(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
परिवाद संख्या-57/2003
Bhagirath Tea & Chemicals Pvt Ltd, B.T.C. House, Eldico Greens, Main Road, Gomti nagar, Lucknow (A Company registered under Companies Act), through its Managing Director.
परिवादी
बनाम
1. Tata Engineering, Tata Engineering & Locomotive Co.Ltd, Commercial Vehicles Division, Tata Building, 5, Sansad Marg, New Delhi, 110001.
2. Tata Engineering & Locomotive Co.Ltd, (Registered Office Bombay House, 24, Homi Mody Street, Mumbai 400001).
3. M/s. Society Motors, 96/6, Chunniganj, Kanpur.
4. M/s. Kotak Mahendra Primus Ltd, 36-38 A, Nariman Bhawan, 227, Nariman Point, Mumbai.
5. M/s. Reliance Automobiles, G-C-1, Reliance Tower, Faizabad Road, Lucknow.
विपक्षीगण
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
परिवादी की ओर से - श्री वी0एस0 बिसारिया, विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी संख्या-1 व 2 की ओर से - श्री राजेश चड्ढा, विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी संख्या-3 की ओर से – श्री टी0एच0 नकवी, विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी संख्या-4 व 5 की ओर से – कोई नहीं।
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दिनांक: 19.01.2021
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय/आदेश
यह परिवाद, विपक्षीगण के विरूद्ध परिवादी द्वारा क्रय किए वाहन टाटा सफारी LX (M) Ero II को रिप्लेस करने के लिए या इस वाहन की कीमत अंकन 7,63,900/- रूपये 18 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने का आदेश देने के लिए तथा अनुसांगिक अनुतोषों के लिए प्रस्तुत किया गया है।
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री वी0एस0 बिसारिया तथा विपक्षी संख्या-1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश चड्ढा एवं विपक्षी संख्या-3 के विद्वान अधिवक्ता श्री टी0एच0 नकवी उपस्थित आए। विपक्षी संख्या-4 एवं 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
बहस के दौरान यह ज्ञात हुआ है कि प्रश्नगत वाहन परिवादी द्वारा विक्रय कर दिया गया है और विक्रय करने से पूर्व इस आयोग की अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। इस प्रकार प्रथम एवं मूल अनुतोष कि वाहन रिप्लेस कर दिया गया स्वंय ही औचित्य विहीन हो चुका है। जहां तक अन्य अनुतोष का प्रश्न है, चूंकि इस आयोग को यह ज्ञात नहीं है और परिवादी के विद्वान अधिवक्ता भी अवगत कराने में असमर्थ हैं कि प्रश्नगत वाहन किस मूल्य में विक्रय किया गया है, इसलिए यह अनुतोष देना भी संभव नहीं है। नजीर Tata Motors Ltd & Anr Vs. Hazoor Maharaj Baba Des Rajji Chela Baba Dewa Singhji (Radha Swami) & Anr. IV (2013) CPJ 444 (NC) में व्यवस्था दी गई है कि जब प्रश्नगत वाहन परिवाद लम्बित रहने के दौरान उपभोक्ता फोरम की अनुमति के बिना विक्रय कर दिया जाता है तब परिवादी उपभोक्ता की
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श्रेणी में नहीं रह जाता है। अत: उक्त नजीर में दिए गए निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए और उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए परिवाद संधारणीय नहीं रह गया है। परिवाद खारिज होने योग्य है।
अत: परिवाद तदनुसार खारिज किया जाता है।
इस निर्णय/आदेश की एक प्रति उभय पक्ष को नियमानुसार उपलब्ध करा दी जाए।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2