राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील सं0-811/2007
(जिला उपभोक्ता आयोग, झॉसी द्वारा परिवाद सं0-191/2006 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 17-03-2007 के विरूद्ध)
1. शंकर लाल अग्रवाल पुत्र श्री जमना दास अग्रवाल निवासी मकान नं0 357-ए, सदर बाजार, झॉंसी।
...........अपीलार्थी/परिवादी।
बनाम
1. दी नेशनल इंश्योरेंस कं0लि0, मेन आफिस : 3-मिडिलटन स्ट्रीट, कोलकाता द्वारा ब्रान्च मैनेजर दी नेशनल इंश्योरेंस कं0लि0 98-सिविल लाइन्स, झॉसी।
2 रीजनल डिप्टी लेबर कमिश्नर, झॉंसी रीजन, झॉंसी।
............ प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण।
समक्ष:-
1. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. मा0 श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री आलोक सिन्हा विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी सं0-1 की ओर से उपस्थित: श्री ए0के0 राय विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी सं0-2 की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 18-06-2024.
मा0 श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत, जिला उपभोक्ता आयोग, झॉसी द्वारा परिवाद सं0-191/2006 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 17-03-2007 के विरूद्ध योजित की गई अपील पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। प्रत्यर्थी सं0-2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
बहस के दौरान् यह स्पष्ट हुआ कि विद्वान जिला आयोग द्वारा विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा अदा की गई धनराशि परिवादी द्वारा प्राप्त कर ली गई है। अपीलार्थी की ओर से अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि
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भुगतान की गई राशि पर ब्याज विपक्षी द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा एक लाख रूपये की बीमा राशि का चेक सं0-144674 दिनांक 19-02-2007 विद्वान जिला आयोग के समक्ष दिनांक 13-03-2007 को प्रस्तुत किया गया, जो परिवादी द्वारा प्राप्त कर लिया गया। इसके बाबजूद विद्वान जिला आयोग द्वारा दिनांक 05-07-2006 से अदायगी तक 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज उक्त राशि पर अदा करने का आदेश पारित किया गया है। अत: पीठ के अभिमत में विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित आदेश के बाद परिवादी के पक्ष में कोई अन्य राशि देय नहीं बनती है। यह अपील निरर्थक रूप से प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त होने योग्य है।
आदेश
वर्तमान अपील, निरस्त की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग, झॉसी द्वारा परिवाद सं0-191/2006 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 17-03-2007 की पुष्टि की जाती है।
अपील व्यय उभय पक्ष पर।
उभय पक्ष को इस निर्णय की प्रमाणित प्रति नियमानुसार उपलब्ध करायी जाय।
वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
दिनांक : 18-06-2024.
प्रमोद कुमार,
वैय0सहा0ग्रेड-1,
कोर्ट नं.-2.