Chhattisgarh

Raigarh

CC/165/2014

Ashok kumar thatavar - Complainant(s)

Versus

The New India insur. - Opp.Party(s)

Mahanadar yadav

01 Apr 2015

ORDER

DISTRICT CONSUMAR DISPUTES REDRESSAL FORUM
RAIGARH C.G.
 
Complaint Case No. CC/165/2014
 
1. Ashok kumar thatavar
Raigarh
Raigarh
Chhattisgarh
...........Complainant(s)
Versus
1. The New India insur.
Raigarh
Raigarh
Chhattisgarh
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SANMAN SINGH PRESIDENT
 HON'BLE MR. SUBHAS PANDAY MEMBER
 
For the Complainant:Mahanadar yadav, Advocate
For the Opp. Party: J.D. Manikpuri, Advocate
ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, रायगढ़ (छ0ग0)

 

 

समक्षः सनमान सिंह, अध्यक्ष               प्रकरण क्रमांक-165/2014

         सुभाष पाण्डेय, सदस्य                संस्थित दिनांक 05.11.2014

 

अशोक कुमार ठेठवार आ0 स्व0 लक्ष्मण प्रसाद

उम्र-50 वर्ष,

निवासी- बैकुण्ठपुर, बावलीकुआ हनुमान मंदिर के पास

रायगढ़ तह0 व जिला रायगढ़ (छ0ग0)........                    ......आवेदक/ परिवादी

 

 

                      //वि      रू      द्व//

 

 

दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,

द्वारा-शाखा प्रबंधक,

दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,

पता-सत्तीगुड़ी चैक, रायगढ़

तह0 व जिला रायगढ़ (छ0ग0) .........            .........अनावेदक/विरूद्ध पार्टी

                 आवेदक/परिवादी द्वारा श्री महेन्द्र सिंह यादव, अधिवक्ता।

                 अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा श्री ए0एम0राबरा, अधिवक्ता।

 

                          (आ  दे  श

 

                   (आज दिनांक 01/04/2015 को पारित)

 

सनमान सिंह, अध्यक्ष

 

1/       आवेदक/परिवादी ने अनावेदक/विरूद्ध पार्टी के विरूद्ध वाहन क्र.सी.जी.13-सी-6438 की शेष मरम्मत राशि 36,340/-रूपये दिनांक 27.05.2013 से 12 प्रतिशत ब्याज सहित, 20,000/-रूपये आर्थिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति तथा 5,000/-रूपये वाद व्यय दिलाये जाने बाबत् धारा-12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद का निवर्तन किया जा रहा है।

 

2/       आवेदक/परिवादी का परिवाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदक/परिवादी के वाहन का बीमा अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा दिनांक 12.02.2013 से 11.02.2014 अवधि के लिए बीमा पालिसी क्र.45090331120100006025 के तहत किया गया था। दिनांक 28.02.2013 को बाईपास रोड किनारे वाहन खड़ा कर वाहन चालक खाना खाने गया था। उसी समय किसी अज्ञात वाहन द्वारा आवेदक/परिवादी के वाहन को ठोकर मारकर क्षति कारित कर दिया गया। जिसकी सूचना आवेदक/परिवादी दूरभाष से  अनावेदक/विरूद्ध  पार्टी को दिया तथा दिनांक

                     (2)

 

 

02.03.2013 को थाना प्रभारी कोतरा रोड को भी दुर्घटना की सूचना दिया। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा सर्वेयर भेजकर दुर्घटना स्थल तथा वाहन की जांच कराया गया। आवेदक/परिवादी के पुत्र को अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा निर्देश दिया गया कि वह क्षतिग्रस्त वाहन का मरम्मत स्वतः करवा ले। क्षतिग्रस्त वाहन में लगने वाले सामानों डेंटिंग, पेंटिंग, फिटिंग, लेबर चार्ज का बिल, वाहन से संबंधित दस्तावेज, ड्रायविंग लायसेंस अनावेदक/विरूद्ध पार्टी कार्यालय मे प्रस्तुत करने पर उसे मरम्मत राशि भुगतान कर दिया जावेगा। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी के मौखिक निर्देश पर आवेदक/परिवादी द्वारा क्षतिग्रस्त वाहन का मरम्मत मा अम्बे मोटर गैरेज कोतरारोड तथा वाहन के पार्टस शिव गंगा इंटरप्राईजेस से क्रय कर क्रमशः 34,500/-रूपये तथा 20,340/-रूपये उक्त दुकानों को भुगतान कर बिल प्राप्त किया। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी आवेदक/परिवादी को सूचना दिये बिना तथा उसके सहमति के बिना दिनांक 27.05.2013 को उसके खाते में 17,500/-रूपये भुगतान किया। आवेदक/परिवादी दिनांक 08.05.2013 को मरम्मत राशि के संबंध में लिखित सूचना अनावेदक/विरूद्ध पार्टी को भेजा। जिसकी पावती अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा नहीं दी गई। दिनांक  12.08.2013 को आवेदक/परिवादी अनावेदक/विरूद्ध पार्टी कार्यालय में शिकायत कर वाहन मरम्मत की अंतर राशि 36,340/-रूपये दिये जाने की मांग किया तथा बीमा लोकपाल को भी अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा की गई सेवा में कमी के संबंध में दिनांक  19.06.2013 को शिकायत किया। उसके बाद भी अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा अंतर राशि 36,340/-रूपये मय ब्याज भुगतान नहीं किया गया। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा आवेदक/परिवादी के खाते में वाहन मरम्मत राशि भुगतान किये जाने के संबंध में दिनांक 12.06.2013 एवं 17.09.2014 को लिखित आपत्ति किया। उसके बाद भी अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा अंतर राशि 36,340/-रूपये भुगतान नहीं किया, इसलिए उपरोक्त अनुतोष दिलाये जाने बाबत् यह परिवाद प्रस्तुत किया है।

 

3/       अनावेदक/विरूद्ध पार्टी की ओर से आवेदक/परिवादी के परिवाद को अस्वीकार करते हुए जवाब में बताया है कि दिनांक 28.02.2013 को आवेदक/परिवादी वाहन क्र.सी.जी.13-सी-6438 को बाईपास रोड किनारे खड़ा नहीं किया था और न ही वाहन खड़ा कर वाहन चालक खाना खाने गया था और न ही किसी अज्ञात वाहन द्वारा वाहन को ठोकर मारकर क्षति कारित किया गया। आवेदक/परिवादी ने दूरभाष के माध्यम से दुर्घटना की सूचना अनावेदक/विरूद्ध पार्टी को नहीं दिया और न ही थाना प्रभारी कोतरा रोड को दुर्घटना की सूचना दिया था और न ही आवेदक/परिवादी ने अपने पुत्र के माध्यम से थाने में दी गई सूचना की पावती अनावेदक/विरूद्ध पार्टी कार्यालय में दिया था और न ही अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा आवेदक/परिवादी के पुत्र को निर्देश दिया गया था कि वह वाहन का मरम्मत स्वतः करवा ले। क्षतिग्रस्त वाहन के सामानों डेंटिंग, पेंटिंग, फिटिंग, लेबर चार्ज का बिल, वाहन से संबंधित दस्तावेज, ड्रायविंग लायसेंस अनावेदक/विरूद्ध पार्टी कार्यालय मे उपलब्ध कराने पर मरम्मत राशि भुगतान कर दिया जावेगा। आवेदक/परिवादी ने अनावेदक/विरूद्ध पार्टी के मौखिक निर्देश के आधार पर क्षतिग्रस्त वाहन का मरम्मत मा अम्बे मोटर गैरेज कोतरारोड में वाहन मरम्मत नहीं कराया है और न ही वाहन के पार्टस शिव गंगा इंटरप्राईजेस से क्रय किया है। आवेदक/परिवादी द्वारा 34,500/-रूपये तथा 20,340/-रूपये उक्त दुकानों को भुगतान कर बिल प्राप्त नहीं किया है और न ही अनावेदक/विरूद्ध पार्टी आवेदक/परिवादी को बिना सूचना दिये सहमति के बिना दिनांक 27,05.2013 को उसके खाते में 17,500/-रूपये भुगतान किया है।

                     (3)

 

 

 

 

4/   दिनांक 08.05.2013 को आवेदक/परिवादी अनावेदक/विरूद्ध पार्टी को क्षतिपूर्ति के संबंध में लिखित शिकायत नहीं किया था और न ही दिनांक 12.08.2013 को आवेदक/परिवादी अनावेदक/विरूद्ध पार्टी कार्यालय में शिकायत कर वाहन मरम्मत की अंतर राशि 36,340/-रूपये दिये जाने की मांग किया था। आवेदक/परिवादी द्वारा बीमा लोकपाल को शिकायत किये जाने पर आवेदक/परिवादी के शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। दिनांक 12.06.2013 एवं 17.09.2014 को लिखित शिकायत करते हुए अंतर राशि 36,340/-रूपये की मांग नहीं किया था और न ही आवेदक/परिवादी भुगतान की गई राशि के संबंध में आपत्ति किया था। आवेदक/परिवादी की ओर से प्रस्तुत मा अम्बे मोटर गैरेज का बिल 34,500/-रूपये  तथा शिवगंगा इंटरप्राइजेस का बिल 20,340/-रूपये फर्जी है। उक्त बिलों का संबंध  दुर्घटनाग्रस्त वाहन से नहीं है। मा अम्बे गैरेज के बिल में दिनांक नहीं है। शिवगंगा इंटरप्राइजेस का बिल 19,190/-रूपये है। वेट राशि 2,498/-रूपये कुल 21,688/-रूपये होता है, जबकि बिल में 20,340/-रूपये दर्शाया गया है। आवेदक/परिवादी 34,500/-रूपये एवं 20,340/-रूपये भुगतान किया है के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। आवेदक/परिवादी एस.बी.आई.कार्ड एकाउंट का स्टेटमेंट प्रस्तुत किया है। जिसमें न तो आवेदक/परिवादी का नाम दर्ज है और न ही एकाउंट का प्रकार दर्ज है। स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक  30.03.2013 को शिव गंगा इंटरप्राईजेस को 10,000/-रूपये भुगतान किया जाना बताया गया है, किन्तु दिनांक 02.05.2013 के बिल में उल्लेख नहीं है। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्षतिग्रस्त वाहन के संबंध में शर्मा आटो मोबाईल्स कोतरा रोड से दिनांक 01.03.2013 रूपये 32,320/- का इस्टीमेट एवं मा अम्बे मोटर गैरेज का कोटेशन दिनाक 01.03.2013 रूपये 37,250/-रूपये प्रस्तुत किया है।  सर्वेयर वाय.के.अग्रवाल ने क्षतिग्रस्त वाहन की जांच आवेदक/परिवादी तथा स्टीमेट देने वाले के समक्ष किया था। पालिसी के शर्त के अन्तर्गत देय राशि की गणना कर दिनांक  24.04.2013 को सर्वेयर द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। जांचोपरांत साल्वेज 729/-रूपये कम कर देय राशि 17,700/-रूपये के संबंध में आवेदक/परिवादी को सूचित किया था। आवेदक/परिवादी इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण द्वारा भुगतान हेतु अधिकार पत्र अनावेदक/विरूद्ध पार्टी को दिया था। आवेदक/परिवादी ने भारतीय स्टेट बैंक इतवारी बाजार शाखा में अपने एकाउंट का विवरण व अन्य विवरण दिया था। जिसके आधार पर अनावेदक/विरूद्ध पार्टी  आवेदक/परिवादी के खाता में 17,700/-रूपये भुगतान किया है। आवेदक/परिवादी अधिक मरम्मत राशि प्राप्त करने के आशय से फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किया है। परिवाद निरस्त किया जावे।

 

5/       उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

 

6/       आवेदक/परिवादी की ओर से थाना प्रभारी कोतरारोड को दी गई दुर्घटना की सूचना दिनांक 02.03.2013, वाहन की आर.सी.बुक, बीमा पालिसी, बीमा लोकपाल को शिकायत दिनांक 19.06.2013, मा अम्बे मोटर गैरेज का बिल, शिवगंगा इंटरप्राइजेस का बिल, भुगतान एस.बी.आई. कार्ड, अनावेदक/विरूद्ध पार्टी को दी गई सूचना दिनांक 17.09.2014, पावती रसीद दिनांक 12.06.2013 एवं 17.09.2014 सहित समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

 

7/       उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/परिवादी ने वाहन क्र.सी.जी.13-सी-6438 का मरम्मत मा अम्बे मोटर गैरेज से कराया है जिसका बिल 34,500/-रूपये तथा शिवगंगा इंटरप्राईजेस से वाहन का पार्टस क्रय किया है। जिसका बिल 20,340/-रूपये है  की  छायाप्रति  प्रस्तुत किया  है। एसबीआई कार्ड

                       (4)

 

 

स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 30.03.2013 शिवगंगा इंटरप्राईजेस रायगढ़ को 10,000/-रूपये भुगतान किये जाने का उल्लेख है। आवेदक/परिवादी ने दिनांक 17.09.2014 को वाहन मरम्मत राशि 36,340/-रूपये 15 दिन के अंदर भुगतान करने के संबंध में अनावेदक/विरूद्ध पार्टी को पत्र भेजा था।

 

8/       दिनांक 30.03.2015 को आवेदक/परिवादी, देव कुमार विश्वकर्मा जो मा अम्बे मोटर गैरेज का मालिक है तथा शिवगंगा इंटरप्राईजेस का मालिक संजय कुमार अग्रवाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। देव कुमार विश्वकर्मा ने बताया है कि वाहन क्र.सी.जी.13-सी-6438 का मरम्मत दिनांक 28.02.2013 को किया था। उक्त वाहन दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गयी थी।  वाहन में कम्पलीट बाडी ओपनिंग फिटिंग, इंजन ओपनिंग फिटिंग सामने इफान रिपेरिंग, पैनल डेंटिंग, सामने पट्टी चेंज, क्रास मेंबर चेंज एवं पेंटिंग का कार्य का चार्ज 34,500/-रूपये दिनांक  30.03.2013 को आवेदक/परिवादी से प्राप्त कर बिल दिया था, इसी तरह संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि दिनांक  02.05.2013 को वाहन क्र.सी.जी.13-सी-6438 के बोनट, रेडियेटर, ए.सी.पाइप का सामान आवेदक/परिवादी को विक्रय किया है। जिसका बिल 20,340/-रूपये दिनांक 30.03.2013 को नगद प्राप्त किया हू।

 

9/       आवेदक/परिवादी की ओर से लिखित तर्क में बताया है कि वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर अनावेदक/विरूद्ध पार्टी के निर्देश पर ही वाहन का डेंटिंग, पेंटिंग, फिटिंग, लेबर चार्ज इत्यादि का कार्य मा अम्बे मोटर गैरेज कोतरा रोड तथा वाहन के पार्टस शिव गंगा इंटरप्राईजेस से क्रय कर क्रमशः 34,500/-रूपये तथा 20,340/-रूपये भुगतान किया है। आवेदक/परिवादी का तर्क है कि सर्वेयर द्वारा क्षतिग्रस्त वाहन का सर्वे आवेदक/परिवादी के समक्ष नहीं किया गया था और न ही मा अम्बे मोटर गैरेज तथा शिवगंगा इंटरप्राइजेस  को सर्वे के पूर्व लिखित सूचना दिया था। आवेदक/परिवादी का यह भी तर्क है कि सर्वेयर वाहन निरीक्षण के संबंध में फर्जी शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। वाहन निरीक्षण के पूर्व सर्वेयर द्वारा आवेदक/परिवादी को लिखित सूचना नहीं दिया था। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा सर्वेयर नियुक्त किये जाने के संबंध में सूचना नहीं दिया था और न ही इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा शर्मा आटो मोबाईल्स एवं मा अम्बे मोटर गैरेज का स्टीमेट प्रस्तुत किया है। वह फर्जी है। आवेदक/परिवादी शर्मा आटोमोबाईल्स से कोई पार्टस क्रय नहीं किया है। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी की ओर से प्रस्तुत मा अम्बे मोटर गैरेज का कोटेशन फर्जी है, क्यांकि कोटेशन बुक अंग्रेजी में लिखा हुआ है। दुकान का नाम भी अंग्रेजी में लिखा है। कोटेशन में वाहन का नंबर गलत लिखा है। आवेदक/परिवादी ने मा अम्बे मोटर गैरेज का बिल प्रस्तुत किया है। वह हिन्दी में है। आवेदक/परिवादी का तर्क है कि सर्वेयर वाय.के.अग्रवाल ने सर्वे रिपोर्ट में बीमा कंपनी के किस नियम के अंतर्गत कटौती किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी आवेदक से सहमति लिये बिना ही क्लेम प्रकरण को नस्तीबद्ध किया है। आवेदक/परिवादी बैंक कर्मचारी है। उसके द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। वह सही है। आवेदक/परिवादी बीमा लोकपाल को भी शिकायत किया था, किन्तु बीमा लोकपाल द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसलिए परिवाद में चाही गई अनुतोष दिलाये जाने का निवेदन किया है।

 

10/      अनावेदक/विरूद्ध पार्टी की ओर से शर्मा आटोमोबाईल्स का स्टीमेट दिनांक  01.03.2013, मा अम्बे मोटर गैरेज का कोटेशन दिनांक 01.03.2013, वाय.के.अग्रवाल सर्वेयर का प्रतिवेदन दिनांक 24.04.2013, पेमेंट स्टेमेंट शीट, पेमेंट वास्ते आवेदक/परिवादी द्वारा मेन्डेट फार्म दिनांक 15.05.2013, वाय.के.अग्रवाल सर्वेयर का शपथ पत्र दिनांक 16.02.2015 सहित दस्तावेजों की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

                      (5)

 

 

11/      अनावेदक/विरूद्ध पार्टी की ओर से शर्मा आटोमोबाईल्स का स्टीमेट 32,320/-रूपये तथा मा अम्बे मोटर गैरेज का कोटेशन 37,250/-रूपये प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजों के संबंध में आवेदक/परिवादी ने लिखित तर्क में बताया है कि शर्मा आटोमोबाईल्स का स्टीमेट व मा अम्बे मोटर गैरेज का कोटेशन उसने अनावेदक/विरूद्ध पार्टी को नहीं दिया था। दोनों दस्तावेज फर्जी है।

 

12/      सर्वेयर वाय.के.अग्रवाल द्वारा दिनांक 16.02.2015 को वाहन क्र.सी.जी.13-सी-6438  के संबंध में सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। सर्वे रिपोर्ट में सर्वेयर ने-

                Summary Of ASSESSMENT

 

1-   Labour charges       -    Rs. 14625.00

2-   Parts with 15%  dep.      -    Rs.   9562.00

3-   parts with 50% dep.       -    Rs.   1997.00

                         

                                 26184.00

                 Less Excess          1000.00

                       

                                25184.00

                      

Therefore Insurer may settle the claim for Rs. 25184/- before deduction of salvage value

payment statement sheet

 

                  Less for Salvage         Rs. 729.00

         Net Amount payable      Rs. 17,700.00

 

 

13/      इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण भुगतान हेतु अधिकार पत्र पर आवेदक/परिवादी का हस्ताक्षर है। सर्वेयर वाय.के.अग्रवाल ने सर्वे रिपोर्ट के संबंध में अपने शपथ कथन में बताया है कि वाहन क्र.सी.जी.13-सी-6438 का निरीक्षण आवेदक/परिवादी व स्टीमेट प्रदान करने वाले के समक्ष किया था। स्टीमेट में वर्णित समस्त आयटम व निरीक्षण में पाये गये वाहन क्षति के अनुसार आकलन करते हुए  24.04.2013 को प्रतिवेदन दिया था। जिसमें 729/-रूपये साल्वेज कम कर वाहन मं लगने वाले पार्टस व लेबर चार्ज कुल देय राशि का आकलन किया था। शपथ पत्र में क्षति आकलन राशि का उल्लेख नहीं है।

 

14/      अनावेदक/विरूद्ध पार्टी की ओर से लिखित तर्क में बताया है कि आवेदक/परिवादी ने मा अम्बे मोटर गैरेज तथा शिवगंगा इंटरप्राइजेस का बिल क्रमशः 34,500/-रूपये व 20,340/-रूपये फर्जी प्रस्तुत किया है। बैंक स्टेटमेंट दिनांक  30.03.2013 को शिवगंगा इंटरप्राईजेस को 10,000/-रूपये भुगतान किये जाने का उल्लेख है, किन्तु शिवगंगा इंटरप्राईजेस के बिल दिनांक 02.05.2013 में उल्लेख नहीं है। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी का तर्क है कि शर्मा आटो मोबाईल्स कोतरा रोड रायगढ़ का स्टीमेट दिनांक 01.03.2013 रूपये 32,320/- एवं मा अम्बे मोटर गैरेज का कोटेशन दिनाक 01.03.2013 रूपये 37,250/-रूपये आवेदक/परिवादी उसे दिया था। सर्वेयर वाय.के.अग्रवाल ने क्षतिग्रस्त वाहन की जांच आवेदक/परिवादी तथा स्टीमेट देने वाले के समक्ष किया था तथा बीमा पालिसी के अनुरूप क्षति का आकलन कर दिनांक 24.04.2013 को प्रतिवेदन दिया था। साल्वेज 729/-रूपये कम कर देय राशि 17,700/-रूपये के संबंध में आवेदक/परिवादी को सूचित किया था। आवेदक/परिवादी इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण द्वारा भुगतान हेतु अधिकार पत्र अनावेदक/विरूद्ध पार्टी को दिया था। जिसके आधार पर  आवेदक/परिवादी के खाता में 17,700/-रूपये जमा किया था।  अनावेदक/विरूद्ध पार्टी का  तर्क है कि

                     (6)

 

 

 

आवेदक/परिवादी वाहन मरम्मत के संबंध में फर्जी बिल प्रस्तुत किया है। आवेदक/परिवादी के सहमति व स्वीकृति के आधार पर 17,700/-रूपये भुगतान किया है। आवेदक/परिवादी कोई भी राशि पाने का अधिकारी नहीं है।

 

 

15/      माननीय राष्ट्रीय आयोग एवं राज्य आयोगों ने विभिन्न न्यायदृष्टांतों में सर्वे रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुए सर्वे रिपोर्ट के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि का आदेश पारित किया है। इस प्रकरण में सर्वेयर वाय.के.अग्रवाल द्वारा क्षति का आकलन 25,184/-रूपये साल्वेज छोड़कर किया है, किन्तु सर्वेयर वाय.के.अग्रवाल ने अपने शपथ कथन में क्षति राशि का उल्लेख नहीं किया है, केवल साल्वेज 729/-रूपये कम कर पार्ट्स व लेबर चार्ज कुल देय राशि का आकलन किया जाना बताया है।

 

16/      अनावेदक/विरूद्ध पार्टी ने अपने जवाब व लिखित तर्क में साल्वेज राशि 729/-रूपये तथा 17,700/-रूपये आवेदक/परिवादी के बैंक खाता में जमा किया जाना बताया है। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी के जवाब व लिखित तर्क में भी सर्वेयर द्वारा आकलित क्षति राशि का उल्लेख नहीं है।  सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आकलित राशि 25,184/-रूपये में 729/-रूपये साल्वेज कम किये जाने पर 24,455/-रूपये होता है, जबकि अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा साल्वेज 729/-रूपये कम कर 17,700/-रूपये आवेदक/परिवादी के बैंक खाता में जमा किया गया है।

 

17/      आवेदक/परिवादी ने अपने लिखित तर्क में बताया है कि अनावेदक/विरूद्ध पार्टी की ओर से शर्मा आटोमोबाईल्स का इस्टीमेट दिनांक01.03.2013 राशि 32,320/-रूपये तथा मा अम्बे मोटर गैरेज का कोटेशन दिनांक 01.03.2013 राशि 37,250/-रूपये उसने अनावेदक/विरूद्ध पार्टी को नहीं दिया था। उक्त दस्तावेज फर्जी है।

 

18/      आवेदक/परिवादी की ओर से मा अम्बे मोटर गैरेज का बिल 34,500/-रूपये का प्रस्तुत किया है। बिल में वाहन क्र.सी.जी.13-सी-6438 का उल्लेख है, जबकि अनावेदक/विरूद्ध पार्टी की ओर से मा अम्बे मोटर गैरेज के कोटेशन में वाहन क्र.सी.जी.13-सी-6434 का उल्लेख है। आवेदक/परिवादी की ओर से मा अम्बे मोटर गैरेज को डेंटिंग, पेंटिंग, फिटिंग, लेबर चार्ज इत्यादि का बिल 34,500/-रूपये तथा वाहन के पार्टस शिव गंगा इंटरप्राईजेस से क्रय कर 20,340/-रूपये भुगतान किया है। जिसके संबंध में उक्त गैरेज के मालिकों का भी शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

 

19/      इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण अधिकार पत्र को आवेदक/परिवादी भरकर हस्ताक्षर किया है, किन्तु उक्त इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण अधिकार पत्र में 17,700/-रूपये आवेदक/परिवादी द्वारा भरा जाना प्रतीत नहीं होता, यदि आवेदक/परिवादी 17,700/-रूपये मरम्मत राशि से संतुष्ट होता तो उसके द्वारा शेष अंतर राशि 36,340/-रूपये प्राप्त करने हेतु दिनांक 19.06.2013 एवं 17.9.2014 को लिखित शिकायत नहीं करता। हम लोगों की राय में आवेदक/परिवादी वाहन मरम्मत राशि व पार्ट्स क्रय हेतु भुगतान की गई राशि अनावेदक/विरूद्ध पार्टी से पाने का अधिकारी है। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा 17,700/-रूपये आवेदक/परिवादी के खाता में भुगतान कर दिया गया है। शेष अंतर राशि 36,340/-(छत्तीस हजार तीन सौ चालीस रूपये) मय ब्याज, आर्थिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति तथा वाद व्यय आवेदक/परिवादी पाने का अधिकारी है। अतः अनावेदक/विरूद्ध पार्टी के विरूद्ध यह आदेश पारित किया जाता हैः-

                      (7)

 

 

 

    अ.  अनावेदक/विरूद्ध पार्टी,  आवेदक/परिवादी  को  36,340/-(छत्तीस     हजार तीन सौ चालीस रूपये) एक महीने के भीतर भुगतान करेगा तथा 36,340/-(छत्तीस हजार तीन सौ चालीस रूपये) पर  परिवाद प्रस्तुति दिनांक        05.11.2014 से भुगतान दिनांक  तक 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भुगतान करेगा।

 

    ब.   अनावेदक/विरूद्ध पार्टी,  आवेदक/परिवादी को आर्थिक एवं मानसिक     क्षतिपूर्ति 10,000/-(दस हजार रूपये) तथा 2,000/-(दो हजार रूपये)         वाद व्यय भी भुगतान करेगा।

 

(सनमान सिंह)                                                                                 (सुभाष पाण्डेय)                

 अध्यक्ष                                                                                                      सदस्य

  जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण                                           जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण

    फोरम रायगढ़ (छ0ग0)                                                            फोरम रायगढ़ (छ0ग0)

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SANMAN SINGH]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. SUBHAS PANDAY]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.