जिला मंच, उपभोक्ता संरक्षण अजमेर
श्रीमति मधु अग्रवाल पत्नी श्री रमेष अग्रवाल, हाल- निवासी- अभिव्यक्ति, प्लाॅट नं 9, हरिभाउ उपाध्याय नगर एक्सटेंषन, राजकीय महिला छात्रावास के पास, पुष्कर रोड, अजमेर ।
प्रार्थीया
बनाम
1. टाटा ए.आई.जी. लाईफ इंष्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, 14 फलोर, टावर-ए पेनिनसुला बिजनिस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परैल, मुम्बई-400013
2. टाटा ए.आई.जी. जाईफ इंष्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, सी-94, 5वाॅं माला, फोरच्यून हाईट्स, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम,जयपुर ।
3. टाटा ए.आई.जी. जाईफ इंष्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, जरिए अधिकृत सेंटर कम्प्यूटर एज5 मैनेजमेन्ट सर्विस प्राईवेट लिमिटेड, 423/30, चर्च के पास, ब्रह्मपुरी, टी.बी. हाॅस्पीटल के सामने, अजमेर-305001
अप्रार्थीगण
परिवाद संख्या 113/2014
समक्ष
1. गौतम प्रकाष षर्मा अध्यक्ष
2. श्रीमती ज्योति डोसी सदस्या
उपस्थिति
1.श्री सूर्यप्रकाष गांधी, अधिवक्ता, प्रार्थी
2.श्री संजय मंत्री,अधिवक्ता अप्रार्थीगण
मंच द्वारा :ः- आदेष:ः- दिनांकः- 11.11.2014
1. परिवाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अप्रार्थी बीमा कम्पनी से दिनांक 10.3.2008 को एक बीमा पाॅलिसी संख्या न्.002121026 रू. 30,000/- की 5 वर्ष के लिए ली । पाॅलिसी की परिपक्वता दिनांक 10.3.2013 को राषि रू. 36488.86 प्राप्त होने थे । प्रार्थीया के पति का वर्ष 2011 में जयपुर से अजमेर स्थानान्तरण होने पर उसने अप्रार्थी के जयपुर कार्यालय को अजमेर पत्र व्यवहार के पते की लिखित में सूचना दी। परिपक्वता तिथी के बाद उसने अप्रार्थी बीमा कम्पनी के यहां समस्त औपचारिकताए पूर्ण करते हुए आवेदन किया जिसके संबंध में अप्रार्थी बीमा कम्पनी ने प्रार्थीया को अवगत कराया कि परिपक्वता क्लेम राषि का भुगतान प्राप्ति हेतु समय पर क्लेम आदि पेष नहीं करने से उसकी राषि पेंषन फण्ड में डाल दी गई है । जिसकी कोई सूचना अप्रार्थी बीमा कम्पनी ने प्रार्थीया को नहीं दी । उसने पत्र दिनांक 27.1.2014 व 6.2.14 के द्वारा बीमाधन की मांग की तथा दिनंाक 24.4.2014 को अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भी दिलवाया किन्तु अप्रार्थी बीमा कम्पनी ने बीमाधन का भुगतान नहीं किया । परिवाद के जरिए बीमाधन व मानसिक संताप व वाद व्यय दिलाए जाने की प्रार्थना की है ।
2. अप्रार्थी बीमा कम्पनी ने जवाब प्रस्तुत करते हुए दर्षाया कि प्रष्नगत बीमा पाॅलिसी की परिपक्वता दिनंाक 10.3.2013 थी और परिपक्वता राषि रू. 41550/- देय थी प्रार्थीया ने अपने अजमेर स्थानान्तरण की सूचना उत्तरदाता अप्रार्थी बीमा कम्पनी को नही ंदी इसलिए प्रपोजल फार्म में उपलब्ध पते पर
अप्रार्थी ने बीमा पाॅलिसी के परिपक्व हो जाने की सूचना दी और प्रार्थीया द्वारा बीमाधन का भुगतान प्राप्त करने के लिए समय सीमा पर आवेदन नहीं किया इसलिए बीमा पाॅलिसी के नियम एवं षर्तो के अनुसार बीमाधन राषि का 67 प्रतिषत पेंषन फण्ड में निवेष कर दिया गया और षेष राषि का भुगतान अप्रार्थी बीमा कम्पनी प्रार्थीया को करने के लिए तत्पर है । प्रार्थीया द्वारा दिए गए नोटिस के पूर्व ही प्रार्थीया के बीमाधन का निवेष किया जा चुका था जिसकी जानकारी प्रार्थीया को दे दी गई । अन्त में स्वयं के स्तर पर कोई कमी नहीं होने के आधार पर परिवाद खारिज किए जाने की प्रार्थना की है ।
3. हमने पक्षकारान की बहस सुनी एवं पत्रावली का अनुषीलन किया ।
4. प्रकरण में प्रार्थीया ने परिवाद की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णितानुसार बीमा पाॅलिसी लेने , जो दिनंाक 10.3.2013 को परिपक्व हो चुकी थी एवं परिपक्वता पर प्रार्थीया को इस पाॅलिसी के लिए रू. 41,550/- स्वयं अप्रार्थी बीमा कम्पनी के अनुसार प्राप्त होनी थी, ये सभी तथ्य स्वीकृतषुदा है । प्रार्थीया को यह उक्त राषि अदा नही ंकी गई है एवं इस संबंध में अप्रार्थी बीमा कम्पनी का जवाब है कि प्रार्थीया को परिपक्वता राषि प्राप्त करने के लिए क्लेम हेतु सूचित किया लेकिन उसने समय पर क्लेम की कार्यवाही नहीं की। अतः बीमा पाॅलिसी की षर्तो के अनुसार उक्त पाॅलिसी की देय राषि का 67 प्रतिषत पेंषन फण्ड में निवेष किया गया है तथा 33 प्रतिषत राषि का भुगतान अप्रार्थी बीमा कम्पनी प्रार्थीया को करने को तैयार है । अतः निर्णय हेतु हमारे समक्ष यही बिन्दु है कि क्या अप्रार्थी बीमा कम्पनी द्वारा प्रार्थीया की इस पाॅलिसी के संबंध में देय राषि का जो 67 प्रतिषत निवेष पेंषन फण्ड में किया है वह उचित है ?
5. इस निर्णय बिन्दु के संबंध में पक्षकारान को सुना । अप्रार्थी बीमा कम्पनी ने अपने जवाब में यह अवष्य बतलाया कि इस पाॅलिसी के परिपक्व हो जाने पर पाॅलिसी की राषि की प्राप्ति हेतु प्रार्थीया को साधारण डाक से सूचित किया गया था । यह सूचना किस तारीख को किस पत्र क्रमांक से दी गई, इसका जवाब में कोई उल्लेख नहीं है और ना ही उक्त पत्र की प्रति पत्रावली पर पेष हुई है । प्रार्थीया ने ऐसा कोई पत्र मिलने से इन्कार किया है । अप्रार्थी बीमा कम्पनी की ओर से पत्रावली पर पत्र एनेक्सचर 3 व 4 पेष हुए है । एनेक्सचर -3 दिनंाक 9.4.2013 का है जिसके अनुसार प्रार्थीया से कुछ दस्तावेजात की मांग की गई थी किन्तु यह पत्र प्रार्थीया को मिला हो ऐसा अप्रार्थी बीमा कम्पनी सिद्व नही ंकर पाई है एवं स्वयं अप्रार्थी का ही कथन रहा है कि सूचना संबंधी पत्र साधारण डाक से ही भेजा गया था । दूसरा पत्र दिनांक 6.2.2014 का है जिसमें प्रार्थीया की इस पाॅलिसी की 67 प्रतिषत राषि का निवेष किए जाने के संबंध में प्रार्थीया को सूचित किया गया है । अप्रार्थी बीमा कम्पनी की ओर से पाॅलिसी की ऐसी कौन सी ष्षर्त है जिसके अनुसार अप्रार्थी बीमा कम्पनी द्वारा ऐसा किया गया है, नहीं दर्षाया है साथ ही प्रार्थीया को इस राषि के निवेष से पूर्व न तो अनुमति ली एवं न ही सूचित किया गया है । इन सारे विवेचन से हमारा निष्कर्ष है कि अप्रार्थी बीमा कम्पनी द्वारा प्रार्थीया की इस प्रष्नगत पाॅलिसी के अन्तर्गत देय बीमा राषि की 67 प्रतिषत राषि का निवेष पेंषन फण्ड में किया गया है वह सहीं व उचित नहीं है । प्रार्थीया पाॅलिसी के अन्तर्गत समस्त देय सम्पूर्ण राषि अप्रार्थी बीमा कम्पनी से प्राप्त करने की अधिकारणी है । प्रार्थीया का परिवाद स्वीकार होने योग्य है । अतः आदेष है कि
:ः- आदेष:ः-
6. (1) प्रार्थीया अप्रार्थी बीमा कम्पनी से अपनी बीमा पाॅलिसी संख्या न्.002121026 की परिपक्वता राषि रू. 41550/- प्राप्त करने की अधिकारणी होगी।
(2) प्रार्थीया अप्रार्थी बीमा कम्पनी से मानसिक क्षतिपूर्ति एवं वाद व्यय के मद में रू. 2000/- भी प्राप्त करने की अधिकारणी होगी ।
(3) क्रम संख्या 1 व 2 में वर्णित राषि अप्रार्थी बीमा कम्पनी प्रार्थीया को इस आदेष से दो माह के भीतर अदा करें अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से प्रार्थीया के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावें ।
(4) दो माह में आदेषित राषि का भुगतान नहीं करने पर प्रार्थीया अप्रार्थी बीमा कम्पनी से इस राषि पर निर्णय की दिनांक से तादायगी 09 प्रतिषत वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त कर सकेगा ।
(श्रीमती ज्योति डोसी) (गौतम प्रकाष षर्मा)
सदस्या अध्यक्ष
15. आदेष दिनांक 11.11.2014 को लिखाया जाकर सुनाया ।
सदस्या अध्यक्ष