Uttar Pradesh

Muradabad-II

cc/57/2010

Shri Sachin Kumar - Complainant(s)

Versus

TATA A.I.G General Insurance Company - Opp.Party(s)

25 May 2016

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum -II
Moradabad
 
Complaint Case No. cc/57/2010
 
1. Shri Sachin Kumar
Village Ahmadpur Nigu Nagla Thana & Tehsil Kanth Moradabad
...........Complainant(s)
Versus
1. TATA A.I.G General Insurance Company
Chief Veterinary Officer Vikas Bhawan Moradabad
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

द्वारा- श्री पवन कुमार जैन - अध्‍यक्ष

  1.   इस परिवाद के माध्‍यम से परिवादी ने यह उपशम मांगा है कि  विपक्षीगण से उसे क्‍लेम राशि अंकन 25,000/- रूपया 12  प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सि‍हत दिलाई जाऐ। क्षतिपूर्ति के रूप में 20,000/- रूपया और  परिवाद व्‍यय की मद में 10,000/- रूपया परिवादी ने अतिरिक्‍त मांगे हैं।
  2.   संक्षेप में परिवाद कथन इस प्रकार हैं कि राष्‍ट्रीय पशु धन बीमा योजना के अन्‍तर्गत दिनांक 31/3/2008 को परिवादी ने अपनी भैंस का  25,000/- रूपया का बीमा विपक्षी सं0-2 के माध्‍यम से विपक्षी सं0-1 से  कराया था। बीमा पालिसी संख्‍या-0700004168 थी तथा भैंस के कान पर  टैग नम्‍बर- बी 22611 लगाया गया था। बीमारी की वजह से दिनांक  14/10/2008 को भैंस की मृत्‍यु हो गई जिसकी सूचना परिवादी ने विपक्षी  सं0-1 के प्रतिनिधि श्री जे0के0 रघुवंशी जिला को-आर्डिनेटर /सर्वेयर को  दी। उन्‍होंने उसी दिन अपरान्‍ह 3.30 बजे भैंस का पंचनामा भरकर पोस्‍ट मार्टम किया। परिवादी ने दिनांक 25/10/2008 को क्‍लेम हेतु आवेदन किया। बार-बार अनुरोध के बावजूद विपक्षीगण ने परिवादी को क्‍लेम राशि का भुगतान नहीं किया और वे टालमटोल कर रहे हैं। परिवादी ने यह  कहते हुऐ कि परिवादी का क्‍लेम लम्बित रख कर और क्‍लेम राशि का  भुगतान न कर विपक्षीगण ने सेवा में कमी की है, परिवाद में अनुरोधित  अनुतोष विपक्षीगण से दिलाऐ जाने की प्रार्थना की।
  3.   परिवाद के साथ परिवादी ने चिकित्‍सीय पर्चे, भैंस के बीमा प्रपोजल फार्म, क्‍लेम फार्म तथा परिवादी के राशन कार्ड की फोटो प्रतियों को दाखिल किया गया, यह प्रपत्र पत्रावली के कागज सं0-3/2 लगायत 3/8 हैं।
  4.   विपक्षी सं0-2 ने अपने शपथ पत्र से समर्थित प्रतिवाद पत्र कागज सं0-8/1 दाखिल किया जिसमें उसने परिवादी की भैंस का बीमा विपक्षी सं0-1 द्वारा किया जाना और भैंस का दिनांक 14/10/2008 को इलाज किया जाना स्‍वीकार करते हुऐ भैंस की मृत्‍यु होने पर भैंस का पोस्‍ट मार्टम  किया जाना भी कहा। विपक्षी सं0-2 ने अग्रेत्‍तर कहा कि उसने परिवादी की भैंस का इलाज करके और उसका पोस्‍ट मार्टम करके कोई वैधानिक त्रुटि अथवा लापरवाही नहीं की। विपक्षी सं0-2 ने सेवा देने में भी कमी नहीं की, उसने अपने विरूद्ध परिवाद को खारिज किऐ जाने की प्रार्थना की।
  5.   विपक्षी सं0-1 की ओर से प्रतिवाद पत्र कागज सं0-15/1 लगायत  15/3 दाखिल किया गया जिसमें परिवादी की भैंस का 25,000/-रूपया में  बीमा किऐ जाने और भैंस के कान में टैग सं0-22611 लगाया जाना तो  स्‍वीकार किया गया किन्‍तु शेष परिवाद कथनों से इन्‍कार किया गया। विपक्षी सं0-1 के अनुसार भैंस की मृत्‍यु के सम्‍बन्‍ध में परिवादी ने विपक्षी सं0-1 को कोई सूचना समय से नहीं दी। परिवाद के पैरा सं0-2 में  उल्लिखित जे0के0 रघुवंशी उत्‍तरदाता विपक्षी के सर्वेयर अथवा डाक्‍टर नहीं है। पशु निरीक्षण का कोई अधिकार उत्‍तरदाता विपक्षी ने उन्‍हें नहीं दिया  है। परिवादी ने कभी भी उत्‍तरदाता से क्‍लेम की मांग नहीं की। परिवादी के दावे का निस्‍तारण उत्‍तरदाता विपक्षी ने दिनांक 10/2/2009 को कर  दिया था और उसकी सूचना परिवादी को भेज दी गई थी, तत्‍सम्‍बन्‍धी  परिवादी के कथन असत्‍य हैं। परिवादी का दावा उत्‍तरदाता विपक्षी ने अस्‍वीकृत कर दिया था अत: क्‍लेम राशि दिऐ जाने का कोई प्रश्‍न नहीं है।  विपक्षी सं0-1 की ओर से अग्रेत्‍तर कथन किया गया कि परिवाद में अनावश्‍यक पक्षकार बनाऐ जाने का दोष है। जिस कार्यालय द्वारा पालिसी जारी की गई उसे पक्षकार नहीं बनाऐ जाने का भी परिवाद में दोष है।  परिवादी ने मृत भैंस का कान सहित टैग आज तक भी उत्‍तरदाता विपक्षी को उपलब्‍ध नहीं कराया है। परिवादी ने बीमा पालिसी की शर्तों का उल्‍लंघन किया है। उक्‍त कथनों के आधार पर परिवाद को सव्‍यय खारिज किऐ जाने  की प्रार्थना की गई।
  6.   परिवादी ने अपना साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-17/1 लगायत 17/3  दाखिल किया।
  7.   विपक्षी सं0-1 की ओर से बीमा कम्‍पनी के प्रबन्‍धक श्री अजहर वसी का साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-20/1 लगायत 20/4 दाखिल हुआ जिसके साथ उन्‍होंने बीमा प्रपोजल फार्म, बीमा पालिसी की शर्ते, परिवादी द्वारा दिऐ गऐ क्‍लेम फार्म तथा विपक्षी सं0-1 की ओर से परिवादी को भेजे गऐ  रिप्‍यूडिऐशन लेटर दिनांक 10/2/2009 की नकलों को बतौर संलग्‍नक  दाखिल किया गया है, यह प्रपत्र पत्रावली के कागज सं0-20/5 लगायत 20/11 हैं।   
  8.   परिवादी ने प्रत्‍युत्‍तर में रिज्‍वाइंडर शपथ पत्र कागज सं0-24 दाखिल किया।
  9.   किसी भी पक्ष ने लिखित बहस दाखिल नहीं की।
  10.   हमने विपक्षी सं0-1 के विद्वान अधिवक्‍ता के तर्कों को सुना और  पत्रावली का अवलोकन किया। परिवादी तथा विपक्षी सं0-2 की ओर से  बहस हेतु कोई उपस्थित नहीं हुऐ।
  11.   पक्षकारों के मध्‍य इस बिन्‍दु पर कोई विवाद नहीं है कि परिवादी की भैंस विपक्षी सं0-1 से बीमित थी और भैंस की बीमा राशि 25000/- रूपया थी। इस बिन्‍दु पर भी विपक्षी सं0-1 को कोई विवाद नहीं है कि  बीमित भैंस के कान पर टैग सं0-22611 लगाया गया था।
  12.   परिवादी की ओर से बहस हेतु कोई उपस्थित नहीं हुऐ थे। परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी की भैंस  की मृत्‍यु दिनांक 14/10/2008 को हुई थी जिसकी सूचना उसने उसी दिन  विपक्षी के को-आर्डिनेटर /सर्वेयर श्री जे0के0 रघुवंशी को दे दी थी उसी दिन उन्‍होंने भैंस का पंचनामा भरकर पोस्‍ट मार्टम किया। दिनांक 25/10/2008 को परिवादी ने विपक्षी सं0-1 के समक्ष क्‍लेम हेतु आवेदन किया जिसका बार-बार अनुरोध के बावजूद विपक्षी सं0-1 ने निस्‍तारण नहीं किया।
  13.   विपक्षी सं0-1 के विद्वान अधिवक्‍ता का कथन है कि परिवादी ने भैंस की कथित मृत्‍यु की सूचना समय से विपक्षी सं0-1 को नहीं दी  जिसकी वजह से विपक्षी सं0-1 को भैंस का निरीक्षण और जॉंच करने का अवसर नहीं मिला। विपक्षी सं0-1 के विद्वान अधिवक्‍ता का यह भी कथन  हैं कि परिवादी ने मृत भैंस का टैग सहित कान विपक्षी सं0-1 को उपलब्‍ध  नहीं कराया जिसकी वजह से यह नहीं माना जा सकता कि परिवाद में उल्लिखित परिवादी की भैंस की मृत्‍यु हुई थी। उन्‍होंने पत्रावली में  अवस्थित कागज सं0-20/6 लगायत 20/7 पर उल्लिखित में बीमा पालिसी की शर्त सं0-9 व शर्त सं0-11 की ओर भी हमारा ध्‍यान आकर्षित किया और कहा कि परिवादी ने बीमा पालिसी की शर्तों का उल्‍लंघन किया है  और शर्तों के उल्‍लंघन के कारण दिनांक 10 फरवरी, 2009 के पत्र द्वारा परिवादी का क्‍लेम विपक्षी सं0-1 द्वारा अस्‍वीकृत कर परिवादी को सूचित किया जा चुका है उन्‍होंने परिवाद को सव्‍यय खारिज किऐ जाने की प्रार्थना की।
  14.   परिवादी के रिज्‍वाइंडर शपथ पत्र में यह उल्‍लेख है कि उसे विपक्षी सं0-1 की ओर से क्‍लेम अस्‍वीकृत किऐ जाने की सूचना प्राप्‍त  नहीं हुई किन्‍तु क्‍लेम अस्‍वीकृत होने की सूचना परिवादी को रिप्‍यूडिऐशन लेटर दिनांक 10/2/2009 द्वारा प्राप्‍त हुई थी अथवा नहीं यह प्रश्‍न अब  महत्‍वूपर्ण नहीं रहा क्‍योंकि विपक्षी सं0-1 ने दिनांक 18/2/2012 को  दाखिल अपने प्रतिवाद पत्र में इस तथ्‍य का स्‍पष्‍ट उल्‍लेख कर दिया है  कि दिनांक 10/2/2009 को परिवादी का क्‍लेम विपक्षी सं0-1 द्वारा अस्‍वीकृत किया जा चुका है। कहने का आशय है कि परिवादी को क्‍लेम अस्‍वीकृति की सूचना अब मिल चुकी है।
  15.   अब देखना यह है कि क्‍या विपक्षी सं0-1 ने परिवादी का क्‍लेम  अस्‍वीकृत करके त्रुटि की है ?
  16.   बीमा पालिसी की शर्ते पत्रावली में अवस्थित कागज सं0-20/6 लगायत 20/7 पर दृष्‍टव्‍य हैं।  बीमा  पालिसी  की  शर्त  संख्‍या-9 व शर्त संख्‍या-11 निम्‍नवत् है :-

शर्त संख्‍या-9

     ‘’ On the death of any animal hereby insured the insured shall give immediate notice thereof to the company and shall give the company an opportunity of inspecting thecarcass until at least the expiration of 24- hours after such notice shall have been given to the company. The Insured shall also within 7 days furnish to the company such information and satisfactory proof of death, identity and value of the animal as the company may require……..within 7 days. ‘’

शर्त संख्‍या-11

      ‘’ Notwithstanding anything to the contrary contained herein, it is hereby understood and agreed that in the event of death of the animal/s covered under the policy, claim/s shall not be entertained unless the intact Ear tag/s with ear piece is surrendered to the company. In the event of loss of Ear tag/s it is the resposibility of the Insured to give immediate notice to the company and get the animal/s re-tagged. ’’

17-बीमा पालिसी की उपरोक्‍त शर्तों के अनुसार बीमा धारक को बीमित पशु की मृत्‍यु की तत्‍काल सूचना बीमा कम्‍पनी को देना आवश्‍यक है ताकि बीमा कम्‍पनी मृत पशु का निरीक्षण एवं जॉंच करा सके। बीमा धारक के लिए यह भी आवश्‍यक है कि मृत पशु का टैग सहित कान बीमा कम्‍पनी  को उपलब्‍ध कराऐ अन्‍यथा मृत पशु का बीमा दावा बीमा कम्‍पनी स्‍वीकार नहीं करेगी।

18- परिवादी की ओर से किसी भी स्‍टेज पर यह कथन नहीं किया गया  है कि उसने भैंस मरने की तत्‍काल सूचना विपक्षी सं0-1 को दी थी। इसके विपरीत उसने किसी जे0के0 रघुवंशी को भैंस के मरने की सूचना दिया जाना कहा है। विपक्षी सं0-1 की ओर से अपने साक्ष्‍य शपथ पत्र के पैरा सं0-13 में परिवादी के इस कथन से स्‍पष्‍ट इन्‍कार किया गया है कि  जे0के0 रघुवंशी विपक्षी सं0-1 के सर्वेयर थे अथवा पशु निरीक्षण के लिए वे अधिकृत थे।  परिवादी की भैंस का पोस्‍ट मार्टम श्री रघुवंशी द्वारा किऐ जाने से भी विपक्षी सं0-1 ने इन्‍कार किया है। परिवादी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्‍य भी प्रस्‍तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि श्री जे0के0 रघुवंशी विपक्षी सं0-1 के अधिकृत प्रतिनिधि अथवा उसके अधिकृत सर्वेयर थे ऐसी दशा में परिवादी द्वारा यदि श्री जे0के0 रघुवंशी को भैंस के मरने की सूचना दी भी गई थी जैसा कि परिवादी की ओर से कथन किया गया है तो उससे परिवादी को कोई लाभ नहीं मिलता।​ बीमा पालिसी की शर्तों के अनुसार भैंस के मरने की तत्‍काल सूचना बीमा कम्‍पनी को दी जानी चाहिए थी किन्‍तु परिवादी की ओर से बीमा कम्‍पनी को तत्‍काल सूचना नहीं दी गई। परिवादी की ओर से दाखिल क्‍लेम फार्म कागज सं0-3/5 लगायत 3/6 के अवलोकन से प्रकट है कि यह क्‍लेम  फार्म परिवादी द्वारा विपक्षी सं0-1 को दिनांक 25/10/2008 अर्थात् भैंस की कथित मृत्‍यु के 11 दिन बाद प्राप्‍त कराया गया था। परिवादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने मृत भैंस का कान सहित टैग बीमा कम्‍पनी को उपलब्‍ध करा दिया था। प्रकट है कि परिवादी की ओर से बीमा पालिसी की शर्तों जिनका उल्‍लेख हमने ऊपर किया है, का उल्‍लंघन किया है।

19-  विपक्षी सं0-1 द्वारा परिवादी का क्‍लेम अस्‍वीकृत कर न तो सेवा  में कमी की गई और न ही क्‍लेम अस्‍वीकृत किया जाना त्रुटिपूर्ण है।

20-  उपरोक्‍त विवेचना के आधार पर हम इस निष्‍कर्ष पर पहुँचे हैं कि  परिवाद खारिज होने योग्‍य है।

   परिवाद खारिज किया जाता है।

 

 

    (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)    (सुश्री अजरा खान)    (पवन कुमार जैन)

      सामान्‍य सदस्‍य            सदस्‍य             अध्‍यक्ष

  •      0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

      25.05.2016          25.05.2016         25.05.2016

  हमारे द्वारा यह निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 25.05.2016 को खुले फोरम में हस्‍ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

 

   (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)  (सुश्री अजरा खान)   (पवन कुमार जैन)

      सामान्‍य सदस्‍य          सदस्‍य           अध्‍यक्ष

    जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

       25.05.2016        25.05.2016       25.05.2016

 

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