(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील सं0- 228/2019
(जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम प्रथम, मुरादाबाद द्वारा परिवाद सं0- 29/2017 में पारित आदेश दि0 29.01.2019 के विरूद्ध)
श्रीमती उमरान जहॉ पत्नी श्री रईश आलम निवासिनी मोहल्ला चक्कर की मिलक मुकर्रकपुर पुराना आर0टी0ओ0 आफिस निकट अली जहॉ की चक्की थाना सिविल लाइन्स, तहसील व जिला मुरादाबाद।
.......... अपीलार्थी
बनाम
- टाटा मोटर्स फाइनेंस लि0 ब्रांच बरेली द्वारा उप प्रबंधक, दूरभाष नम्बर-5000771154
- श्री बालाजी आटो व्हील्स, 24- होटल के आगे बरेली रोड, मुरादाबाद द्वारा उसके स्वामी शरद मोहन मिश्रा।
........... प्रत्यर्थीगण
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री एस0पी0 पाण्डेय,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक:- 22.02.2019
माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित
निर्णय
परिवाद सं0- 29/2017 श्रीमती उमरान जहॉ बनाम टाटा मोटर्स फाइनेंस लि0 व अन्य में जिला फोरम प्रथम, मुरादाबाद द्वारा पारित आदेश दि0 29.01.2019 के द्वारा परिवाद अपीलार्थी/परिवादिनी की अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी/परिवादिनी ने यह अपील धारा 15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राज्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है।
मैंने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुना है।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने जिला फोरम के समक्ष निश्चित तिथि पर उपस्थित न होने का कारण दर्शित किया है। अत: न्यायहित में उचित प्रतीत होता है कि परिवाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर किया जाए।
आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट है कि जिला फोरम के समक्ष विपक्षी/प्रत्यर्थी उपस्थित रहा है, अत: विपक्षी/प्रत्यर्थीगण की क्षतिपूर्ति हेतु उन्हें 1,000/-रू0 हर्जा दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।
उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है और जिला फोरम द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दि0 29.01.2019 अपीलार्थी/परिवादिनी द्वारा प्रत्यर्थी/विपक्षीगण को 1,000/-रू0 हर्जा अदा किये जाने पर अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली जिला फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित की जाती है कि जिला फोरम परिवाद को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर विपक्षीगण को नोटिस जारी करेगा और उसके बाद विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही उभयपक्ष को साक्ष्य और सुनवाई का अवसर देकर सुनिश्चित करेगा।
अपीलार्थी जिला फोरम के समक्ष दि0 30.04.2019 को उपस्थित होगी और हर्जे की उपरोक्त धनराशि जिला फोरम में जमा करेगी या जिला फोरम के समक्ष प्रत्यर्थी/विपक्षीगण को अदा करेगी।
अपीलार्थी द्वारा हर्जे की उपरोक्त धनराशि जमा किये जाने पर ही परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित किया जायेगा और अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान)
अध्यक्ष
शेर सिंह आशु0,
कोर्ट नं0-1