Uttar Pradesh

Azamgarh

CC/17/2018

RAJ NARAYAN YADAV - Complainant(s)

Versus

TATA MOTERS FINANCE LTD. ETC. - Opp.Party(s)

PARAS NATH TIWARI

07 Dec 2019

ORDER

1

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम- आजमगढ़।

परिवाद संख्या 17 सन् 2018

प्रस्तुति दिनांक 24.01.2018

                                                                                       निर्णय दिनांक 07.12.2019         

राजनरायन यादव S/O श्रीराम अधार यादव ग्राम- पूराधन्नी पोस्ट- अम्बारी, जिला- आजमगढ़ (उoप्रo) मोबाइल नं. 9453756590।

..........................................................................................परिवादी।

बनाम

टाटा मोटर्स फाइनेन्स सोल्यूशन लिमिटेड जरिए Nearest Branch/ Dealer office सिंघल मोटर्स (केदारपुरम्) हर्रा की चुंगी आजमगढ़ (उoप्रo)- 276001 भारत। फोन- 05462-265682   

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उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा राम चन्द्र यादव “सदस्य”

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कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”

परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि उसने टाटा मोटर्स फाइनेन्स लिमिटेड से अक्टूबर 2012 में अपने वाहन टाटा मैजिक के लिए 1,95,000/- का फाइनेन्स कराया था। विपक्षी द्वारा फाइनेन्स की गयी रकम में फाइनेन्स चार्ज 50,603/- रुपया, बीमा राशि रुपया 29,000/- के साथ कान्ट्रेक्ट एमाउन्ट रुपया 2,74,603/- सितम्बर 2015 तक कुल 35 किस्तों में लिया जाना तय था। परिवादी की गाड़ी का बीमा फाइनेन्स की गयी रकम का अदायगी सितम्बर 2015 तक समय-समय पर करवाते रहने की जिम्मेदारी विपक्षी की थी। विपक्षी द्वारा मात्र एक वर्ष का बीमा करवाने के बाद बीमा का रिन्यूअल नहीं हो पाया तथा बीमा के लिए ली गयी रकम रुपया 29,000/- में से मात्र 10,716/- रुपया एक वर्ष के बीमा प्रीमियम हेतु दिया गया। परिवादी द्वारा बीमा के सन्दर्भ में अनेकों बार विपक्षी के यहाँ उसके जिम्मेदार लोगों से सम्पर्क कर रसीद चाही गयी। परन्तु विपक्षी द्वारा रसीद उपलब्ध नहीं करायी गयी। परिवादी द्वारा विपक्षी के कुल देय रकम 2,74,603/- में से 2,32,203/- रुपया जमा करा दी गयी। उसकी रकम शेष 42,400/- रुपया रह गयी। जो उसके द्वारा बीमा नहीं करवाने से गाड़ी रोड पर नहीं चल पाई। दिनांक 21.12.2017 को विपक्षी ने परिवादी की गैर-मौजूदगी में उसके दरवाजे से गाड़ी खींच लिया। अतः विपक्षी को दिनांक 28.12.2017 को एक नोटिस दी गयी। अतः विपक्षी द्वारा की गयी सेवा में कमी के                                                         P.T.O.  

 

 

2

कारण हुई समस्त आर्थिक, मानसिक व वाद खर्च के लिए विपक्षी से 4,00,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति मय 18% वार्षिक ब्याज की दर से दिलवाया जाए।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रलेखीय साक्ष्य में कागज सख्या 6/1 टाटा मोटर्स की तरफ से अनुबन्ध भंग करने के कारण उसकी गाड़ी अपने कब्जे में लिए जाने की सूचना दी गयी, कागज संख्या 6/2 ऑनलाइन पेमेन्ट की छायाप्रति, कागज संख्या 6/3 स्टेटमेन्ट ऑफ एकाउन्ट प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक 03.10.2019 को विपक्षी के खिलाफ परिवाद एक पक्षीय योजित किया गया। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। परिवादी द्वारा परिवाद पत्र के समर्थन में केवल टाटा मोटर्स द्वारा जारी किया गया पत्र व स्टेटमेन्ट एकाउन्ट प्रस्तुत किया गया है। परिवादी व टाटा मोटर्स के मध्य क्या एग्रीमेन्ट हुआ था उस एग्रीमेन्ट को परिवादी ने प्रस्तुत नहीं किया है। इस कारण न्यायालय किसी सुनिश्ति बिन्दु पर पहुंचने में असमर्थ है। अतः ऐसी स्थिति में हमारे विचार से परिवाद स्वीकार होने योग्य नहीं है।  

आदेश

                                                 परिवाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

 

 

 

                                                राम चन्द्र यादव                  कृष्ण  कुमार सिंह

                                                   (सदस्य)                         (अध्यक्ष)

                दिनांक 07.12.2019

                                         यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

 

 

                                         राम चन्द्र यादव                  कृष्ण  कुमार सिंह

                                                            (सदस्य)                         (अध्यक्ष)

 

 

 

 

 

 

 

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