। विपक्षी के सर्वेयर ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में पृष्‍ठ कागज सं0-25/9 पर साल्‍वेज वैल्‍यू घटाते हुऐ परिवादी के ट्रैक्‍टर में हुई क्षति का आंकलन अंकन 21,747/- रूपया का किया है। परिवादी को यह धनराशि मिलनी चाहिए थी जो विपक्षी ने उसे नहीं  दी और ऐसा करके विपक्षी ने सेवा में कमी की है।
  13.    उपरोक्‍त विवेचना के आधार पर हम इस निष्‍कर्ष पर पहुँचे हैं  कि परिवादी योजित किऐ जाने की तिथि से वास्‍तविक भुगतान की  तिथि तक की अवधि हेतु 9 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित विपक्षी के  सर्वेयर द्वारा संस्‍तुत 21,747/- रूपया की धनराशि विपक्षी से परिवादी को दिलाई जानी चाहिऐ। मानसिक क्षतिपूर्ति की मद में 2000/- रूपया तथा परिवाद व्‍यय की मद में 2500/- रूपया परिवादी को अतिरिक्‍त  दिलाया जाना भी न्‍यायोचित होगा। तदानुसार परिवाद स्‍वीकार होने योग्‍य है।

 

                                                                                                              आदेश

  परिवाद योजित किऐ जाने की तिथि से वास्‍तविक वसूली की तिथि तक की अवधि हेतु 9 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित 21,747/- (इक्‍कीस हजार सात सौ रूपया) की वसूली हेतु यह परिवाद परिवादी के पक्ष में, विपक्षी के विरूद्ध स्‍वीकार किया जाता है। परिवादी क्षतिपूर्ति की मद  में 2000/- (दो हजार रूपया) तथा परिवाद व्‍यय की मद में 2500/- (दो  हजार पाँच सौ रूपया) विपक्षी से अतिरिक्‍त पाने का अधिकारी होगा। समस्‍त धनराशि की अदायगी इस आदेश की तिथि से एक माह के  भीतर की जाय।

 

    (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)  (सुश्री अजरा खान)   (पवन कुमार जैन)

     सामान्‍य सदस्‍य          सदस्‍य            अध्‍यक्ष

  •   0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

     30.04.2016        30.04.2016        30.04.2016

 

  हमारे द्वारा यह निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 30.04.2016 को खुले फोरम में हस्‍ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

 

   (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)  (सुश्री अजरा खान)   (पवन कुमार जैन)

     सामान्‍य सदस्‍य          सदस्‍य            अध्‍यक्ष

  •   0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

       30.04.2016       30.04.2016        30.04.2016

 

 

 

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