Uttar Pradesh

Barabanki

CC/35/2020

Ram Milan - Complainant(s)

Versus

The Oriental Ins. Co. Ltd. etc. - Opp.Party(s)

Shyam Kumar & R.K. Lodhi

12 May 2023

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बाराबंकी।
परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि       23.01.2020
अंतिम सुनवाई की तिथि            29.04.2023
निर्णय उद्घोषित किये जाने के तिथि  12.05.2023
परिवाद संख्याः 35/2020
राम मिलन उम्र 40 साल पुत्र दाता राम निवासी ग्राम टेरा दौलतपुर थाना जहाॅगीराबाद पो0 सदरूद्दीनपुर जनपद-बाराबंकी।
द्वारा-श्री श्याम कुमार, अधिवक्ता
श्री राजकुमार लोधी, अधिवक्ता
 
बनाम
1. शाखा प्रबंधक मण्डलीय कार्यालय ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड डिवीजनल आफिस 6, 206/57 मन्जूसा बिल्डिंग (2) फ्लोर नेहरू पैलेस          नई दिल्ली।
2. शाखा प्रबंधक कार्यालय दि ओरियन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ब्रान्च आफिस इन्दिरा नगर मार्केट स्टेशन रोड बाराबंकी।
...............विपक्षीगण,
समक्षः-
माननीय श्री संजय खरे, अध्यक्ष
माननीय श्रीमती मीना सिंह, सदस्य
माननीय श्री एस0 के0 त्रिपाठी, सदस्य
उपस्थितः परिवादी की ओर से -कोई नहीं
               विपक्षीगण की ओर से-कोई नहीं
द्वारा -श्रीमती मीना सिंह, सदस्य
निर्णय
          परिवादी ने यह परिवाद, विपक्षीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा-12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 प्रस्तुत कर विपक्षीगण से परिवादी को बकाया शेष बीमा राशि मय ब्याज तथा बीमा पालिसी से सम्बन्धित समस्त व्यवधान का निस्तारण करने का आदेश तथा खर्चा मुकदमा दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है।
         परिवादी ने परिवाद में मुख्य रूप से अभिकथन किया है कि परिवादिनी ने एक अदद गाय का बीमा विपक्षी संख्या-01 से पालिसी संख्या-125280 द्वारा रू0 35,000/-हेतु कराया था जो दिनांक 16.02.2018 से 15.02.2019 तक वैध था। परिवादी की गाय की मृत्यु दिनांक 25.10.2018 को समय करीब 3.00 बजे हुई थी। परिवादी ने गाय का पोस्टमार्टम हो जाने के उपरान्त नजदीकी कार्यालय को सूचित किया तथा क्लेम फार्म भरकर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये आवश्यक कागजातो के साथ विपक्षी सं0-02 को प्रेषित किया। काफी समय उपरान्त बीमा कम्पनी द्वारा परिवादी को बीमा धनराशि का भुगतान नहीं किया गया तत्पश्चात परिवादी ने दिनांक 05.08.2019 को लीगल नोटिस प्रेषित किया। विपक्षी सं0-02 द्वारा पत्र दिनांक 06.08.2019 के माध्यम से अवगत कराया गया कि पालिसी सं0-125280 बीमा अवधि 16.02.2018 से 15.02.2019 पशु टैग सं0-001602 पशु मृत्यु दिनांक 25.10.2018 इस कार्यालय से जारी नहीं हुआ है बल्कि विपक्षी संख्या-01 के कार्यालय से जारी है। विपक्षीगण ने दिनांक 11.09.2019 को परिवादी के खाता सं0-033910100001532 आर्यावर्त बैंक शाखा सद्रूद्दीनपुर में रू0 24,000/-भेजा जबकि बीमा रू0 35,000/-हेतु कराया गया था। परिवादी ने दिनांक 30.11.2019 को कम धनराशि भेजे जाने के कारण नोटिस भी भेजा परन्तु विपक्षीगण ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया।  अतः परिवादी ने उक्त अनुतोष हेतु प्रस्तुत परिवाद योजित किया है। परिवाद के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है।
        परिवादी की तरफ से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं कवरनोट, नोटिस दिनांक 30.11.2019 व उसे प्रेषित करने की रसीद, पत्र दिनांक 06.08.2019 तथा ग्रामीण बैंक की पासबुक की छाया प्रति दाखिल किया है। 
       नोटिस तामीला के बावजूद भी विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः दिनांक 06.07.2022 को विपक्षीगण के विरूद्व परिवाद एकपक्षीय रूप से अग्रसर हुआ।
          परिवाद सुनवाई हेतु पेश हुआ। पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली एवं उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।
          प्रस्तुत परिवाद में परिवादी ने विपक्षीजन से अपने पशु (एक गाय) का बीमा पालिसी सं0-125280 बीमा अवधि दिनांक 16.02.2018 से 15.02.2019 कराया था। बीमित गाय (पशु टैग सं0-001602) की मृत्यु दिनांक 25.10.2018 को हो गयी जिसके उपरान्त परिवादी द्वारा बीमित राशि रू0 35,000/-का क्लेम किया गया था। विपक्षीजन द्वारा दिनांक 11.09.2019 को परिवादी के खातें में बीमित राशि रू0 24,000/-अदा किया गया। परिवादी का कथन है कि उसको विपक्षीजन द्वारा रू0 11,000/-कम भुगतान किया गया है। परिवाद पत्र के साथ बीमा पालिसी एवं क्लेम स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कम स्वीकृत किये गये क्लेम की राशि के सम्बन्ध में विचार किया जाना सम्भव नहीं है। प्रस्तुत मामले में त्रिवेणी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लि0 2012 NCJ 193(NC) में प्रतिपादित सिद्वान्त “No relief can be allowed if the facts are not proved with sufficient evidence” लागू होता है। 
           अतः साक्ष्य के अभाव में वाद निरस्त किये जाने योग्य है। 
आदेश
परिवाद संख्या-35/2020 निरस्त किया जाता है। 
 
 
  (डाॅ0 एस0 के0 त्रिपाठी)       (मीना सिंह)         (संजय खरे)
           सदस्य                         सदस्य                  अध्यक्ष
यह निर्णय आज दिनांक को  आयोग  के  अध्यक्ष  एंव  सदस्य द्वारा  खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।
   (डाॅ0 एस0 के0 त्रिपाठी)       (मीना सिंह)         (संजय खरे)
           सदस्य                         सदस्य                 अध्यक्ष
 
दिनांक 12.05.2023
 

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