(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1495/2010
Chief Post Master General & other Versus Teg Baghadur Singh
दिनांक : 12.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-14/2010, तेगबहादुर सिंह बनाम चीफ पोस्ट मास्टर व अन्य में विद्वान जिला आयोग, सन्त रविदास नगर भदोही द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 05.05.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थीगण के विद्धान अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण पाठक को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
निर्णय/आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी द्वारा परिवादी के कथनों को तथा कथनों के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं किया गया है। अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता को यह तथ्य स्वीकार है कि परिवादी द्वारा बीमा पॉलिसी प्राप्त की गयी थी, जिसके लिए 65,000/-रू0 देने के लिए तत्पर थे, परंतु परिवादी द्वारा अंकन 65,000/-रू0 की राशि स्वीकार नहीं की गयी। चूंकि परिवाद पत्र में वर्णित तथ्यों का कोई खण्डन नहीं किया गया। परिवादी द्वारा जमा राशि का भी कोई खण्डन नहीं किया गया, इसलिए जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश को परिवर्तित करने का कोई आधार नही है, सिवाय इसके कि ब्याज दर 12 प्रतिशत के स्थान पर 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अदा किया जाए।
आदेश
प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश में ब्याज की देयता 12 प्रतिशत के स्थान पर 07 प्रतिशत की दर से देय होगी। शेष निर्णय/आदेश पुष्ट किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2