(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील सं0- 1162/2023
श्रीमती शान्ति गुप्ता पत्नी श्री शिव नन्दन गुप्ता।
बनाम
दि मैनेजर, गोल्डन हॉस्पिटल व एक अन्य।
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से : सुश्री मंजू शर्मा, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से : कोई नहीं।
दिनांक:- 07.11.2024
माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
परिवाद सं0- 604/2022 श्रीमती शांति गुप्ता बनाम दि मैनेजर गोल्डेन हास्पिटल व एक अन्य में जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दि0 22.05.2023 के विरुद्ध यह अपील उपरोक्त परिवाद की परिवादिनी श्रीमती शांति गुप्ता की ओर से धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत राज्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
आक्षेपित आदेश के द्वारा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग ने उपरोक्त परिवाद परिवादिनी की अनुपस्थिति में खारिज किया है।
हमारे द्वारा अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री मंजू शर्मा के तर्क को सुना गया। आक्षेपित आदेश तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
अपीलार्थी/परिवादिनी ने दि0 22.05.2023 को विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम, लखनऊ के समक्ष उपस्थित न होने का पर्याप्त कारण दर्शित किया है। अत: पीठ इस मत की है कि न्यायहित में अपील स्वीकार करते हुए विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाये और विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाये कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करें और तदोपरांत विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही करें।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दि0 22.05.2023 अपास्त किया जाता है तथा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करें और विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही करते हुये परिवाद का निस्तारण 06 माह के अन्दर सुनिश्चित करें।
उभयपक्ष दि0 30.12.2024 को विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष उपस्थित होंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
शेर सिंह, आशु0,
कोर्ट नं0- 1