Uttar Pradesh

StateCommission

TA/10/2024

M/s Pragya Trading Company - Complainant(s)

Versus

The Oriental Insurance Co. Ltd. & Another - Opp.Party(s)

Sanjay Jaiswal

01 Aug 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
Transfer Application No. TA/10/2024
( Date of Filing : 30 Jul 2024 )
(Arisen out of Order Case No. CC/65/2021 of District Hapur)
 
1. M/s Pragya Trading Company
throguh its proprietor pradeep kumar garg 3 dheerkhera industrial area meerut presently situated at indira nagar meerut
...........Appellant(s)
Versus
1. The Oriental Insurance Co. Ltd. & Another
nehru lane railway road hapur through its branch manager
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 01 Aug 2024
Final Order / Judgement

( मौखिक )

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।

 

ट्रान्‍सफर वाद संख्‍या : 10/2024

 

मैसर्स प्रज्ञा ट्रेडिंग कम्‍पनी द्वारा प्रबन्‍धक/प्रोपराइटर प्रदीप कुमार गर्ग

बनाम्

 

दि ओरियन्‍टल इंश्‍योरेंस कम्‍पनीलि0, शाखा नेहरू लेन, रेलवे रोड, हापुड़  द्वारा ब्रांच मैनेजर व एक अन्‍य

समक्ष  :-

     1-मा0 न्‍यायमूर्ति  श्री अशोक कुमार,      अध्‍यक्ष।

 

दिनांक : 01-08-2024

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष  द्वारा उदघोषित निर्णय

 परिवादी की ओर से विद्धान अधिवक्‍ता श्री संजय जायसवाल उपस्थित आए और वाद को किसी अन्‍यत्र जिले में स्‍थानान्‍तरित किये जाने की प्रार्थना उनके द्वारा की गयी।

विद्धान जिला आयोग, हापुड़ द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्‍तुत वाद को दिनांक 27-04-2023 को  अंतिम रूप से निर्णीत करते हुए यह निर्देशित किया गया है कि निर्णय की तिथि से परिवादी  पन्‍द्रह दिन के अंदर विपक्षी बीमा कम्‍पनी के द्वारा मांगे गये अभिलेख जिसकी चर्चा पत्र में उल्लिखित की गयी है प्रस्‍तुत करेंगे साथ ही विपक्षी बीमा कम्‍पनी को भी यह आदेशित किया गया है कि वह परिवादी द्वारा उपरोक्‍त अभिलेख प्राप्‍त होने के एक माह के अंदर परिवादी के बीमा दावे का नियमानुसार गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

मेरे द्वारा परिवादी के विद्धान अधिवक्‍ता को सुना गया तथा वाद के तथ्‍यों और परिस्स्थितियों पर विचार किया गया। जिला आयोग, हापुड़  में वर्तमान समय में अध्‍यक्ष का पद रिक्‍त है जिस कारण से अग्रिम कार्यवाही में विलम्‍ब हो रहा है।

अत: वाद के तथ्‍यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परिवादी द्वारा प्रस्‍तुत ट्रान्‍सफर प्रार्थना पत्र को इस प्रकार से निस्‍तारित किया जाता है कि जिला आयोग, हापुड में अध्‍यक्ष के रिक्‍त पद पर अध्‍यक्ष की नियुक्ति हो जाने के पश्‍चात अर्थात कोरम पूर्ण होने पर परिवादी/परिवादी के विद्धान

 

-2-

अधिवक्‍ता द्वारा वाद में अग्रिम कार्यवाही/आदेश हेतु प्रार्थना पत्र अध्‍यक्ष की नियुक्‍त के 15 दिन के अंदर प्रस्‍तुत किया जावेगा जिस पर जिला आयोग, हापुड़ के अध्‍यक्ष द्वारा परिवादी/परिवादी के विद्धान अधिवक्‍ता  द्वारा प्रस्‍तुत किये गये  प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए प्रस्‍तुत  प्रकरण में एक माह की अवधि में विधि  अनुसार आदेश पारित करते हुए अग्रिम कार्यवाही  सुनिश्चित की जावेगी। तदनुसार प्रस्‍तुत ट्रान्‍सफर प्रार्थना पत्र को अंतिम रूप से निस्‍तारित  किया जाता है।

 

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

 

(न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

अध्‍यक्ष

प्रदीप मिश्रा, आशु0 कोर्ट नं0-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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