मौखिक
पुनर्विलोकन संख्या- 57/2022
भारती सिंह राठौर बनाम टाटा मोटर्स लि0 व अन्य
दिनांक- 08-02-2023
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित निर्णय
पुकार की गयी। प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र संख्या- 57/2022, आर०ए० 58/2022, एवं आर०ए० 59/2022 भारती सिंह राठौर द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं जिसके माध्यम से इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या-2525/2015 एवं अपील संख्या-597/2018 एवं अपील संख्या– 598/2018 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 14-09-2022 को रिकाल करने हेतु प्रार्थना की गयी है।
पत्रावली के साथ उपलब्ध माननीय राष्ट्रीय आयोग के कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र संख्या- A-33 (SC)/NCDRC/2022 (24B/70) 11 जनवरी 2023 की प्रति संलग्न की गयी है जिसके अनुसार परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय संलग्नक प्रपत्र 98 भी उपलब्ध है जो कि प्रत्यर्थी/परिवादिनी भारती सिंह राठौर द्वारा माननीय राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत पत्र के साथ प्रेषित किया गया जो माननीय राष्ट्रीय आयोग के कार्यालय द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग उ०प्र० को प्रेषित किया गया है।
समस्त अपील एवं पत्रावलियों के परिशीलन एवं परीक्षण के उपरान्त तथा पत्रावली पर उपलब्ध विभिन्न आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रत्यर्थी/परिवादिनी श्रीमती भारती सिंह राठौर की ओर से उपस्थित उनके पति श्री संगम सिंह राठौर को विस्तार से सुना गया।
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परिवादिनी के पति श्री संगम सिंह राठौर को इस न्यायालय द्वारा इस तथ्य से अवगत कराया गया कि प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के सम्मुख पोषणीय नहीं है।
उनके द्वारा लिखित में एक प्रार्थना पत्र आज दिनांक 08-02-2023 को प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्न तथ्य उल्लिखित किये गये :-
माननीय महोदय जी,
अपील संख्या-2525/2015, अपील संख्या-597/2018 एवं अपील संख्या- 598/2018 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 14-09-2022 के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा माननीय राष्ट्रीय आयोग के समक्ष प्रथम अपील ।।/ रिवीजन योजित की जावेगी।
चॅूकि इस न्यायालय के सम्मुख रिव्यु प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 14-09-2022 के विरूद्ध योजित किया गया है अतएव विलम्ब अवधि को क्षमा किये जाने के अन्तर्गत अपील v/s 58 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने हेतु समय प्रदान करें।
उपरोक्त प्रार्थना पत्र पत्रावली पर सुरक्षित रखा जावे। समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए तथा श्री संगम सिंह राठौर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08-02-2023 में उल्लिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्याय हित में इस न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है साथ ही यह भी उल्लिखित किया जाना विधि के अनुकूल है कि चॅूकि रिव्यु प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के सम्मुख लगभग 04 माह से लम्बित है जिस पर उक्त अवधि में सुनवाई सुनिश्चित नहीं हो सकी अतएव उपरोक्त अवधि को
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इस न्यायालय द्वारा यद्यपि समाप्त नहीं किया जा सकता है परन्तु उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी/परिवादिनी संख्या-1 द्वारा
यदि माननीय राष्ट्रीय आयोग के सम्मुख अपील/पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जाती है, तो उस स्थिति में माननीय राष्ट्रीय आयोग के सम्मुख उपरोक्त अवधि को उल्लिखित करते हुए समुचित आदेश प्राप्त किया जा सकता है, तदनुसार प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र अंतिम रूप से निरस्त किया जाता है साथ ही अन्य संबंधित रिव्यु प्रार्थना पत्र संख्या-58/2022, एवं आर०ए० 59/2022 भी अंतिम रूप से निरस्त किये जाते हैं।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
कृष्णा–आशु0 कोर्ट नं0 1