जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम, लखनऊ।
राष्ट्रीय लोक अदालत
परिवाद संख्या:-46/2011
उपस्थित:-श्री नीलकंठ सहाय, अध्यक्ष।
श्रीमती सोनियॉ सिंह, सदस्य।
श्रीमती आशा ............परिवादिनी।
बनाम
दि ओरयन्टल इन्श्योंरेस कम्पनी लि0 व अन्य ...........विपक्षीगण।
दिनॉंक:-09.12.2023
पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। परिवादिनी द्वारा रिकाल आवेदन के साथ दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित सुलह समझौता प्रार्थना पत्र कागज संख्या 10 प्रस्तुत किया गया। परिवादिनी द्वारा कहा गया कि परिवादिनी व बीमा कम्पनी के मध्य 1,00,000.00 रूपये में सुलह समझौता हो गया है, परिवादिनी बीमित धनराशि 1,00,000.00 रूपये लेने को तैयार है। इसके बाद परिवादिनी व विपक्षी संख्या 01 बीमा कम्पनी से कोई विवाद शेष नहीं रहेगा।
परिवादी एवं विपक्षी संख्या 01 बीमा कम्पनी से परिवादिनी 1,00,000.00 (एक लाख रूपया मात्र) लेने को तैयार है। इसके बाद परिवादिनी व विपक्षी संख्या 01 के बीच कोई विवाद शेष नहीं रहेगा। न्यायहित में परिवाद सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित किया जाता है। सुलहनामा आदेश का अंश होगा। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
(सोनिया सिंह) (नीलकंठ सहाय)
सदस्य अध्यक्ष