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harishankar filed a consumer case on 04 Mar 2017 against Tata Motors in the Kanpur Nagar Consumer Court. The case no is cc/300/11 and the judgment uploaded on 12 May 2017.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।
अध्यासीनः डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष
पुरूशोत्तम सिंह...............................................सदस्य
श्रीमती सुधा यादव........................................सदस्या
उपभोक्ता वाद संख्या-300/2011
हरीषंकर यादव पुत्र स्व0 बाबूराम यादव निवासी मकान नं0-डी-95 गुजैनी, पोस्ट उद्योग नगर, कानपुर नगर।
................परिवादी
बनाम
1. मेसर्स टाटा फाइनेन्स लि0 साईबर टेक हाउस, प्रथम खण्ड फ्लैट नं0-63-65 रोड नं0-2, ई0-34, जे0बी0 सावंत मार्ग, बंगाली इस्टेट थाणे-400604, महाराश्ट्र।
2. मेसर्स टाटा मोटर्स फाइनेन्स लि0 द्वारा कलेक्षन मैनेजर श्री विकास षुक्ला, (यू0पी0 उत्तराखण्ड) 304, चिण्टेल्स हाउस-16, स्टेषन रोड, लखनऊ-226001
3. मेसर्स टाटा मोटर्स फाइनेन्स लि0 ब्रांच आफिस जी0टी0 रोड अफीम कोठी कानपुर नगर द्वारा ब्रांच मैनेजर श्री पंकज पाण्डेय।
...........विपक्षीगण
परिवाद दाखिला तिथिः 21.04.2011
निर्णय की तिथिः 24.04.2017
डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःःएकपक्षीय-निर्णयःःः
1. परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि प्रष्नगत वाहन मा0 फोरम द्वारा निर्धारित समय में विपक्षीगण, परिवादी को डिलीवर कराये, अन्यथा स्थिति में रू0 6,61,000.00 विक्रय मूल्य व उस पर दिनांक 01.07.10 से 15 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से अदायगी की तिथि तक ब्याज सहित अदा करे, प्रष्नगत वाहन को निरीक्षण कराने का खर्च रू0 5000.00, पत्राचार, दूरभाश व दौड़-धूप के लिए रू0 10000.00 तथा मानसिक व षारीरिक उत्पीड़न के रूप में रू0 15000.00 तथा रू0 10000.00 परिवाद व्यय दिलाया जाये।
2. परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि विपक्षीगण द्वारा परिवादी का मिनी ट्रक एल0पी0टी0 1109 रजिस्ट्रेषन नं0- यू0पी0-40 टी-0212 सीज किया गया था। उक्त ट्रक विक्रय किये जाने की जानकारी विपक्षी सं0-2 कलेक्षन मैनेजर विकास षुक्ला से हुई। श्री
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विकास षुक्ला द्वारा प्रष्नगत वाहन का परिवादी की इच्छा पर निरीक्षण करने हेतु विपक्षी सं0-3 से संपर्क करने को कहा गया। प्रष्नगत वाहन यार्ड में खड़ा था। परिवादी को प्रष्नगत वाहन को फैजाबाद में मेसर्स प्रयाग उद्योग के यार्ड में निरीक्षण करने हेतु पत्र दिनांक 17.06.10 को निर्गत किया गया। परिवादी ने उक्त प्रयाग उद्योग फैजाबाद में उक्त वाहन का निरीक्षण होने के पष्चात संतुश्ट होकर रू0 6,61,000.00 जरिये बैंकर्स चेक सं0-592253 दिनांकित 25.06.10 भारतीय स्टेट बैंक षाखा रतनलाल नगर कानपुर को उक्त वाहन की विक्रय धनराषि विपक्षी सं0-3 के कार्यालय में मैनेजर के पास जमा किया। विपक्षीगण ने उक्त बैंकर्स चेक की धनराषि परिवादी के खाते में प्राप्त कर ली, किन्तु धनराषि प्राप्त करने के पष्चात परिवादी का वाहन परिवादी को सुपुर्द नहीं किया। परिवादी द्वारा इस सम्बन्ध में विपक्षीगण को दिनांक 18.01.11 को एक पत्र भी भेजा गया। कई बार दूरभाश से संपर्क किया गया और विधिक नोटिस भी भेजी गयी। विपक्षीगण के द्वारा परिवादी की विधिक नोटिस के विरूद्ध अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 06.04.11 को परिवादी के अधिवक्ता को पत्र इस आषय का भेजा गया कि रू0 6,61,000.00 विपक्षीगण को प्रप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार विपक्षीगण ने उक्त वाहन का विक्रय मूल्य प्राप्त करने के पष्चात भी उक्त वाहन को परिवादी को डिलीवर न देकर सेवाओं में कमी कारित की गयी है। जिससे परिवादी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा।
3. परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षीगण को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गयी, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षीगण फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आये। अतः विपक्षीगण पर पर्याप्त तामीला मानते हुए दिनांक 31.05.13 को विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेष पारित किया गया।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4. परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 19.04.11 एवं 03.09.13 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में कागज सं0-1/1 लगायत् 1/8 व कागज सं0-2/1 लगायत् 2/10 दाखिल किया है।
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निष्कर्श
5. फोरम द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया।
6. परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुनने तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि स्वयं परिवादी की ओर से प्रस्तुत कागज सं0-2/1 बैंक स्टेटमेंट के अवलोकन से स्पश्ट होता है कि परिवादी द्वारा जो अभिकथित चेक सं0-592253 दिनांकित 25.06.10 बावत रू0 6,61,000.00 को विपक्षीगण को दिया गया है- बैंक स्टेटमेंट में उपरोक्त चेक संख्या का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। इससे स्पश्ट होता है कि परिवादी द्वारा जो चेक विपक्षीगण को दिया गया है, उसकी धनराषि परिवादी के खाते से विपक्षीगण के खाते में आहरित नहीं हुई है। इस कारण परिवादी का कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि परिवादी द्वारा प्रष्नगत चेक विपक्षीगण को दी गयी है।
अतः उपरोक्त तथ्यों परिस्थितियों एवं उपरोक्तानुसार दिये गये निश्कर्श के आधार पर फोरम इस मत का है कि परिवादी का प्रस्तुत परिवाद एकपक्षीय रूप से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
ःःःआदेषःःः
7. परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से खारिज किया जाता है।
(पुरूशोत्तम सिंह) ( सुधा यादव ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर कानपुर नगर।
आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।
(पुरूशोत्तम सिंह) ( सुधा यादव ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर कानपुर नगर।
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