Uttar Pradesh

Bahraich

CC/106/2013

Ajaj Ahamad - Complainant(s)

Versus

Tata Motors Ltd. & Others - Opp.Party(s)

Sri Akhilesh Kumar Srivastav

26 Jun 2015

ORDER

DISTRICT CONSUMER FORUM
Bahraich (UP)
 
Complaint Case No. CC/106/2013
 
1. Ajaj Ahamad
Nivasi Khera Bazar Post Fakher Pur, Bahraich
...........Complainant(s)
Versus
1. Tata Motors Ltd. & Others
Moh. Ghasiyari Pura City Bahraich
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. DEEPAK KUMAR SRIVASTAVA PRESIDENT
 HON'BLE MR. NAVED AHAMAD MEMBER
 
For the Complainant:Sri Akhilesh Kumar Srivastav, Advocate
For the Opp. Party:
ORDER

 प्रस्तुत परिवाद पत्र परिवादी एजाज अहमद द्वारा विपक्षी टाटा मोटर्स बहराइच एवं प्रबन्धक प्रयाग उद्योग लि0 फैजाबाद के विरूद्ध क्षति पूर्ति  दिलाये जानेे हेतु दाखिल किया गया हैं।
    
   परिवाद पत्र में परिवादी का कथन संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी ने एक गाड़ी विपक्षी सं0 1 टाटा मोटर्स बहराइच से दिनांक 05.04.13 को मु0 2,40,000/रू0 भुगतान करके वेहिकल डिलेवरी रसीद प्राप्त किया हैं। विपक्षी सं02 प्रयाग उद्योग मुख्य विक्रय संस्था हैं। उक्त गाड़ी खरीद करते समय विपक्षीगण द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत गाड़ी के समस्त कल पुर्जे व कागजात दुरूस्त हैं। परिवादी ने विपक्षीगण द्वारा उक्त गाड़ी के सम्बन्ध में बतायी गयी बातों पर यकीन करके गाड़ी खरीद लिया। प्रश्नगत गाड़ी का एनओसी प्राप्त होने पर पता चला कि वाहन का बीमा समय समाप्त हो चुका हैं, जिसकी शिकायत विपक्षी सं01 से की गई तो विपक्षी सं01 ने समझौतन मु. 5000/रू0 वापस करने का वादा किया और बताया कि उक्त 5000/रू0 का भुगतान विपक्षी सं02 द्वारा चेक से किया जायेगा। उक्त धनराशि मु0 5000/रू0 आज तक विपक्षीगण द्वारा वापस नहीं किया गया। विपक्षीसं01 के तरफ से एक सादे कागज की चिट पर स्टेपनी, राड व 5000/रू0 बीमा समझौता धनराशि वापस करने की बात लिखित दिया था। दिनांक 21.04.13 को प्रश्नगत वाहन के इंजन ने लोड लेना बंद कर दिया जिसकी शिकायत विपक्षीगण से तत्काल की गयी लेकिन विपक्षीगण ने इंजन की मरम्मत नहीं कराया और हीला हवाला में टालते रहे, जब कि खरीदते समय विपक्षीगण द्वारा 3महीने की वारंटी का वादा किया गया था। प्रश्नगत वाहन खरीदते समय विपक्षी सं01 द्वारा बताया गया था कि पुरानी गाड़ी पर बिक्री पर तीन सर्विस फ्री दी जायेगी।  लेकिन विपक्षीगण द्वारा बराबर हीला हवाली तथा झूठा वादा में टालते रहे। जिससे परिवाद दाखिल करने की आवश्यकता हुई।         
   विपक्षीगण को मुकदमें की नोटिस भेजी गई परन्तु उनकी ओर से किसी के उपस्थित न होने पर मुकदमें में एक पक्षीय कार्यवायी करने का आदेश पारित किया गया ।
   परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में अपना स्वयं का तथा गुफरान उमर का शपथ पत्र तथा कुछ अभिलेखों की छाया प्रतियां दाखिल की गई ।  
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  हमने परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया है। 
   परिवादी के कथनानुसार उसने विपक्षी सं0.1 से दि0 05.04.13 को एक वाहन खरीदा था वाहन खरीदते समय उसे बतलाया गया कि वाहन के समस्त अभिलेख तथा कल पुर्जे दुरूस्त है परन्तु बाद में उसे यह ज्ञात हुआ कि वाहन का बीमा समाप्त हो चुका हैं तथा इंजन ने भी लोड लेना बंद कर दिया हैं वाहन खरीदते समय विपक्षी सं01 द्वारा उसे बताया गया था कि पुरानी गाड़ी की ब्रिक्री पर तीन प्री सर्विस दी जायेगी। परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में अपना स्वयं का तथा गुफरान उमर का शपथ पत्र तथा कुछ अभिलेख की छाया प्रतियां लगाई गई हैं। परिवादी द्वारा दाखिल अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता हैं कि परिवादी ने जो वाहन खरीदा था वो एक पुराना वाहन था इस सम्बन्ध में परिवादी द्वारा ऐसा कोई अभिलेख नहीं दाखिल किया गया हैं जिससे यह ज्ञात हो सके कि परिवादी ने जो वाहन विपक्षी सं01 से खरीदा था उसमें विपक्षी सं01 द्वारा उसको 3 प्री सव्रिस का कोई फायदा दिया गया था। इसके अलावा परिवादी द्वारा ऐसा भी कोई अभिलेख नहीं दाखिल किया गया जिससे यह ज्ञात हो सके कि  जिस समय यह वाहन खरीदा गया था उस समय उसे आश्वासन दिया गया था कि पुराने वाहन के सभी कलपुर्जे दुरूस्त हैं। वाहन पुराना हो जाने पर इस  सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता हैं कि वाहन के कल पुर्जे भी खराब हो गये हों। ऐसी दशा में हमारी धारणा हैं कि परिवादी यह सिद्ध कर पाने में असमर्थ रहा हैं कि विपक्षीगण द्वारा किसी प्रकार की सेवाओं में कमी की गई । परिवादी का परिवाद पत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।

                               आदेश

   परिवादी का परिवाद पत्र खारिज किया जाता है।

( नवेद अहमद )                                ( दीपक कुमार श्रीवास्तव )
      सदस्य                                            अध्यक्ष  

   निर्णय आज दि0 26-06-15 को खुले फोरम में उद्घोशित एवं हस्ताक्षरित करके सुनाया गया। 

 
 
[HON'BLE MR. DEEPAK KUMAR SRIVASTAVA]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. NAVED AHAMAD]
MEMBER

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