Uttar Pradesh

StateCommission

A/1645/2024

Ankur Sharma - Complainant(s)

Versus

The Director, Awadh Hospital & Heart Centre & Anothers - Opp.Party(s)

Swati Tiwari & Nitesh Kumar Singh

08 Nov 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/1645/2024
( Date of Filing : 30 Oct 2024 )
(Arisen out of Order Dated 29/07/2024 in Case No. C/2013/604 of District Lucknow-I)
 
1. Ankur Sharma
P-86 nehru enclave gomti nagar lko
...........Appellant(s)
Versus
1. The Director, Awadh Hospital & Heart Centre & Anothers
awadh hospital chauraha singar nagar lko
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 HON'BLE MR. Vikas Saxena JUDICIAL MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 08 Nov 2024
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

(मौखिक)

अपील संख्‍या-1645/2024

अंकुर शर्मा, पुत्र श्री शिव शंकर शर्मा

बनाम

दि डायरेक्‍टर, अवध हास्पिटल एण्‍ड हार्ट सेन्‍टर व दो अन्‍य

समक्ष:-

1. माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।

2. माननीय श्री विकास सक्‍सेना, सदस्‍य।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : सुश्री स्‍वाती तिवारी, 

                           विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

दिनांक: 08.11.2024

माननीय श्री विकास सक्‍सेना, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता सुश्री स्‍वाती तिवारी उपस्थित हैं। अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्‍ता को सुना।

     प्रस्‍तुत अपील इस न्‍यायालय के सम्‍मुख जिला उपभोक्‍ता  आयोग, प्रथम, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्‍या-604/2013 अंकुर शर्मा बनाम अवध हास्पिटल व अन्‍य में पारित आदेश दिनांक 29.07.2024 के विरूद्ध योजित की गयी है।

विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा परिवादी की अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी में परिवाद खारिज किया गया।

हमारे विचार से प्रश्‍नगत आदेश दिनांक 29.07.2024 के द्वारा जिला उपभोक्‍ता आयोग ने उपरोक्‍त परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी में खारिज में किया है, अतएव न्‍याय हित में हम इस मत के हैं कि अपील स्‍वीकार करते हुए जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित प्रश्‍नगत आदेश दिनांक 29.07.2024 अपास्‍त किया जाए तथा प्रकरण को जिला उपभोक्‍ता आयोग को इस आग्रह/निर्देश  के  साथ  प्रतिप्रेषित  किया  जाए  कि  जिला

 

 

 

 

 

-2-

उपभोक्‍ता आयोग उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित कर तथा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, यथासंभव                एक वर्ष में करना, सुनिश्चित करे।  

आदेश

     प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता   आयोग, प्रथम, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्‍या-604/2013 अंकुर शर्मा बनाम अवध हास्पिटल व अन्‍य में पारित आदेश दिनांक 29.07.2024 अपास्‍त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्‍ता आयोग, प्रथम, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्‍ता आयोग, प्रथम, लखनऊ उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित कर तथा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए बिना परिवाद स्‍थगित करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, यथासंभव एक वर्ष में करना, सुनिश्चित करे।

आशुलिपि‍क से अपेक्षा की जाती है कि‍ वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

 

     (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)            (विकास सक्‍सेना)     

              अध्‍यक्ष                      सदस्‍य

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. Vikas Saxena]
JUDICIAL MEMBER
 

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