Uttar Pradesh

StateCommission

A/1255/2024

Rajesh Dubey - Complainant(s)

Versus

The Manager Konde Products Pvt. Ltd. & Anothers - Opp.Party(s)

Satyarth Mishra

29 Aug 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/1255/2024
( Date of Filing : 27 Aug 2024 )
(Arisen out of Order Dated 22/11/2023 in Case No. Complaint Case No. CC/103/2020 of District Lucknow-I)
 
1. Rajesh Dubey
H NO 13 jagannathpuram colony tiwariganj chinhat lko 226018
...........Appellant(s)
Versus
1. The Manager Konde Products Pvt. Ltd. & Anothers
9th & 10th floor offc no 1004 brigade IRV narulhalli white filed banglore karnataka 560066
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 29 Aug 2024
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

(मौखिक)

अपील संख्‍या-1255/2024

राजेश दुबे, पुत्र श्री राम फेर दुबे

बनाम

दि मैनेजर कोंडे प्रोडक्‍ट्स प्रा0लि0 व दो अन्‍य

समक्ष:-

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री सत्‍यार्थ मिश्रा, 

                           विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

दिनांक: 29.08.2024

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री सत्‍यार्थ मिश्रा उपस्थित हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता को सुना।

     प्रस्‍तुत अपील इस न्‍यायालय के सम्‍मुख जिला उपभोक्‍ता  आयोग, प्रथम, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्‍या-103/2020 राजेश दुबे बनाम दि मैनेजर, कोंडे प्रोडक्‍ट्स एण्‍ड सर्विसेज में पारित आदेश दिनांक 22.11.2023 के विरूद्ध योजित की गयी है।

विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण परिवाद निरस्‍त किया गया।

मेरे विचार से प्रश्‍नगत आदेश दिनांक 22.11.2023 के द्वारा जिला उपभोक्‍ता आयोग ने उपरोक्‍त परिवाद पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण निरस्‍त किया है, अतएव न्‍याय हित में मैं इस मत का हूँ कि अपील स्‍वीकार करते हुए जिला उपभोक्‍ता   आयोग द्वारा पारित प्रश्‍नगत आदेश दिनांक 22.11.2023 अपास्‍त  किया जाए तथा प्रकरण को जिला उपभोक्‍ता आयोग को इस  आग्रह/निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाए कि जिला उपभोक्‍ता   आयोग उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर  पुनर्स्‍थापित  कर

 

 

 

 

 

-2-

तथा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, यथासंभव एक वर्ष में करना, सुनिश्चित करे।

आदेश

     प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता   आयोग, प्रथम, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्‍या-103/2020 राजेश दुबे बनाम दि मैनेजर, कोंडे प्रोडक्‍ट्स एण्‍ड सर्विसेज में पारित आदेश दिनांक 22.11.2023 अपास्‍त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्‍ता आयोग, प्रथम, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्‍ता आयोग, प्रथम, लखनऊ उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित कर तथा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए बिना परिवाद स्‍थगित करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, यथासंभव एक वर्ष में करना, सुनिश्चित करे।

आशुलिपि‍क से अपेक्षा की जाती है कि‍ वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

     (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

अध्‍यक्ष

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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