Uttar Pradesh

Barabanki

CC/198/2019

Hanuman Prasad - Complainant(s)

Versus

The Oriental Ins. Co. Ltd. etc. - Opp.Party(s)

Arvind Singh

17 Mar 2023

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बाराबंकी।

परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि       22.11.2019

अंतिम सुनवाई की तिथि            20.02.2023

निर्णय उद्घोषित किये जाने के तिथि  17.03.2023

परिवाद संख्याः 198/2019

हनुमान प्रसाद उम्र करीब 60 वर्ष पुत्र स्व0 गुरूप्रसाद निवासी ग्राम छिलगंवा पोस्ट अहहरा परगना कुर्सी, तहसील-फतेहपुर, जिला-बाराबंकी।

द्वारा-श्री अरविन्द सिंह, अधिवक्ता

बनाम

1. दि ओरियण्टल इं0 कम्पनी लि0 मण्डलीय कार्यालय-6, 206/57 मंजूषा बिल्डिंग दूसरी मंजिल नेहरू प्लेस नई दिल्ली

     110019

2. प्रबंधक दि ओरियन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लि0 निकट हीरो मोटर साइकिल एजेन्सी जमुरिया लाला पो0 व शहर व जिला-

    बाराबंकी।

                  द्वारा-श्री श्रीकान्त शुक्ला, अधिवक्ता

 

समक्षः-

माननीय श्री संजय खरे, अध्यक्ष

माननीय डॉ0 एस0 के0 त्रिपाठी, सदस्य

उपस्थितः परिवादी की ओर से -कोई नहीं

         विपक्षीगण की ओर से-श्री श्रीकान्त शुक्ला, अधिवक्ता

द्वारा- डॉ0 एस0 के0 त्रिपाठी, सदस्य

निर्णय

            परिवादी ने यह परिवाद, विपक्षीगण के विरूद्व धारा-12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 प्रस्तुत कर परिवादी को विपक्षीगण गाय की बीमित धनराशि रू0 25,000/-मृत्यु की तिथि से ब्याज सहित, एवं खर्चा हर्जा मुकदमा रू0 50,000/- दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है।

            परिवादी ने अपने परिवाद में कथन किया है कि परिवादी ने एक गाय रू0 25,000/-में क्रय किया था जिसका बीमा दिनांक 03.01.2018 को बीमा कम्पनी से उचित बीमा प्रीमियम देकर कराया था। बीमित गाय के कान में टैग संख्या-190020549903 नस्ल जे0 सी0, लिंग यफ, रंग बी, पूंछ का रंग काला था। बीमित गाय दिनांक 03.04.2018 को मर गयी। गाय मरने की सूचना बीमा कम्पनी व डाक्टर को दी गई, समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की गई तथा दावा निस्तारण का आवेदन किया गया। दिनांक 28.08.2019 को विपक्षीगण द्वारा दावा का भुगतान करने से इंकार कर दिया गया। अतः परिवादी ने बीमित धनराशि मय ब्याज, मानसिक कष्ट/क्षतिपूर्ति तथा वाद व्यय हेतु वर्तमान परिवाद योजित किया है। परिवाद के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया है।

            परिवादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची से क्लेम फार्म, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा कवर नोट की छाया प्रति दाखिल की है।

विपक्षीगण द्वारा वादोत्तर दाखिल करते हुये टैग सं0-190020549903 धारक पशु का बीमा किया जाना स्वीकार किया है। विशेष कथन में कहा है कि पशु मित्र की सूचना प्राप्त होने के बाद बीमा कम्पनी द्वारा श्री अमित कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट/अन्वेषक को मामले में अन्वेषण कार्य हेतु नियुक्त किया गया जिन्होंने मौके पर आकर अन्वेषण कार्य करते हुये आख्या बीमा कम्पनी को प्रस्तुत किया। परीक्षण में यह तथ्य पाया गया जिस पशु का बीमा किया गया, स्वास्थ परीक्षण किया गया वह काले रंग की थी तथा पैर व गले का रंग भी काला था। अन्वेषण द्वारा भेजे गये छाया चित्र से यह स्पष्ट है कि मृत पशु की टांग, पेट तथा गरदन के नीचे का हिस्सा तथा मुंह सफेद है तथा मृत पशु की नस्ल भी भिन्न है। स्पष्ट है कि साजिशन बीमित पशु के कान का टैग निकालकर दूसरे मृत पशु के कान में लगाकर परिवादी द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने व धोखाधड़ी की नियत से यह परिवाद प्रस्तुत किया है। परिवादी ने फरजी दावा प्रस्तुत किया है। विपक्षी को विधिक व्यय में रू0 15,000/-व्यय करना पड़ा जिसे परिवादी से दिलाते हुये दावा निरस्त किये जाने की याचना की गई है। विपक्षीगण द्वारा वादोत्तर के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है।

            विपक्षी बीमा कम्पनी ने सर्वेयर अमित कुमार श्रीवास्तव का शपथपत्र, सर्वे रिपोर्ट, पाॅच छाया चित्र, पत्र दिनांक 08.01.2020, पालिसी शेड्यूल दो वर्क, प्रीमियम रिसीट, गाय का छाया चित्र, इन्टीमेशन दिनांक 04.04.2018, ग्राम प्रधान की रिपोर्ट दिनांक 04.04.2018, पंचनामा, बीमा धारक का बयान दो वर्क तथा क्लेम फार्म दाखिल किया है।

            परिवादी द्वारा लिखित बहस दाखिल नहीं की गई है। विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा लिखित बहस दाखिल की गई है। 

            विपक्षी बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

            परिवादी की गाय का बीमा रू0 25,000/-की धनराशि हेतु दिनांक 03.01.2018 से 02.01.2019 तक की अवधि के लिये किया जाना विपक्षी द्वारा जारी कवरनोट संख्या-150253 से प्रमाणित है। कवरनोट से यह भी प्रमाणित है कि बीमित गाय के कान में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा पहचान हेतु टैग संख्या-190020549903 लगाया गया था।

            परिवादी का यह कथन है कि गाय की मृत्यु दिनांक 03.04.2018 को होने की सूचना पालिसी, डाक्टर की रिपोर्ट आदि कागजात सहित बीमा कम्पनी को क्लेम के भुगतान हेतु प्रेषित किया गया लेकिन बीमा कम्पनी ने क्लेम का भुगतान नहीं किया। इसके विपरीत विपक्षी बीमा कम्पनी का कथन है कि बीमित पशु तथा उसकी पूंछ, गरदन, टांगे आदि काले रंग की थी लेकिन परिवादी ने जिस मृतक पशु के बीमा का क्लेम किया है उसकी टांगे, पेट, गरदन, नीचे का हिस्सा तथा मुंह सफेद रंग का है, ऐसे में सर्वेयर अमित कुमार श्रीवास्तव की आख्या दिनांक 14.05.2018 के आधार पर बीमित पशु तथा मृतक पशु में भिन्नता के कारण परिवादी का क्लेम दिनांक 01.01.2020 को निरस्त कर दिया गया।

            प्रश्नगत प्रकरण में यह देखा जाना है कि टैग संख्या-190020549903 पर बीमित पशु का रंग क्या था ?

            परिवादी द्वारा दाखिल कवरनोट, दावा फार्म, पशुचिकित्सा प्रमाण पत्र, शव परीक्षण रिपोर्ट में गाय के काले होने का उल्लेख किया गया है तथा परिवादी के साथ गाय के छाया चित्र में टैग संख्या-190020549903 अंकित है, गाय पूर्णतः काले रंग की है परन्तु विपक्षी के सर्वेयर अमित कुमार श्रीवास्तव की आख्या के साथ दाखिल रंगीन छाया चित्रों में परिवादी की मृतक गाय का रंग काला व सफेद मिश्रित है। गाय के चारो पैर व पेट का निचला हिस्सा सफेद दिखाई दे रहे है जबकि दोनो की टैग संख्या 190020549903 ही अंकित है।

            उपरोक्त अभिलेखों व छायाचित्र से यह स्पष्ट होता है कि जिस गाय का बीमा किया गया था उसकी मृत्यु होने का साक्ष्य नहीं है। अतः बीमित गाय तथा परिवादी द्वारा दर्शित मृत गाय भिन्न-भिन्न है। ऐसी दशा में परिवादी का दावा निरस्त करके विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा कोई सेवा में कमी नहीं की गई है।

            तद्नुसार परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद संख्या-198/2019 निरस्त किया जाता है।

(डॉ0 एस0 के0 त्रिपाठी)                       (संजय खरे)

           सदस्य                                    अध्यक्ष

यह निर्णय आज दिनांक को  आयोग  के  अध्यक्ष  एंव  सदस्य द्वारा  खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(डॉ0 एस0 के0 त्रिपाठी)                       (संजय खरे)

        सदस्य                                    अध्यक्ष

 

दिनांक 17.03.2023

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