Rajasthan

Jaipur-I

413/2012

SATISH KUMAR - Complainant(s)

Versus

TATA TELE SERVICES - Opp.Party(s)

SAKIL KHAN

19 Jun 2014

ORDER

Heading1
Heading2
 
Execution Application No. 413/2012
In
413
 
1. SATISH KUMAR
16, JAITPURI COLONY, MAHESH NAGAR, JAIPUR
...........Appellant(s)
Versus
1. TATA TELE SERVICES
THE GUMAN -1 AMRAPALI CIRCLE VAISHLI NAGAR
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE R.K.Mathur PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Seema sharma MEMBER
 HON'BLE MR. O.P. Rajoriya MEMBER
 
For the Appellant:SAKIL KHAN , Advocate
For the Respondent: RAJEEV MITTAL, Advocate
ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर प्रथम, जयपुर

समक्ष:    श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल - अध्यक्ष
          श्रीमती सीमा शर्मा - सदस्य
          श्री ओमप्रकाश राजौरिया - सदस्य

परिवाद सॅंख्या: 413/2012
सतीश कुमार पुत्र श्री निरंजन लाल, उम्र 29 वर्ष, जाति माली, निवासी 16, जैतपुरी काॅलोनी, महेश नगर, जयपुर Û

                                              परिवादी
               ं     बनाम

1.    टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड, पता- द गुमान - 1, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर । जरिए मैनेजर/प्रभारी अधिकारी/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Û
2.    टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड, पता-जीवन भारती, टाॅवर 1,10 वीं मंजिल, 124, कन्नाट सर्कस, नई दिल्ली 110001, जरिए प्रबंधक निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ निदेशक/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Û
              विपक्षी
अधिवक्तागण :-
श्री शकील खान - परिवादी
श्री राजीव मित्तल - विपक्षीगण

                             परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक: 02.04.12

                       आदेश     दिनांक: 07.01.2015

परिवादी सतीश कुमार ने विपक्षीगण टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक व मैनेजर/प्रभारी अधिकारी के विरूद्ध यह परिवाद धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पेश किया है । 
परिवादी द्वारा पेश किए गए परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि  विपक्षी सॅंख्या 2 एक मोबाईल सेवा प्रदाता कम्पनी है जोे टाटा डोकोमो मोबाईल के नाम से मोबाईल कनेक्शन देने का कार्य करती है तथा विपक्षी सॅंख्या 1 उसका रीजनल/जोनल आॅफिस है ।
परिवादी ने विपक्षीगण से एक प्री-पेड मोबाईल कनेक्शन लिया हुआ है जिसका नंबर 8233198437 है । परिवादी के अनुसार दिनांक 23.01.2012 को उसने अपना उपरोक्त मोबाईल रिचार्ज करवाने के लिए 30/- रूपए का एक रिचार्ज वाउचर सॅंख्या 131111151000030399 खरीद किया और मोबाईल रिचार्ज करवाया । रिचार्ज करवाने के बाद परिवादी ने अपने मोबाईल में प्री-पेड बेलेंस की जानकारी प्राप्त की तो पाया कि विपक्षीगण ने परिवादी को रिचार्ज वाउचर पर केवल 24/- रूपए की ही काॅलिंग वेल्यू प्रदान की है जबकि नियमानुसार उसे 25.20 रूपए की काॅलिंग वेल्यू प्रदान की जानी चाहिए थी । परिवादी के अनुसार रिचार्ज वाउचर को ध्यान से देखा तो उस पर काॅलिंग वेल्यू 24/- रूपए, प्रोसेसिंग फीस के 3.19 रूपए, सर्विस टैक्स के 2.80 रूपए अंकित किए हुए थे जबकि दूरसंचार सेवा को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च संस्था ट्राई (टेलीकोम रेग्यूलेट्री आॅथोरिटी आॅफ इण्डिया) के अन्तर्गत कोई भी मोबाईल सेवा प्रदाता कम्पनी उपभोक्ता से रिचार्ज वाउचर पर दो रूपए से अधिक प्रोसेसिंग फीस/प्रशासनिक शुल्क वसूल नहीं कर सकती है । इस प्रकार विपक्षीगण ने परिवादी से 1.19 रूपए प्रोसेसिंग फीस/प्रशासनिक शुल्क के रूप में अधिक वसूल किए हैं । परिवादी ने विपक्षीगण के कस्टमर केयर सेंटर पर सम्पर्क किया तो कस्टमर केयर सेंटर के अधिकारी/कर्मचारी ने ट्राई के निर्देश मानने से इंकार कर दिया और परिवादी से प्रोसेसिंग/प्रशासनिक शुल्क के रूप में अधिक ली गई राशि 1.19 रूपए प्री-पेड बैलेंस में जोड़ने से इंकार कर दिया। विपक्षीागण निर्धारित प्रोसेसिंग/प्रशासनिक शुल्क से अधिक राशि वसूल कर उपभोक्ता को नुकसान पहुॅंचा रहे हैं तथा इस प्रकार वह अधिक शुल्क वसूल कर प्रतिदिन लाखों रूपए की अनुचित राशि कमा रहे हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । इस प्रकार विपक्षीगण का यह कृत्य सेवादोष एवं अनुचित व्यापार की श्रेणी में आता है इसलिए परिवादी को विपक्षीगण से अधिक वसूल की गई राशि 1.19 रूपए व शारीरिक, मानसिक वेदना के लिए तथा हर्जाने के लिए 75000/- रूपए तथा परिवाद व्यय व अधिवक्ता फीस के 5500/- रूपए दिलवाए जाने का निवेदन किया है ।
विपक्षीगण की ओर से अपने जवाब में प्रारम्भिक आपत्ति यह उठाई गई है कि परिवादी का यह परिवाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है क्योंकि इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट की धारा 7 बी के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय व विभिन्न राज्य आयोगों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर परिवादी का परिवाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की परिधि के अन्तर्गत नहीं आने से खारिज किए जाने योग्य है ।
विपक्षीगण की ओर से अपने जवाब में आगे कहा गया है कि उन्होंने परिवादी के रिचार्ज वाउचर पर अधिक राशि 1.19 रूपए वसूल नहीं किए है बल्कि परिवादी को नियमानुसार काॅल टाॅक वेल्यू प्रदान की गई है । परिवादी द्वारा जिस ट्राई के नियमों का हवाला दिया गया है वह उन रिचार्ज वाउचर के लिए है जिनके अन्तर्गत उपभोक्ता को मात्र टाॅक टाईम ही प्रदत्त किया जाता है जबकि परिवादी द्वारा जिस रिचार्ज वाउचर से अपना मोबाईल रिचार्ज करवाया गया था उसके अन्तर्गत परिवादी को टाॅक वेल्यू के अतिरिक्त यह सुविधा भी प्रदान की गई थी कि वह 600 लोकल टाटा नाईट सेकण्ड को 4 रात्रि के लिए उपयोग में ले सकता है । इस प्रकार परिवादी का यह कथन गलत है कि विपक्षीगण ने ट्राई के नियमों का पालन नहीं किया है और परिवादी से प्रोसेसिंग/प्रशासनिक शुल्क के रूप में 1/- रूपए 19 पैसे अधिक वसूल किए है । विपक्षीगण द्वारा कोई सेवादोष व कमी नहीं की गई है और ना ही परिवादी को शारीरिक व मानसिक क्षति पहुॅंचाई है इसलिए परिवादी किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से परिवादी का परिवाद मय हर्जा-खर्चा खारिज किया जावे ।
हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।
इस सम्बन्ध में विवाद नहीं है कि  परिवादी ने विपक्षी कम्पनी से दिनांक 23.01.2012 को 30/- रूपए के रिचार्ज वाउचर से अपने मोबाईल कनेक्शन को रिचार्ज करवाया था । परिवादी का कथन है कि विपक्षी कम्पनी ने इस रिचार्ज वाउचर पर काॅलिंग वेल्यू 24/- रूपए, प्रोसेसिंग फीस के 3.19 रूपए, सर्विस टैक्स के 2.80 रूपए वसूल किए हैं जबकि दूरसंचार सेवा को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च संस्था ट्राई (टेलीकोम रेग्यूलेट्री आॅथोरिटी आॅफ इण्डिया) के अन्तर्गत कोई भी मोबाईल सेवा प्रदाता कम्पनी उपभोक्ता से रिचार्ज वाउचर पर दो रूपए से अधिक प्रोसेसिंग फीस/प्रशासनिक शुल्क वसूल नहीं कर सकती है । इस सम्बन्ध में उन्होंने हमारा ध्यान ट्राई द्वारा जारी किए गए  नोटिफिकेशन दिनांक 01 सितम्बर 2008 की ओर दिलवाया है ।
विपक्षी कम्पनी का यह कथन है कि परिवादी द्वारा ट्राई के जिस नियम का हवाला दिया गया है वह उन रिचार्ज जिनके अन्तर्गत उपभोक्ता को मात्र टाॅक टाईम ही प्रदत्त किया जाता है जबकि परिवादी द्वारा जिस रिचार्ज वाउचर से अपना मोबाईल रिचार्ज करवाया गया था उसमें परिवादी को टाॅक वेल्यू के अतिरिक्त 600 लोकल टाटा नाईट सेकण्ड को 4 रात्रि के लिए उपयोग में लेने की सुविधा भी प्रदान की गई थी ।विपक्षीण द्वारा ट्राई के नियमों की पूरी तरह पालना की गई है और परिवादी से 1/-रूपए 19 पैसे की राशि अधिक वसूल नहीं की गई है ।
हमने उभय पक्षों के इन परस्पर विरोधी तथ्यों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया और ट्राई द्वारा जारी नोटिफिकेशन 1 सितम्बर 2008 का अवलोकन किया ।
परिवादी द्वारा विपक्षीगण से 30/- रूपए के रिचार्ज वाउचर से अपने मोबाईल नंबर 8233198437 को रिचार्ज करवाया गया है जिसमें परिवादी को काॅलिंग वेल्यू 24/- रूपए प्रदान की गई है । प्रोसेसिंग/ प्रशासनिक शुल्क के 3.19 रूपए, सर्विस टैक्स के 2.80 रूपए वसूल किए गए हैं । टेलीकोम रेग्यूलेट्री आॅथोरिटी आॅफ इण्डिया द्वारा जो 01 सितम्बर 2008 को नोटिफिकेशन ज्ीम जमसमबवउउनदपबंजपवद जंतपिि ;वितजल.मपहीज ंउमदकउमदजद्ध वतकमतए 2008 पेश किया गया है उसके नियम 3 क्लाॅज बी के अंदर निम्न प्रबंधक रखा गया है:-
;इद्ध नदकमत जीम ीमंकपदह ष्ज्।त्प्थ्थ्ष्ए पद जीम मदजतपमे वबबनततपदह ंहंपदेज जीम पजमउ ष्;6द्ध ज्ंतपिि वित चतम.चंपक ेमतअपबमष्ए पद जीम चतवअपेवए ंजिमत बसंनेम ;मद्धए जीम विससवूपदह बसंनेम ेींसस इम पदेमतजमकए दंउमसलरू.
ष्;द्धि दव ंउवनदजए ूीमजीमत ंे पिगमक मिम वत वजीमतूपेम वजीमत जींद
;पद्ध    ंचचसपबंइसम जंगमेय ंदक
;पपद्ध    ं दवउपदंस मिमए दवज मगबममकपदह जूव तनचममे जवूंतके ंकउपदपेजतंजपअम बवेजे वत मगचमदेमे वित मंबी तमबींतहम नदकमत ंदल जंतपिि चसंदए ेींसस इम समअपमक वद ंदल तमबींतहम मगबसनेपअमसल उमंदज वित चतवअपेपवद व िजंसा जपउम अंसनमएष्ण्

इन संशोधित नियमों के अन्तर्गत यह बताया गया है कि प्री-पेउ सर्विस पर कोई भी मोबाईल कम्पनी प्रशासनिक प्रभार के रूप में 2/- रूपए से अधिक राशि वसूल नहीं कर सकती है । विपक्षीगण का यह कथन कि ट्राई के यह नियम परिवादी द्वारा खरीदे गए रिचार्ज वाउचर पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि विपक्षीगण ने परिवादी को टाॅक वेल्यू के अतिरिक्त यह सुविधा प्रदत्त की थी कि वह 600 लोकल टाटा नाईट सेकण्ड को 4 रात्रि के लिए उपयोग में ले सकता है । हम विपक्षी द्वारा उठाई गई इस आपत्ति पर सहमति प्रकट नहीं करते हैं क्योंकि विपक्षी कम्पनी द्वारा जो टाॅक वेल्यू पर 600 लोकल टाटा नाईट सेकण्ड को 4 रात्रि के लिए अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई है वह कम्पनी द्वारा उपभोक्ता को रिचार्ज करवाने पर एक अलग से सुविधा प्रदान की गई है इसका यह अर्थ नहीं है कि वह प्रशासनिक शुल्क के रूप में 2/-रूपए के स्थान पर रिचचार्ज वाउचर पर 3/-रूपए 19 पैसे वसूल कर सकती है। 
इस प्रकार विपक्षी कम्पनी द्वारा रिचार्ज वाउचर पर ट्राई के संशोधित नियमों के अनुरूप अधिकतम प्रोसेसिंग शुल्क 2/-रूपए के स्थान पर 3/- रूपए 19 पैसे वसूल करना अनुचित व्यापार प्रक्रिया व सेवा की कमी के अन्तर्गत आता है इसलिए परिवादी का यह परिवाद विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किए जाने योग्य है। 
                आदेश
अत: परिवादी का यह परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि  विपक्षीगण संयुक्त व पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी होते हुए परिवादी से अधिक वसूल की गई राशि 1/- रूपए 19 पैसे अक्षरे एक रूपए उन्नीस पैसे आज से एक माह की अवधि मंे परिवादी को अदा करेंगे । इसके अलावा परिवादी को कारित मानसिक संताप व आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति के लिए उसे 5,000/- रूपए अक्षरे पांच हजार रूपए एवं परिवाद व्यय 1500/- रूपए अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपए अदा करेेेंगे। परिवादी का अन्य अनुतोष अस्वीकार किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
निर्णय आज दिनांक 07.01.2015 को लिखाकर सुनाया गया।


( ओ.पी.राजौरिया )   (श्रीमती सीमा शर्मा)  (महेन्द्र कुमार अग्रवाल)    
     सदस्य              सदस्य          अध्यक्ष      

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE R.K.Mathur]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. Seema sharma]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. O.P. Rajoriya]
MEMBER

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