Chhattisgarh

Raigarh

CC/110/2014

Rajesh Behra - Complainant(s)

Versus

Tata Motors L.T.D. & Ors - Opp.Party(s)

T.Shirwastav

27 Feb 2015

ORDER

DISTRICT CONSUMAR DISPUTES REDRESSAL FORUM
RAIGARH C.G.
 
Complaint Case No. CC/110/2014
 
1. Rajesh Behra
Raigarh
Raigarh
Chhattisgarh
...........Complainant(s)
Versus
1. Tata Motors L.T.D. & Ors
Mumbai
Mumbai
M R
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SANMAN SINGH PRESIDENT
 HON'BLE MS. DR. HEMLATA SINGH MEMBER
 HON'BLE MR. SUBHAS PANDAY MEMBER
 
For the Complainant:T.Shirwastav, Advocate
For the Opp. Party: Mahendra Yadav, Advocate
ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम,रायगढ़(छ0ग0)

       

समक्षः सनमान सिंह, अध्यक्ष                            प्रकरण क्रमांक-110/2014             

      सुभाष पाण्डेय, सदस्य                           संस्थित दिनांक-06.08.2014

      डा.हेमलता सिंह, सदस्या

           

 

राजेश बेहरा आ0स्व0श्री किरणमनी बेहरा,

उम्र 33 वर्ष,

निवासी-कृष्णा वाटिका, बोईरदादर,

रायगढ़ (छ0ग0) .......                              ......आवेदक/परिवादी

 

               

    

                                         //वि     रू      द्ध//

 

1 टाटा मोटर्स लिमिटेड,

  एम.एस.पी.सी.बी.यू.बाम्बे हाउस, 24 होमी मोदी

  स्ट्रीट, फ्रन्ट, मुम्बई-400001

2. एम.एस.आशीष/अम्बर आटोमोबाईल्स,

  मेन रोड, व्यापार विहार, बिलासपुर (छ0ग0) 495001

3. विकास यादव

  निवासी-आजाद चैक किरोड़ीमल नगर

  तात्कालिक(ब्रांच मैनेजर) एम.एस.अम्बर आटोमोबाईल्स

  जिन्दल रोड, जानकी होटल के पास, गोरखा

  रायगढ़(छ0ग0)....                        अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण

 

            आवेदक/परिवादी सहित श्री तथागत श्रीवास्तव, अधिवक्ता।

            अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1 अनुपस्थित।

            अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 द्वारा श्री महेन्द्र सिंह यादव, अधिवक्ता।

            अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.3 स्वतः श्री विकास यादव, उपस्थित।

 

                                                             (आ  दे  श)

                                         (आज दिनांक 27/02/2015 को पारित)

 

सनमान सिंह, अध्यक्ष

 

1/                    आवेदक/परिवादी ने अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण के विरूद्ध वाहन क्र.सी.जी.13-सी-9707 का मूल्य 11,90,382/-रूपये  मय ब्याज, 1,00,000/-रूपये आर्थिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति, 8 माह का आर्थिक क्षति 4,68,933/-रूपये 04 पैसे, 8 माह का ऋण किश्त 1,60,000/-रूपये तथा वाद व्यय दिलाये जाने बाबत् धारा-12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद का निवर्तन किया जा रहा है।

                                                (2)

 

 

 

2/                    आवेदक/परिवादी का परिवाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1वाहन क्र.सी.जी.13-सी-9707 का निर्माता है। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 अधिकृत विक्रेता है तथा अनावेदक/विरूद्ध पार्टी  क्र.3 अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 का तत्कालीन मैनेजर है। आवेदक/परिवादी दिनांक 06.03.2012 को 16,000/-रूपये वाहन क्र.सी.जी.13-सी-9707 क्रय करने हेतु एडवांस जमा किया तथा 11,15,822/-रूपये में अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 से वाहन क्र.सी.जी.13-सी-9707 क्रय किया। उक्त वाहन की कीमत 10,65,128/-रूपये थी। जिमसें 45,494/-रूपये बीमा, 3,000/-रूपये हैण्डलिंग चार्ज, 2200/-रूपये टी.पी/टी.आर. चार्ज, 74,560/-रूपये रोड  टैक्स आवेदक/परिवादी द्वारा जमा किया गया, इस तरह 11,90,382/-रूपये वाहन क्र.सी.जी.13-सी-9707 का मूल्य भुगतान किया गया।  वाहन क्र.सी.जी.13-सी-9707  का मूल्य दिनांक 14.03.2012 को भारतीय स्टेट बैंक का बैंकर्स चेक क्र.731333 राशि 11,00,000/-रूपये अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण को दिया था। आवेदक/परिवादी वाहन क्र.सी.जी.13-सी-9707 सर्विसिंग के लिए अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.3 के समक्ष दिया। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.3 आवेदक/परिवादी के अनुमति के बिना वाहन अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 के पास बिलासपुर भेज दिया। दिनांक 29.01.2014  से अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2  वाहन को रोककर रखा है। मांग किये जाने पर नहीं दिया। वाहन आज भी अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण के पास है। आवेदक/परिवादी को अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.3 द्वारा बताया गया कि अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 रायगढ़ का ब्रांच बंद कर दिया है।

 

3/                    आवेदक/परिवादी ने वाहन क्र.सी.जी.13-सी-9707 को 58,616/-रूपये 63 पैसे की दर से कंपनी में संचालन हेतु अधिकृत किया था, किन्तु अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा वाहन को रोके जाने से आवेदक/परिवादी को 58,616/-रूपये 63 पैसे की दर से आर्थिक क्षति हुई। आवेदक/परिवादी ऋण प्राप्त कर वाहन क्रय किया था। उसका किश्त प्रतिमाह 20,000/-रूपये बैंक को भुगतान किया जा रहा है। अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा वाहन के पार्टस खोलकर निकला जा रहा है। आवेदक/परिवादी को संदेह है कि वाहन उपयोग लायक नहीं रह गया है। आवेदक/परिवादी अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण को लिखित व मौखिक सूचना दिया था तथा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विधिक सूचना भी दिया था, किन्तु अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण द्वारा कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उपरोक्त अनुतोषं दिलाये जाने बाबत् यह परिवाद प्रस्तुत कियां है।

 

4/                    अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1 का दिनांक 02.01.2015 को जवाब/शपथ पत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का असवर समाप्त किया गया है।

 

5/                    अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 एवं 3 की ओर से पृथक-पृथक जवाब प्रस्तुत किया है।

 

6/                    अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 की ओर से जवाब में बताया है कि आवेदक/परिवादी द्वारा वाहन के सम्पूर्ण मूल्य का भुगतान नहीं किया है। आवेदक/परिवादी दो वाहन टाटा सूमो गोल्ड एवं टाटा आरिया क्रय किया था। उक्त वाहन के संबंध में सर्विस बिल व अन्य भुगतान 1,13,447/-रूपये अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 को नहीं किया गया। आज तक लंबित है तथा टाटा आरिया वाहन का मूल्य पूर्ण भुगतान कर नहीं ले जाया जा रहा है, जबकि उक्त वाहन  लम्बे समय से तैयार है। आवेदक/परिवादी न तो वाहन का मूल्य भुगतान कर रहा है और न ही वाहन ले जा रहा है।  आवेदक/परिवादी  द्वारा  वाहन का

                                                                  (3)

 

 

मूल्य भुगतान न करने के कारण विवाद की स्थिति निर्मित हुई है। आवेदक/परिवादी द्वारा किये गये भुगतान की मूल रसीद प्रस्तुत की जाती है तो अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 वाहन प्रदान करने को तत्पर है। आवेदक/परिवादी के वाहन का कोई भी पार्टस दूसरे वाहन में नहीं लगाया गया है। वाहन जनवरी 2014 से पूरी तरह से तैयार है। आवेदक/परिवादी द्वारा वाहन का मूल्य भुगतान नहीं करने के कारण खड़ी है। 250/-रूपये प्रतिदिन की दर से पार्किंग चार्ज आवेदक/परिवादी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 द्वारा किसी प्रकार की सेवा में कमी नहीं किया है। आवेदक/परिवादी कोई भी अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। परिवाद निरस्त किया जावे।

 

7/                    अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.3 की ओर से जवाब में बताया गया है कि अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.1 टाटा मोटर्स लिमिटेड का अधिकृत डीलर है तथा अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.3 द्वारा अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 का रायगढ़ स्थित ब्रांच का ब्रांच मैनेजर रहा है। आवेदक/परिवादी दिनांक 06.03.2012 को 16,000/-रूपये वाहन हेतु एडवांस जमा किया था।दिनांक 15.03.2012 को 11,15,822/-रूपये में अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 से वाहन क्रय कर वाहन की कीमत 10,65,128/-रूपये जिमसें 45,494/-रूपये बीमा, 3,000/-रूपये हैण्डलिंग चार्ज, 2200/-रूपये टी.पी/टी.आर. चार्ज, 74,560/-रूपये रोड  टैक्स आवेदक/परिवादी द्वारा जमा किया गया, इस तरह 11,90,382/-रूपये वाहन क्र.सी.जी.13-सी-9707 का मूल्य भुगतान किया है। आवेदक/परिवादी वाहन क्रय करने हेतु दिनांक 14.03.2012 को भारतीय स्टेट बैंक का बैंकर्स चेक क्र.731333 राशि 11,00,000/-रूपये अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण को दिया था। आवेदक/परिवादी वाहन सर्विसिंग के लिए अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.3 के समक्ष प्रस्तुत किया था। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.3 वाहन अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 के पास बिलासपुर भेज दिया। दिनांक 29.01.2014  से वाहन अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2  के पास है।  अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 रायगढ़ का ब्रांच बंद कर दिया है। आवेदक/परिवांदी वाहन का पूर्ण भुगतान कर चुका है। उक्त राशि अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.3 द्वारा अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 के पास जमा कर दिया गया है। आवेदक/परिवादी द्वारा प्रेषित नोटिस उसे प्राप्त हुआ था। जिसे आगे की कार्यवाही के लिए अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 के पास भेज दिया था। आवेदक/परिवादी अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.3 से कोई भी अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

 

8/                    आवेदक/परिवादी की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

 

9/                    आवेदक/परिवादी टैक्स इन्वाईस दिनांक 15.03.2012, सेल सर्टिफिकेट दिनांक 15.03.2012, आर.सी.बुक, बीमा पालिसी, कोटेशन दिनांक    06.03.2012, बैंकर्स चेक 11,00,000/-रूपये दिनांक 14.03.2012, सर्विस आर्डर दिनांक 10.04.2013, पेमेंट इंफो दिनांक 27.11.2012, 15.03.2013, स्टेटमेंट आफ एकाउंट, अधिवक्ता नोटिस दिनांक 11.07.2014, रसीद प्रस्तुत किया गया है।

 

10/                 आवेदक/परिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि टाटा आरिया प्योर 4x2 07 सीटर्स वाहन का मूल्य  10,65,128/-रूपये  था। जिसके संबंध में सेल सर्टिफिकेट  जारी किया गया है। क्रय  किये  गये  वाहन क्र.सी.जी.13-सी-9707 है। उक्त  वाहन दि न्यू  इण्डिया

                                                              (4)

 

 

इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दिनांक 12.03.2012 से 11.03.2013 अवधि के लिए बीमित किया गया था। जिसकी प्रीमियम 45,494/-रूपये थी। कोटेशन प्रोफार्मा इन्वाईस के अनुसार वाहन का रोड मूल्य 13,41,976/-रूपये है।  11,00,000/-रूपये बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान किया गया था। वाहन क्र.सी.जी.13-सी-9707 के संबंध में जिंदल पावर लिमिटेड द्वारा सर्विस आर्डर दिया गया था। आवेदक/परिवादी द्वारा अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण को वाहन क्र.सी.जी.13-सी-9707 के संबंध में विधिक सूचना पत्र प्रेषित किया था।

 

11/                 आवेदक/परिवादी ने लिखित तर्क में बताया है कि वाहन क्र.सी.जी.13-सी-9707 करने हेतु दिनांक 06.03.2012 को 16,000/-रूपये एडवांस जमा किया  था तथा 11,15,822/-रूपये में अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 से वाहन क्र.सी.जी.13-सी-9707 क्रय किया था। उक्त वाहन की कीमत 10,65,128/-रूपये  थी। जिमसें 45,494/-रूपये बीमा, 3,000/-रूपये हैण्डलिंग चार्ज, 2200/-रूपये टी.पी/टी.आर. चार्ज, 74,560/-रूपये रोड  टैक्स आवेदक/परिवादी द्वारा जमा किया गया, इस तरह 11,90,382/-रूपये अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2  को भुगतान किया जा चुका है।  दिनांक       14.03.2012 को भारतीय स्टेट बैंक का बैंकर्स चेक क्र.731333 राशि 11,00,000/-रूपये अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 को भुगतान किया था। इस तरह आवेदक/परिवादी वाहन का मूल्य 128/-रूपये अधिक भुगतान किया है। आवेदक/ परिवादी का यह भी तर्क है कि  उसने  सर्विसिंग के लिए अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.3 के समक्ष वाहन प्रस्तुत किया था। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.3 आवेदक/परिवादी के अनुमति के बिना वाहन अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 के पास बिलासपुर भेज दिया। दिनांक 29.01.2014  से वाहन अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2  के पास है।

 

12/                 आवेदक/परिवादी का यह भी तर्क है कि ने वाहन क्र.सी.जी.13-सी-9707 को 58,616/-रूपये 60 पैसे की दर से कंपनी में संचालन हेतु करार किया था, किन्तु अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 द्वारा वाहन अनाधिकृत रूप से रोके जाने के कारण उसे 58,616/-रूपये 63 पैसे की दर से आर्थिक क्षति हुई। आवेदक/परिवांदी का यह भी तर्क है कि  वह ऋण प्राप्त कर वाहन क्रय किया था। जिसकी मासिक किश्त 20,000/-रूपये बैंक को भुगतान किया जा रहा है। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 द्वारा वाहन रोके जाने से उसे आर्थिक एवं मानसिक क्षति पहुंची है। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 द्वारा वाहन के पार्टस निकाल कर अन्य वाहन में लगाया जा रहा है। आवेदक/परिवादी का यह  भी तर्क है कि उसे 11,90,382/-रूपये अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण से दिलायी जावे तथा 58,616/-रूपये 63 पैसे प्रतिमाह की दर से 4,68,933/-रूपये 04 पैसे भी दिलायी जावे। आवेदक/परिवादी 20,000/-रूपये मासिक किश्त की दर से 1,60,000/-रूपये भी दिलायी जावे।

 

13/                 अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण की ओर से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

 

14/                 अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 की ओर से तर्क में बताया गया है कि आवेदक/परिवादी दो वाहन टाटा सूमो गोल्ड एवं टाटा आरिया क्रय किया था। उक्त वाहन के संबंध में सर्विस बिल व अन्य भुगतान 1,13,447/-रूपये अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 को नहीं किया है। टाटा आरिया वाहन का मूल्य पूर्ण भुगतान  कर  नहीं ले  जा  रहा है,।  वाहन  जनवरी  2014 से तैयार खड़ी है।

 

                                                          (5)

 

250/-रूपये प्रतिदिन की दर से पार्किंग चार्ज भुगतान करने के लिए आवेदक/परिवादी उत्तरदायी है। आवेदक/परिवादी कोई भी अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

15/                             अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.3 तत्कालीन मैनेजर का तर्क है आवेदक/परिवादी वाहन क्र.सी.जी.13-सी-9707 की कीमत 10,65,128/-रूपये जिमसें 45,494/-रूपये बीमा, 3,000/-रूपये हैण्डलिंग चार्ज, 2200/-रूपये टी.पी/टी.आर. चार्ज 74,560/-रूपये रोड  टैक्स कुल 11,90,382/-रूपये भुगतान कर दिया है। आवेदक/परिवादी वाहन क्रय करने हेतु दिनांक 14.03.2012 को भारतीय स्टेट बैंक का बैंकर्स चेक क्र.731333 राशि 11,00,000/-रूपये अनावेदकगण/विरूद्ध पार्टीगण को भुगतान किया था। आवेदक/परिवादी अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.3 से कोई भी अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

 

16/                 अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 के जवाब व तर्क के अनुसार आवेदक/परिवादी दो वाहन टाटा सूमो गोल्ड एवं टाटा आरिया क्रय किया था। आवेदक/परिवादी द्वारा वाहन का सम्पूर्ण मूल्य भुगतान नहीं किया गया है। सर्विस बिल व अन्य भुगतान 1,13,447/-रूपये बकाया है, किन्तु अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 की ओर से आवेदक/परिवादी द्वारा टाटा सूमो गोल्ड एवं टाटा आरिया क्रय करने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, बल्कि आवेदक/परिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार उसने उसने टाटा आर्या प्योर  4x2  सात सीटर वाहन क्रय किया है। आवेदक/परिवादी अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 को वाहन का सम्पूर्ण मूल्य भुगतान कर दिया है। जिसकी पुष्टि अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 के तत्कालीन मैनेजर अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.3 विकास यादव द्वारा किया गया है। आवेदक/परिवादी द्वारा वाहन का सम्पूर्ण मूल्य भुगतान करने के बाद भी अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 वाहन को दिनांक 29.01.2014 से अपने पास रखकर सेवा में कमी व व्यवसायिक दुराचरण किया है। हम लोगों की राय में आवेदक/परिवादी अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 से उसी माडल का नया वाहन अथवा आवेदक/परिवादी द्वारा भुगतान की गई 11,90,382/-रूपये मय ब्याज तथा आर्थिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है। अतः आवेदक/परिवादी के पक्ष में तथा अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2 के विरूद्ध यह आदेश पारित किया जाता हैः-

           

               अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2,  आवेदक/परिवादी को टाटा आर्या प्योर 4x2   सात  सीटर माडल   का   नया   वाहन   अथवा   भुगतान की  गई 11,90,382/-रूपये (ग्यारह लाख नब्बे हजार तीन सौ बयासी रूपये)   एक   महीने   के   भीतर   भुगतान   करेगा   तथा 11,90,382/-(ग्यारह   लाख नब्बे हजार  तीन सौ बयासी रूपये)  पर  आदेश  दिनांक से भुगतान दिनांक तक 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भुगतान करेगा।

 

            ब.   अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्र.2,  आवेदक/परिवादी को आर्थिक एवं       मानसिक  क्षतिपूर्ति 20,000/-(बीस हजार रूपये) तथा वाद व्यय        2,000/-(दो हजार रूपये) भी भुगतान करेगा।  

           

                       

(सनमान सिंह)                                          (सुभाष पाण्डेय)                                     (डा.हेमलता सिंह)

    अध्यक्ष                                                 सदस्य                                               सदस्या

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण               जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण          जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण

फोरम रायगढ़ (छ0ग0)                                 फोरम रायगढ़ (छ0ग0)                      फोरम रायगढ़ (छ0ग0)

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SANMAN SINGH]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MS. DR. HEMLATA SINGH]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. SUBHAS PANDAY]
MEMBER

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