Uttar Pradesh

Barabanki

MA/11/2023

Nirmala Chaurasiya - Complainant(s)

Versus

The New India Assurance Co Ltd & Others - Opp.Party(s)

20 Jun 2023

ORDER

Before, The District Consumer Disputes Redressal Commission
Collectorate Compound
Barabanki
Uttar Pradesh
 
Miscellaneous Application No. MA/11/2023
( Date of Filing : 05 Jun 2023 )
In
Complaint Case No. CC/58/2018
 
1. Nirmala Chaurasiya
Barabanki
...........Appellant(s)
Versus
1. The New India Assurance Co Ltd & Others
Barabanki
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Sanjai Khare PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Meena Singh MEMBER
 HON'BLE MR. Dr. Shiv Kumar Tripathi MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 20 Jun 2023
Final Order / Judgement
चेक अवमुक्त हेतु पत्रावली मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत। विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 05.06.2023 देते हुये यह कहा है कि परिवाद संख्या 58/2018 निर्मला चैरसिया बनाम न्यू इंडिया इश्योरेन्स कं0 लि0 में जिला आयोग द्वारा दिनांक 25.07.2018 को यह निर्णय पारित करते हुये विपक्षी संख्या-01 दि न्यू इंडिया इश्योरेन्स कम्पनी को आदेशित किया है कि वह निर्णय की तिथि से पैतालिस दिन के अंदर परिवादिनी को किसान बीमा राशि रू0 5,00,000/-व इस धनराशि पर परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि 26.04.2018 से छः प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित तथा मानसिक, आर्थिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रूप में रू0 5,000/-अदा करने का निर्देश दिया गया है। यह भी आदेशित किया गया है कि अवधि समाप्त होने के उपरान्त समस्त धनराशि पर भविष्य के लिये नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। प्रश्नगत धनराशि का भुगतान करने के पूर्व परिवादिनी के पति श्री सहदेव से परिवादिनी के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ली जावें।
उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर बीमा कम्पनी द्वारा माननीय राज्य आयोग में अपील संख्या 1857/2018 योजित किया। माननीय राज्य आयोग द्वारा दिनांक 21.05.2023 को अपील में जिला आयोग के निर्णय एवं आदेश का परीक्षण करने के उपरान्त उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वय की सहमति से  जिला आयोग द्वारा पारित आदेश में मात्र अपेक्षित संशोधन अर्थात जो धनराशि अंकन रू0 5,00,000/-किसान बीमा राशि के अंतर्गत प्राप्त कराई जानी है, में ब्याज की देयता जो 06 प्रतिशत है उसे उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्व्य की सहमति से समाप्त किया जाता है साथ ही क्षतिपूर्ति या वाद व्यय के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि अंकन 5,000/-रू0 को भी विद्वान अधिवक्ता द्वय की सहमति से समाप्त किया जाता है।
प्रश्नगत प्रकरण में माननीय राज्य आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ता द्वय की सहमति से रू0 5,00,000/-का भुगतान परिवादिनी को करने का निर्देश दिया गया है। ब्याज तथा क्षतिपूर्ति की धनराशि को अधिवक्ता द्वय की सहमति से समाप्त कर दिया गया है। आदेशित धनराशि रू0 5,00,000/-को अवमुक्त किये जाने का ही परिवादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र दिया गया है। 
जिला आयोग के आदेश के दिनांक 25.07.2018 के क्रम परिवादिनी के पति सहदेव द्वारा श्रीमती निर्मला चैरसिया के पक्ष में धनराशि भुगतान करने में पूर्ण सहमति प्रदान करने का शपथपत्र दिया गया है।
प्रश्नगत प्रकरण में जिला आयोग के संयुक्त खातें में दिनांक 28.12.2018 को रू0 4,75,000/-जमा किया गया था। बैंक से इस जमा धनराशि पर दिनांक 28.12.2018 से 19.06.2023 तक ब्याज गणना कराने पर जमा धनराशि पर कुल ब्याज रू0 61,628/-बताया गया है। मूल जमा धनराशि रू0 4,75,000/-तथा ब्याज रू0 61,628/-को जोड़ते हुये कुल धनराशि रू0 5,36,628/-आंकलित की गई है जिसमे से रू0 5,00,000/-का ही भुगतान परिवादिनी निर्मला चैरसिया को किया जाना है। 
अतः परिवादिनी के प्रार्थना पत्र के क्रम में आदेशित धनराशि रू0 5,00,000/-का एकाउन्ट पेई चेक निर्मला चैरसिया के पक्ष में उनके अधिवक्ता के पहचान पर जारी किया जाय। प्रार्थना पत्र परिवादिनी इसी आशय का निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावें।
 
सदस्य                     सदस्य               अध्यक्ष
 
 
[HON'BLE MR. Sanjai Khare]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MRS. Meena Singh]
MEMBER
 
 
[HON'BLE MR. Dr. Shiv Kumar Tripathi]
MEMBER
 

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