Bihar

Patna

CC/365/2015

Awadesh Tiwari, - Complainant(s)

Versus

The Branch Manager Sahara India Bihata Patna and Others, - Opp.Party(s)

Adv. Nesar Ahmad,

08 Feb 2018

ORDER

DISTRICT CONSUMER FORUM
PATNA, BIHAR
 
Complaint Case No. CC/365/2015
( Date of Filing : 03 Aug 2015 )
 
1. Awadesh Tiwari,
S/o- Shri Madan Tiwari, R/o- Tiwari Chak, PO- Sadisopur, Ps- Bihata, Distt- Patna, Bihar,
...........Complainant(s)
Versus
1. The Branch Manager Sahara India Bihata Patna and Others,
Near Railway Station Patna, Distt- Patna, Bihar
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE NISHA NATH OJHA PRESIDENT
 HON'BLE MRS. KARISHMA MANDAL MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 08 Feb 2018
Final Order / Judgement

8/2/18-वादी के अधिवक्‍ता उपस्थित। विपक्षी के अधिवक्‍ता कहते हैं कि वादी को उनका पुरा पैसा का भुगतान दिनांक 31.08.16 को ही कर दिया गया है। विपक्षी का यह भी कहना है कि राशि भुगतान होने के प्रमाण स्‍वरूप वादी के हस्‍ताक्षर से विपक्षी को संबोधित एक आवेदन दाखिल दिनांक 05.09.16 को ही दाखिल किया जा चुका है जिसपर वादी का हस्‍ताक्षर है, उससे स्‍पष्‍ट है कि वादी ने भुगतान प्राप्‍त कर लिया है।

वादी के अधिवक्‍ता का कहना है कि वादी से उनका संपर्क नहीं हो पाया है।

उभयपक्षों को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख से स्‍पष्‍ट है कि वादी की ओर से विपक्षी को संबोधित एक आवेदन फोरम में दाखिल किया गया है, जिसमें निम्‍त बातें कही गई है :-

‘’ आज दिनांक 31.08.16 को मेरा ब्‍याज के साथ पूरा भुगतान प्राप्‍त हो गया और मैं इस दिये गये ब्‍याज से पूरी तरह संतुष्‍ट हूँ इसी कारण मैं अपना यह केस वापस ले रहा रहूँ। हमलोगों के बीच सुलह समर्झौता हो गया है। अब हमारे और सहारा परिवार के बिहटा शाखा के मध्‍य कोई विवाद नहीं रह गया है’’

विपक्षी द्वारा आज दिया गया बयान और दिनांक 05.09.17 को दाखिल आवेदन में वर्णित तथ्‍य में काफी समानता है और विपक्षी का कथन सही प्रतीत होता है। साथ ही विपक्षी के अधिवक्‍ता का यह बयान की वादी को पुरा पैसा का भुगतान हो चुका है और वादी के अधिवक्‍ता का यह बयान कि उनको वादी से संपर्क करने की प्रयास के बावजुद भी सम्‍पर्क नहीं हो पाया है, दोनो पक्षों के बयान एवं इतने लम्‍बे समय तक वादी के अधिवक्‍ता का वादी से संपर्क नहीं हो पाना अपने आप में बहुत कुछ कहता है।  

उपरोक्‍त वर्णित परिस्थिति में दोनो पक्ष के उपस्थिति में प्रस्‍तुत वाद को निष्‍पादित किया जाता है।

 

 

   

          सदस्‍या                                                                                                                                                         अध्‍यक्ष

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE NISHA NATH OJHA]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. KARISHMA MANDAL]
MEMBER

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