Uttar Pradesh

Chanduali

CC/63/2016

Shyam Kashari - Complainant(s)

Versus

Tata Motors Finance - Opp.Party(s)

23 Mar 2017

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum, Chanduali
Final Order
 
Complaint Case No. CC/63/2016
 
1. Shyam Kashari
Villege-Shivnathpur Thana-Baburi Chandauli
Chandauli
UP
...........Complainant(s)
Versus
1. Tata Motors Finance
Pdav Mughagalsai
Chandauli
UP
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE Ramjeet Singh Yadav PRESIDENT
 HON'BLE MR. Lachhaman Swaroop MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 23 Mar 2017
Final Order / Judgement

न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, चन्दौली।
परिवाद संख्या 63                               सन् 2016ई0
श्याम केशरी पुत्र मंगरू निवासी शिवनाथपुर थाना बबुरी जिला चन्दौली।
                                      ...........परिवादी                                                                                                                                    बनाम
टाटा मोटर फाइनेन्स कम्पनी बजरिये मैनेजर पडाव मुगलसराय पो0 कुष्ट आश्रम पडाव जिला चन्दौली।
                                            .............................विपक्षी
उपस्थितिः-
 रामजीत सिंह यादव, अध्यक्ष
 लक्ष्मण स्वरूप, सदस्य
                               निर्णय
द्वारा श्री रामजीत सिंह यादव,अध्यक्ष
1-    परिवादी ने यह परिवाद विपक्षी से परिवहन विभाग का देय रू0 68956/-दिलाये जाने एवं आवश्यक खर्च तथा क्षतिपूर्ति मय व्याज दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।
2-    परिवादी की ओर से परिवाद प्रस्तुत करके संक्षेप में कथन किया गया है कि परिवादी ने  विपक्षी के यहॉं से वर्ष 2011में रू0 160000/- फाइनेन्स कराकर मैजिक इरिस टैक्सी जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर यू0पी067टी-2847 वाहन पुनीत आटो मोबाइल्स पडाव से खरीदा। फाइनेंस के शर्तो के मुताबिक रू0 160000/- 30 किश्तों में मय व्याज रू0 6800/- अदा करनी थी। परिवादी ने विपक्षी को रू0 68000/- 10 किश्तों में अदा किया। विपक्षी परिवादी का उपरोक्त वाहन दिनांक 16-11-2012 को खीच ले गये और  उक्त वाहन के विक्रय करने हेतु अपने यार्ड में खडा किया जिसकी लिखित या मौखिक सूचना परिवादी को विपक्षी द्वारा नहीं दिया गया। परिवादी का उक्त वाहन दिनांक 16-11-2012 से आजतक परिवादी के कब्जे में नहीं है, बल्कि विपक्षी के कब्जें में है। परिवादी को संग्रह अमीन तहसील चन्दौली द्वारा सूचना दिया गया कि असिस्टेन्ट रिजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी चन्दौली के पत्रांक द्वारा वाहन के ऊपर दिनांक 1-7-2012 से 30-6-2016 तक रू0 76956/- बकाया है । विपक्षी द्वारा परिवादी का वाहन दिनांक 16-11-2012 को अपने कब्जे में ले लिया गया है। अतः उस माह से निर्णय की तिथि तक परिवहन विभाग के समस्त टैक्स मय व्याज की अदायगी की जिम्मेदारी विपक्षी की है। परिवादी ने दिनांक 14-9-2016 द्वारा विपक्षी को लिखित सूचना दिया किन्तु विपक्षी सुनवा नहीं किया बल्कि धमकी दिया कि तुम्हे जो करना हो कर लेना। इस आधार पर परिवादी द्वारा यह परिवाद दाखिल किया गया है।  
3-    विपक्षी को इस फोरम द्वारा रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजी गयी जो विपक्षी पर तामिल हुई किन्तु विपक्षी की ओर से न तो कोई हाजिर आया। न ही जबाबदावा दाखिल किये। अतः यह परिवाद विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय रूप से सुना गया।
4-    परिवादी की ओर से अपने अभिकथनों के समर्थन में परिवादी श्याम केशरी  का शपथ पत्र दाखिल किया गया है। तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वैह्किल 
2
इन्वेटरी किट की छायाप्रति,असिस्टेन्ट रिजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी चन्दौली द्वारा जारी डिमाण्ड नोटिस की छायाप्रति,परिवादी द्वारा विपक्षी को प्रेषित नोटिस की छायाप्रति,एवं राशन कार्ड की छायाप्रति दाखिल की गयी है।
5-     परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गयी है। पत्रावली का सम्यक रूपेण परिशीलन किया गया।
6-    परिवादी के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि परिवादी ने पुनीत आटो मोबाइल्स पडाव से वर्ष 2011 में एक मैजिक इरीस टैक्सी क्रय किया था जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 यू0पी067 टी.2847 था और जिसके लिए विपक्षी टाटा मोटर फाइनेंस कम्पनी ने रू0 1,60000/- फाइनेंस किया था। परिवादी को उक्त धनराशि का भुगतान रू0 6800/- की 30 किश्तों में करना था। जिसमे से परिवादी 10 किश्तें अर्थात कुल रू0 68000/- अदा कर चुका था लेकिन विपक्षी दिनांक 16-11-2012 को परिवादी का उपरोक्त वाहन खीच ले गया और तब से उक्त वाहन विपक्षी टाटा फाइनेंस कम्पनी के कब्जे में है। अतः उक्त तिथि से वाहन के समस्त टैक्स  अदा करने की जिम्मेदारी विपक्षी टाटा मोटर फाइनेंस कम्पनी की है लेकिन असिस्टेन्ट रिजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर चन्दौली द्वारा उक्त वाहन के सम्बन्ध में परिवादी से रू0 76956/- टैक्स के बकाया के रूप में वसूल किये जाने हेतु संग्रह अमीन तहसील चन्दौली को भेजा गया है। परिवादी के अधिवक्ता का कथन है कि जिस दिन से वाहन को विपक्षी खीच ले गया है और अपने पास रखा है उस दिन से वाहन के समस्त टैक्स को अदा करने का उत्तरदायित्व विपक्षी का ही है। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाय कि वह उक्त वाहन का समस्त टैक्स अदा करें।
7-    पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी की ओर से परिवादी श्याम केशरी का शपथ पत्र दाखिल किया गया है जिसमे स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि उसका वाहन संख्या यू0पी067टी.2847  दिनांक 16-11-2012 को विपक्षी खीच ले गया और तब से वाहन विपक्षी के कब्जे में है। अतः उक्त तिथि से वाहन के टैक्स की अदायगी की जिम्मेदारी विपक्षी की है। परिवादी ने शपथ पत्र में कहा है कि विपक्षी ने वाहन खीचने के बाद इसकी कोई लिखित या जबानी सूचना परिवादी को नहीं दिया था।
8-    विपक्षी पर नोटिस का तामिला पर्याप्त रूप से हुआ है किन्तु विपक्षी की ओर से न तो कोई उपस्थित हुआ है और न ही कोई आपत्ति या साक्ष्य दाखिल किया गया है। इस प्रकार पत्रावली पर परिवादी द्वारा जो साक्ष्य शपथ पत्र दाखिल किया गया है वह अखण्डित है और उस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है और परिवादी के इस शपथ पत्र से उसके परिवाद के अभिकथनों की पूर्ण रूप से पुष्टि होती है। अतः सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए परिवादी का परिवाद एक पक्षीय रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

3
                            आदेश
    परिवादी का परिवाद एक पक्षीय रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 16-11-2012 से वाहन संख्या यू0पी067टी.2847 का समस्त बकाया टैक्स परिवहन विभाग को अदा करे,तथा भविष्य में भी इस वाहन का टैक्स अदा  करता रहे। विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है ि क वह एक माह के अन्दर परिवादी को वाद व्यय के रूप में रू0 1000/-(एक हजार) अदा करें। यदि विपक्षी उक्त अवधि में इस धनराशि का भुगतान परिवादी को नहीं करता है तो परिवादी उक्त धनराशि पर निर्णय की तिथि से पैसा प्राप्त होने की तिथि तक 8 प्रतिशत साधारण वार्षिक व्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
(लक्ष्मण स्वरूप)                                   (रामजीत सिंह यादव)
 सदस्य                                                अध्यक्ष
                                                 दिनांक-23-3-2017

  

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE Ramjeet Singh Yadav]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. Lachhaman Swaroop]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.