Uttar Pradesh

StateCommission

A/2012/2346

Mukesh Chand Goel - Complainant(s)

Versus

Tata Motors - Opp.Party(s)

Sushil Kumar Sharma

17 Oct 2023

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2012/2346
( Date of Filing : 15 Oct 2012 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Mukesh Chand Goel
1530 Bhagwanpuri Ghaziabad
...........Appellant(s)
Versus
1. Tata Motors
Plot No 1 Ghazipur Patparganj Delhi
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 17 Oct 2023
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-2346/2012

 मुकेश चन्‍द गोयल पुत्र श्रीराम शरन दास निवासी 1530 भगवानपुरी, जिला गाजियाबाद    

बनाम

मैनेजर टाटा मोटर्स लिमिटेड प्‍लाट नं0 1, गाजीपुर, पटपड़गंज दिल्‍ली-96 ब्रांच टेलको टाटा मोटर्स, चमरी दिल्‍ली रोड हापुड़, गाजियाबाद व अन्‍य  

समक्ष:-                                                            

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

उपस्थिति:-

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री सुशील कुमार शर्मा, विद्धान अधिवक्‍ता

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित: श्री राजेश चड्ढा, विद्धान अधिवक्‍ता

दिनांक :17.10.2023 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.         परिवाद संख्‍या-97/2012, मुकेश चन्‍द गोयल बनाम प्रबन्‍धक टाटा मोटर्स लि0 व अन्‍य में विद्वान जिला आयोग, (द्वितीय) गाजियाबाद द्वारा पारित प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश दिनांक 21.09.2012 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी अपील पर अपीलार्थी की ओर विद्धान अधिवक्‍ता श्री सुशील कुमार शर्मा एवं प्रत्‍यर्थी की ओर से विद्धान अधिवक्‍ता श्री राजेश चड्ढा के तर्क को सुना गया। प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। 

2.    जिला उपभोक्‍ता मंच ने सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होने एवं वाणिज्यिक उद्देश्‍य के लिए वाहन क्रय करने के आधार पर उपभोक्‍ता  परिवाद खारिज किया है।

3.      परिवाद पत्र के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी/परिवादी द्वारा वाहन के लिए ऋण दिल्‍ली से प्राप्‍त किया गया तथा अपना पता भी शहादरा (दिल्‍ली) दर्शाया गया है। वाहन हरियाणा नम्‍बर पर पंजीकृत है, इसलिए जिला उपभोक्‍ता मंच गाजियाबाद का यह निष्‍कर्ष विधिसम्‍मत है कि गाजियाबाद स्थि‍त उपभोक्‍ता मंच को परिवाद के सुनने का क्षेत्रीय अधिवक्‍ता प्राप्‍त नहीं है क्‍योंकि समस्‍त वाद कारण दिल्‍ली में उत्‍पन्‍न हुआ है। तदनुसार अपील खारिज होने योग्‍य है।

आदेश

           अपील खारिज की जाती है। यद्यपि अपीलार्थी/परिवादी      सक्षम उपभोकता मंच के समक्ष परिवाद प्रस्‍तुत करने के लिए अधिकृत है।

          उभय पक्ष अपना-अपना व्‍यय भार स्‍वंय वहन करेंगे।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित संबंधित जिला उपभोक्‍ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित किया जाए।

 आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

         

(सुधा उपाध्‍याय)(सुशील कुमार)

  •  

 

  

      संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट-3

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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