राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-268/2022
(जिला उपभोक्ता आयोग, सुलतानपुर द्धारा परिवाद सं0-63/2019 में पारित आदेश दिनांक 22.02.2022 के विरूद्ध)
अवनीश कुमार उम्र करीब 31 वर्ष, पुत्र श्री भगवान जी, निवासी ग्राम पहाडपुर श्रीरामपुर, तहसील कादीपुर, जिला सुलतानपुर।
........... अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
1- जनरल मैनेजर, टाटा ए0आई0जी0 जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, रजि0 ऑफिस 15वॉ तल टावर ए पेनिन्सुला बिजनेस पार्क गनपतरो कदम मार्ग, आफिस सेनापति बपत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013
2- मैनेजर, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा विजेथुआ राजापुर जनपद सुलतानपुर।
3- एजेन्ट, टाटा ए0आई0जी0 जनरल इंश्योरेंस कम्पनी उपरोक्त क्षेत्र कादीपुर जनपद सुलतानपुर।
…….. प्रत्यर्थी/विपक्षीगण
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री शिव कुमार विश्वकर्मा
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :- 20.4.2022
मा0 श्री विकास सक्सेना, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/परिवादी अवनीश कुमार द्वारा इस आयोग के सम्मुख धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सुलतानपुर द्वारा परिवाद सं0-63/2019 में पारित आदेश दिनांक 22.02.2022 के विरूद्ध योजित की गई है, जिसके द्वारा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद, परिवादी की अनुपस्थिति में खारिज कर दिया है।
-2-
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिव कुमार विश्वकर्मा को सुना तथा प्रश्नगत आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
प्रश्नगत आदेश के द्वारा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद, परिवादी की अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया है, तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए हम इस मत के हैं कि अपील स्वीकार करते हुए विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2022 अपास्त किया जाए तथा प्रकरण विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाए कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे तथा उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासम्भव 06 माह में करना सुनिश्चित करें, पक्षकारों को परिवाद स्थगन सिर्फ प्रार्थना पत्र को नियमानुसार तथ्यों को दृष्टिगत रखकर एक अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का निस्तारण अपेक्षित।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सुलतानपुर द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 22.02.2022 अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, सुलतानपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्ता आयोग, सुलतानपुर उपरोक्त परिवाद को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे तथा उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण यथासम्भव 06 माह में करना सुनिश्चित करें।
-3-
उभय पक्ष द्वारा बिना किसी सम्यक कारण के जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद को स्थगित नहीं कराया जावेगा। अपीलार्थी दिनांक 31.5.2022 को जिला उपभोक्ता आयोग, सुलतानपुर के समक्ष उपस्थित होंगे, तदोपरांत जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा विधि के अनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत तिथि की सूचना विपक्षी को प्रेषित की जावेगी।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
हरीश आशु.,
कोर्ट नं0-1