Uttar Pradesh

Barabanki

CC/91/2019

Ajay Kumar Srivastav - Complainant(s)

Versus

The Nokia Care & Kanafusi Mobile Shop - Opp.Party(s)

S.S. Sisodiya & Arjun Kumar

18 Mar 2023

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बाराबंकी।

परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि       15.11..2021

अंतिम सुनवाई की तिथि            24.02.2023

निर्णय उद्घोषित किये जाने के तिथि  18.03.2023

परिवाद संख्याः 91/2019

अजय कुमार श्रीवास्तव उम्र करीब 28 साल पुत्र श्री जीतेन्द्रनाथ श्रीवास्तव निवासी ग्राम व पोस्ट सरायं रावत तहसील हैदरगढ़ जनपद-बाराबंकी।

द्वारा-श्री सुधीर सिंह भदौरिया, अधिवक्ता

श्री अर्जुन कुमार, अधिवक्ता

 

बनाम

  1. दि नोकिया केयर मैनेजर टी. एन. एस. मोबाइल इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड फ्लैट नं0-820 ए 8 वीं मंजिल नवरंग  हाऊस 21, कस्तूरबा मार्ग नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रबंधक
  2. प्रबन्धक मेसर्स कानाफूसी मोबाइल शाप नं0-2 व 3 राधेश्याम काम्पलेक्स नाका चैराहा, बाराबंकी।

 

समक्षः-

माननीय श्री संजय खरे, अध्यक्ष

माननीय डॉ0 एस0 के0 त्रिपाठी, सदस्य

उपस्थितः परिवादी की ओर से -श्री अर्जुन कुमार, अधिवक्ता

              विपक्षीगण की ओर से-कोई नही

द्वारा- डॉ0 एस0 के0 त्रिपाठी, सदस्य

निर्णय

            परिवादी ने यह परिवाद विपक्षीगण के विरूद्व धारा-12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 प्रस्तुत कर परिवादी को विपक्षीगण को नया मोबाइल सेट तथा व्यवसायिक क्षतिपूर्ति के रू0 25,000/- दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है।

            परिवादी ने अपने परिवाद में मुख्य रूप से अभिकथन किया है कि वह विपक्षी संख्या-02 से एक मोबाइल सेट नोकिया-2 रसीद संख्या-1814 दिनांकित 14.05.2018 मु0 6,650/-में क्रय किया। प्रश्नगत मोबाइल अचानक माह मार्च 2019 के तीसरे सप्ताह में खराब हो गया और कार्य करना बन्द कर दिया। मोबाइल लेकर परिवादी विपक्षी संख्या-02 के पास गया और समस्या बतायी। विपक्षी संख्या-02 ने मोबाइल ठीक कराने हेतु अपने पास रख लिया और दो तीन दिन में आने को कहा। जमा रसीद मांगने पर नहीं दिया। दिनांक 01.04.2019 को जब परिवादी उक्त मोबाइल वापस लेने गया तो विपक्षी संख्या-02 ने यह कहकर मोबाइल वापस कर दिया कि उक्त मोबाइल अभी वारण्टी सीमा में है इसे सर्विस सेन्टर में सही करा लेवे। परिवादी विपक्षी संख्या-01 के सर्विस सेन्टर बाराबंकी जाकर उक्त मोबाइल जमा करते हुये रसीद संख्या-561433527/190401/002 देते हुये रू0 1260/-का खर्च बताया। जब दिनांक 05.04.2019 को सर्विस सेन्टर मोबाइल लेने गया तो बताया गया कि आपका मोबाइल सही नहीं हो सकता। परिवादी के मोबाइल को सही नहीं किया गया तथा उसके साथ अभद्रता की गई। परिवादी ने दिनांक 09.04.2019 को विपक्षी को अधिवक्ता के जरिये नोटिस भी दिया परन्तु उसके उपरान्त भी मोबाइल को ठीक नहीं किया गया। जिसके कारण परिवादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः परिवादी ने उक्त अनुतोष हेतु प्रस्तुत परिवाद योजित किया है। परिवाद के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है।

            परिवादी के तरफ से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची से मोबाइल क्रय करने की रसीद दिनांक 14.05.2018, जॉब शीट, विधिक नोटिस दिनांक 09.04.2019 तथा आधार कार्ड की छायाप्रति  दाखिल किया है।

         पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी विपक्षीगण द्वारा वादोत्तर दाखिल नहीं किया गया। अतः दिनांक 22.08.2022 को विपक्षीगण के विरूद्व परिवाद एकपक्षीय रूप से अग्रसर हुआ।

            सुनवाई के लिये नियत तिथि पर परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुये।

            परिवादी द्वारा लिखित बहस दाखिल की गई।

            परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

           अभिलेखीय साक्ष्यों से परिवादी द्वारा कानाफूसी मोबाइल स्टोर से मोबाइल सेट नोकिया-2 रसीद संख्या-1814 दिनांकित 14.05.2018 मु0 7,000/-में क्रय किया जाना तथा मोबाइल सेट के एवज में रू0 6,650/-का भुगतान किया जाना सिद्व है। सर्विस जॉब शीट दिनांक 01.04.2019 से यह भी सिद्व है कि उक्त नोकिया मोबाइल माडल नं0-नोकिया-2 ब्लैक टी ए-1029 1.8 जी वी आई एम आई/सिरियल नं0-356042086981844 खराब होने के कारण मरम्मत हेतु सर्विस सेन्टर में दिया गया था किन्तु उक्त मोबाइल को सही करके परिवादी को नहीं दिया गया। परिवादी ने विपक्षी को लिखित नोटिस दी। परिवादी का यह कथन है कि प्रश्नगत मोबाइल खराब होने के बावजूद विपक्षीगण द्वारा न तो मरम्मत करके दिया गया और न ही बदला गया। ऐसे में उसे दूसरा मोबाइल प्रदान किया जाना चाहिये। सर्विस जॉब शीट से यह सिद्व होता है कि परिवादी का प्रश्नगत मोबाइल दिनांक 01.04.2019 को खराब था। परिवादी ने शपथपत्र साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि भी की है। ऐसे में खराब मोबाइल को मरम्मत कर अथवा बदलकर दूसरा मोबाइल न दिया जाना या मोबाइल का मूल्य वापस न किया जाना विपक्षीगण की सेवा में कमी है।

             अतः परिवाद उपरोक्त विवेचन के आलोक में विपक्षीगण के विरूद्व एकपक्षीय रूप से अंशतः स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

             परिवाद संख्या-91/2019 अंशतः स्वीकार किया जाता है।

            विपक्षीगण परिवादी को मोबाइल सेट नोकिया-2 ब्लैक टी ए-1029 1.8 जी वी आई एम आई/सीरियल नं0-356042086981844 सही करके तीस दिन में उपलब्ध कराये। ऐसा संभव न होने की दशा में विपक्षीगण उसी माडल का दूसरा नया मोबाइल सेट पैतालिस दिन के अंदर परिवादी को दें।

            यदि मोबाइल सेट सही करा पाना या उक्त माडल का नया मोबाइल (उसी माडल की अनुपलब्धता के कारण) दे पाना संभव न हो तो विपक्षीगण मोबाइल का मूल्य रू0 6,650/-(रूपये छाछठ सौ पचास), परिवाद दाखिल करने से अदायगी की तिथि तक छः प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के साथ परिवादी को पैंतालिस दिन में भुगतान करें। पैंतालिस दिन के अंदर भुगतान न करने की दशा में मोबाइल के मूल्य रू0 6,650/-पर नौ प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज उपरोक्तानुसार देय होगा।

(डॉ0 एस0 के0 त्रिपाठी)                       (संजय खरे)

      सदस्य                                          अध्यक्ष

यह निर्णय आज दिनांक को  आयोग  के  अध्यक्ष  एंव  सदस्य द्वारा  खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(डॉ0 एस0 के0 त्रिपाठी)                       (संजय खरे)

     सदस्य                                          अध्यक्ष

 

दिनांक 18.03.2023

 

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