Uttar Pradesh

StateCommission

A/2009/931

Surendra S James - Complainant(s)

Versus

Tayalco Automobiles - Opp.Party(s)

Alok Sinha

20 Mar 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2009/931
( Date of Filing : 05 Jun 2009 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Surendra S James
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Tayalco Automobiles
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 20 Mar 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-931/2009

Surendra S. James S/O Shri james

Versus

M/S Tayalco Authomobiles & others

समक्ष:-                                                            

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

उपस्थिति:-

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री आलोक सिन्‍हा, विद्धान अधिवक्‍ता 

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं

दिनांक :20.03.2024 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.        परिवाद संख्‍या-283/2008, सुरेन्‍द्र एस जेम्‍स बनाम मैसर्स टायलको आटो मोबाइल्‍स व अन्‍य में विद्वान जिला आयोग, झांसी द्वारा पारित प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश दिनांक 06.05.2009 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता के तर्क को सुना गया। प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। 

2.        जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा परिवाद इस आधार पर खारिज कर दिया है कि मोटर साईकिल विक्रेता द्वारा कभी भी 65-95 किमी प्रति ली0 चलने का कोई आश्‍वासन नही दिया गया।

3.         परिवादी का यह कथन है कि उसके द्वारा एक मोटर साईकिल दिनांक 27.09.2007 को 39,090/-रू0 में विपक्षी सं0 1 से क्रय की गयी थी। विपक्षी ने एक लीटर पेट्रोल में 95‍ किमी चलने का प्रचार किया था। जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा यह निष्‍कर्ष दिया गया कि कभी भी एक लीटर में 65-95 किमी चलने का कोई गारण्‍टी विपक्षी द्वारा नहीं दी गयी। परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह स्‍वीकार किया है कि मोटर साईकिल 45 किमी एक लीटर में चल रही है और 45 किमी से ज्‍यादा का माइलेज नहीं दिया गया है, जिस विज्ञापन की ओर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता द्वारा इस पीठ का ध्‍यान आकृष्‍ट किया गया है वह दस्‍तावेज सं0 26 पर उपलब्‍ध है। यथार्थ में यह दस्‍तावेज विज्ञापन की श्रेणी में नहीं आता। यह दस्‍तावेज आटो मोबाइल एवं बाइक स्‍कूटर्स नामक मैगजीन में छापा गया है, इसलिए इस‍ लेख को कम्‍पनी की ओर से दी गयी गारण्‍टी नहीं माना जा सकता, फिर यह भी कि इस लेख में भी मोटर साइकिल चलने के रास्‍ते, सड़क की गुणवत्‍ता, सड़क का खुलापन एवं भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र आदि के संबंध में अलग-अलग व्‍यवस्‍था की गयी है। अत: यह नहीं माना जा सकता कि कम्‍पनी द्वारा मोटर साइकिल का विक्रय करते समय 65-95 किमी प्रति घण्‍टे एवरेज देने का कोई वायदा परिवादी के साथ किया गया, इसलिए जिला उपभोक्‍ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश विधिसम्‍मत है।

आदेश

           अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्‍ता मंच द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की पुष्टि की जाती है।

          उभय पक्ष अपना-अपना व्‍यय भार स्‍वंय वहन करेंगे।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित संबंधित जिला उपभोक्‍ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।

 आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

         

(सुधा उपाध्‍याय)(सुशील कुमार)

सदस्‍य सदस्‍य

 

      संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3

  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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