Rajasthan

Barmer

CC/102/12

BABU LAL - Complainant(s)

Versus

THE BARMER SENTAL CO. BANK AND OTHERS - Opp.Party(s)

LAKHA RAM SAHU

29 Oct 2014

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, बाड़मेर (राजस्थान)
अध्यक्ष: श्री मिथिलेश कुमार शर्मा
सदस्या: श्रीमती ममता मंगल
सदस्य : श्री अशोक कुमार सिंधी
परिवाद संख्या 102/2012
परिवादी:
बाबूलाल पुत्र वगताराम जाति जाट
निवासी नेहरों का तला (नोखड़ा)
तहसील गुड़मालानी जिला बाड़मेर।
    
        बनाम
विप्रार्थीगण :
1.    शाखा प्रबंधक, दी बाड़मेर सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक शाखा नोखड़ा। (तर्क)
2.    श्रीमान् उप पंजीयक सिणधरी, जिला बाड़मेर।
3.    श्रीमान् कलक्टर (मुद्रांक) जोधपुर। (तर्क)

उपस्थित:-
1.    परिवादी की ओर से श्री लाखाराम साहू एडवोकेट।
2.    विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।  
 
ःःनिर्णय:ः     दिनांक: 29.10.2014  
1.    परिवादी ने यह परिवाद उप पंजीयक सिणधरी के विरूद्ध इन तथ्यों का पेश किया कि रजिस्ट्रेशन फीस दुबारा वसुल की गई है को उसे वापिस लौटाई जावे। उपभोक्ता अधिनियम की धारा 2(1)क के प्रावधानों के अनुसार 2;1द्ध;कद्धब्वदेनउमत. उमंदे ंदल चमतेवद ूीवय.
;पद्ध    इनले ंदल हववके वित ं बवदेपकमतंजपवद ूीपबी ींे इममद चंपक वत चतवउपेमक वत चंतजसल चंपक ंदक चंतजसल चतवउपेमकएवत नदकमत ंदल नेमत व िेनबी हववके वजीमत जींद जीम चमतेवद ूीव इनले ेनबी हववके वित

बवदेपकमतंजपवद चंपक वत चतवउपेमक वत चंतजसल चंपक वत चंतजसल चतवउपेमकएवत नदकमत ंदल ेलेजमउ व िकममिततमक चंलउमदज ूीमद ेनबी नेम पे उंकम ूपजी जीम ंचचतवअंस व िेनबी चमतेवदएइनज कवमे दवज पदबसनकम ं चमतेवद ूीव वइजंपदे ेनबी हववके वित तमेंसम वत वित ंदल बवउउमतबपंस चनतचवेमयवत
;पपद्ध    1ख्ीपतमे वत ंअंपसे व,ि ंदल ेमतअपबमे वित बवदेपकमतंजपवद ूीपबी ींे इममद चंपक वत चतवउपेमक वत चंतजसल चंपक ंदक चंतजसल चतवउपेमकएवत नदकमत ंदल ेलेजमउ व िकममिततमक चंलउमदज ंदक पदबसनकमे ंदल इमदमपिबपंतल व िेनबी ेमतअपबमे वजीमत जींद जीम चमतेवद ूीव 2ख्ीपतमे वत ंअंपसे व,ि जीम ेमतअपबमे वित बवदेपकमतंजपवद चंपक वत चतवउपेमकएवत नदकमत ंदल ेलेजमउ व िकममिततमक चंलउमदजएूीमद ेनबी ेमतअपबमे ंतम ंअंपसमक व िूपजी जीम ंचचतवअंस व िजीम पितेज उमदजपवदमक चमतेवद 3ख्इनज कवमे दवज पदबसनकम ं चमतेवद ूीव ंूंपसे व िेनबी ेमतअपबमे वित ंदल बवउउमतबपंस चनतचवेमण्
2.    उपरोक्त प्रावधान के अनुसार परिवादी उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है वह उक्त राशि वसुलने के लिए सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।
ःः आदेष:ः
अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर परिवाद खारिज किया जाता है।
खर्चा पक्षकारान अपना- अपना वहन करे।
               
(श्रीमति ममता मंगल)        (श्री अशोककुमार सिंधी)    (श्री मिथिलेशकुमार शर्मा)
        सदस्या                              सदस्य                      अध्यक्ष

निर्णय व आदेश आज दिनांक 29.10.2014 को खुले मंच पर लिखवाया जाकर सुनाया गया।  


(श्रीमति ममता मंगल)        (श्री अशोककुमार सिंधी)    (श्री मिथिलेशकुमार शर्मा)
   सदस्या                                        सदस्य                अध्यक्ष

 

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