राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या- 2891/ 2000 (मौखिक)
(जिला उपभोक्ता फोरम, मुरादाबाद द्वारा परिवाद संख्या-22/1999 में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 31-10-2000 के विरूद्ध)
सुरेश शिक्षालय मछरिया, जिला- मुरादाबाद।
अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
1-दि एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनीज लि0, सीमेंट मार्केटिंग डिवीजन, सीमेंट हाऊस 121, महिर्ष कर्वे रोड़ मुम्बई द्वारा चेयरमैन।
2- मेसर्स गुप्ता सीमेंट एण्ड खाद स्टोर, जाहिद नगर, करूला संभल रोड़, मुरादाबाद।
....प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
1. माननीय श्री राम चरन चौधरी, पीठा0 सदस्य।
2. माननीय श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री अरूण टण्डन, विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक: 07-05-2015
माननीय श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य, द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी ने यह अपील जिला उपभोक्ता फोरम मुरादाबाद द्वारा परिवाद संख्या-22/1999 में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 31-10-2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा अपने आदेश में यह कहा गया है कि:- शिकायतकर्ता की शिकायत रूपये 500-00 विशेष हर्जे के साथ खारिज की जाती है। शिकायतकर्ता एक माह के अन्दर हर्जा विपक्षी को अदा करें।
संक्षेप में केस के तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी ने विपक्षी सं0-2 से 92 कट्टे सीमेंट ए.सी.सी. ब्राण्ड के दिनांक07-08-1998 को खरीदें गये थे, जिसमें उसने 1993 व 1992 का बिल जारी किया था, लेकिन उक्त सीमेंट का छत एवं लिंटर डाला गया व खुलने के दो घंटे बाद लिंटर बैठ गया, जिससे कि उसे रूपया 76,920-00 रूपये का नुकसान हुआ। अत: उसने
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रूपये 76,920-00 रूपये नुकसान एवं रूपये 50,000-00 क्षतिपूर्ति कुल रूपये 1,51,920-00 रूपये क्षतिपूर्ति मांगी है।
विपक्षी सं0-2 ने प्रतिवाद पत्र दाखिल किया गया। उसका कहना है कि उसने उसे अच्छा सीमेंट दिया था और उनका कहना है कि रूपये 8120-00 रूपये शिकायतकर्ता के जिम्मे सीमेंट का दाम बकाया था, उसे तकाजा किया गया, न देने के लिए झूठी शिकायत दाखिल की है। उनका कहना है कि इस मामले में सिविल जज जूनियर डिवीजन मुरादाबाद के यहॉ शिकायतकर्ता के विरूद्ध मूल वाद सं0-58/1999 मेसर्स गुप्ता बनाम सुरेश शिक्षालय वसूली हेतु दाखिल किया गया है। उनका यह भी कहना है, चूंकि पतली सरैया शिकायतकर्ता ने डाली होगी, इसलिए लिंटर बैठ गया होगा। उनका कहना है कि सीमेंट की गुणवत्ता के सम्बन्ध मे कोई परीक्षण रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। शिकायतकर्ता की शिकायत निरस्त होने योग्य है।
विपक्षी सं0-1 द्वारा भी प्रतिवाद पत्र में यहीं बात कहीं गई है।
पीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण टण्डन उपस्थित है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय/आदेश दिनांकित 31-10-2000 का अवलोकन किया गया।
केस के तथ्यों परिस्थितियों में हम यह पाते है कि जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह विधि सम्मत् है, उसमें हस्तक्षेप किये जाने की कोई गुंजाइश नहीं है और अपीलकर्ता की अपील खारिज होने योग्य है।
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आदेश
अपीलकर्ता की अपील खारिज की जाती है तथा जिला उपभोक्ता फोरम मुरादाबाद द्वारा परिवाद संख्या-22/1999 में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 31-10-2000 की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वयं वहन करें।
(राम चरन चौधरी) (राजकमल गुप्ता)
पीठासीन सदस्य सदस्य
आर.सी. वर्मा, आशु. कोर्ट नं0-5