View 30211 Cases Against Finance
Rajpati filed a consumer case on 11 May 2017 against tata finance in the Kanpur Nagar Consumer Court. The case no is cc/299/2011 and the judgment uploaded on 15 May 2017.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।
अध्यासीनः डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष
पुरूशोत्तम सिंह...............................................सदस्य
श्रीमती सुधा यादव........................................सदस्या
उपभोक्ता वाद संख्या-299/2011
श्रीमती राजपती यादव बालिग उम्र करीब 47 वर्श पत्नी श्री हरीषंकर यादव निवासिनी मकान नं0-डी-95 गुजैनी पोस्ट उद्योग नगर, कानपुर नगर।
................परिवादिनी
बनाम
1. मेसर्स टाटा फाइनेन्स लि0 साईबर टेक हाउस, प्रथम खण्ड फ्लैट नं0-63-65 रोड नं0-2, ई0-34, जे0बी0 सावंत मार्ग, बंगाली इस्टेट थाणे-400604, महाराश्ट्र।
2. मेसर्स टाटा मोटर्स फाइनेन्स लि0 द्वारा कलेक्षन मैनेजर श्री विकास षुक्ला, (यू0पी0 उत्तराखण्ड) 304, चिण्टेल्स हाउस-16, स्टेषन रोड, लखनऊ-226001
3. मेसर्स टाटा मोटर्स फाइनेन्स लि0 ब्रांच आफिस जी0टी0 रोड अफीम कोठी कानपुर नगर द्वारा ब्रांच मैनेजर श्री पंकज पाण्डेय।
...........विपक्षीगण
परिवाद दाखिला तिथिः 21.04.2011
निर्णय की तिथिः 11.05.2017
डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःःएकपक्षीय-निर्णयःःः
1. परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि प्रष्नगत वाहन विपक्षीगण से परिवादिनी को उपलब्ध कराया जाये, फोरम द्वारा नियत तिथि तक वाहन न देने पर विपक्षीगण से रू0 4,50,000.00 विक्रय मूल्य व उस पर दिनांक 01.01.10 से 15 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से तायूम वसूली ब्याज अदा करे, वाहन निरीक्षण कराने का खर्च रू0 5000.00, पत्राचार, दूरभाश व दौड़धूप के लिए रू0 10,000.00, मानसिक व षारीरिक उत्पीड़न हेतु रू0 15000.00 तथा परिवाद व्यय रू0 10000.00 दिलाया जाये।
2. परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादिनी का कथन यह है कि मिनी ट्रक एल0पी0टी0 1109 रजिस्ट्रेषन नं0-यू0पी0-92 टी-0270 जो कि विपक्षीगण द्वारा सीज किया गया था, को बिक्री किये जाने की जानकारी विपक्षी संख्या-2 के कलेक्षन मैनेजर श्री विकास षुक्ला से परिवादिनी के
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पति को हुई। परिवादिनी के पति ने उक्त वाहन को निरीक्षण कर क्रय करने की इच्छा जाहिर की। विपक्षी सं0-2 के द्वारा दिये गये परामर्ष के आधार पर परिवादिनी के पति ने दिनांक 28.12.09 को विपक्षी सं0-3 के ब्रांच मैनेजर श्री पंकज पाण्डे व लीगल इक्यूकेटिव श्री विकास सिंह से संपर्क करके निरीक्षण हेतु पत्र प्राप्त किया गया। क्योंकि प्रष्नगत वाहन संघी मोटर यार्ड में सिंदवा मध्य प्रदेष में यार्ड में रखा था। परिवादिनी के पति ने प्रष्नगत वाहन का निरीक्षण करने के पष्चात संतुश्ट होने पर रू0 4,50,000.00 जरिये बैंकर्स चेक सं0-554519 दिनांकित 31.12.09 भारतीय स्टेट बैंक षाखा दबौली कानपुर नगर को उक्त वाहन की विक्रय धनराषि विपक्षी सं0-3 के कार्यालय में ब्रांच मैनेजर के पास जमा किया। विपक्षीगण ने उक्त बैंकर्स चेक की धनराषि परिवादिनी के खाते से प्राप्त कर ली, किन्तु प्रष्नगत वाहन परिवादिनी को सुपुर्द नहीं किया। परिवादिनी की ओर से विधिक नोटिस प्रेशित करने व पत्राचार करने के बावजूद विपक्षीगण के द्वारा प्रष्नगत वाहन के बावत विक्रय मूल्य के रूप में जमा किया गया रू0 4,50,000.00 अदा नहीं किया गया। फलस्वरूप परिवादिनी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा।
3. परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षीगण को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गयी, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षीगण फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आये। अतः विपक्षीगण पर पर्याप्त तामीला मानते हुए दिनांक 31.05.13 को विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेष पारित किया गया।
परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4. परिवादिनी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 19.04.11 एवं 03.09.13 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में कागज सं0-1/1 लगायत् 1/6 एवं सूची कागज सं0-2 के साथ संलग्न कागज सं0-2/1 लगायत् 2/4 दाखिल किया है।
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निष्कर्श
5. फोरम द्वारा परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया।
6. परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुनने तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि परिवादिनी द्वारा अपने कथन के समर्थन में षपथपत्र तथा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है विपक्षीगण बावजूद नोटिस तलब तकाजा कोई उपस्थित नहीं आये और न ही तो परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र व परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये षपथपत्र तथा प्रस्तुत उपरोक्त प्रलेखीय साक्ष्यों का खण्डन किया गया है। अतः ऐसी दषा में परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत षपथपत्र व प्रलेखीय साक्ष्यों पर अविष्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य अखण्डनीय हैं। चूॅकि परिवादिनी के द्वारा यह स्पश्ट नहीं किया गया है कि उक्त ट्रक अभी मौजूदा स्थिति में कहां पर और किस हालत में है। इसलिए ट्रक दिलाये जाने से सम्बन्धित आदेष पारित किया जाना न्यायसंगत नहीं है।
अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्तानुसार दिये गये कारणों से फोरम इस निश्कर्श पर पहुॅचता है कि परिवादिनी का प्रस्तुत परिवाद आंषिक व एकपक्षीय रूप से, प्रष्नगत ट्रक के बावत जमा की गयी धनराषि रू0 4,50,000.00 मय 8 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से प्रस्तुत परिवाद योजित करने की तिथि से तायूम वसूली तक के लिए तथा रू0 5000.00 परिवाद व्यय के लिए स्वीकार किये जाने योग्य है। जहां तक परिवादिनी की ओर से याचित अन्य उपषम का सम्बन्ध है- उक्त याचित उपषम के लिए परिवादिनी द्वारा कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिवादिनी द्वारा याचित अन्य उपषम के लिए परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
ःःःआदेषःःः
7. परिवादिनी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध आंषिक एवं एकपक्षीय रूप से, इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय
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पारित करने के 30 दिन के अंदर विपक्षीगण, परिवादिनी को उसके द्वारा प्रष्नगत ट्रक के बावत जमा की गयी धनराषि रू0 4,50,000.00 मय 8 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से प्रस्तुत परिवाद योजित करने की तिथि से तायूम वसूली अदा करें तथा रू0 5000.00 परिवाद व्यय भी अदा करें।
(पुरूशोत्तम सिंह) ( सुधा यादव ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर कानपुर नगर।
आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।
(पुरूशोत्तम सिंह) ( सुधा यादव ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर कानपुर नगर।
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