Rajasthan

Jaipur-IV

CC/484/2013

Birdichand Yadav - Complainant(s)

Versus

Tata A.I.G. Life Insurance Co, Ltd & Other - Opp.Party(s)

Suresh Kumar Yadav

27 Mar 2015

ORDER

          जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर चतुर्थ, जयपुर

                         पीठासीन अधिकारी
      डाॅ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष
                         डाॅ. अलका शर्मा, सदस्या
श्री अनिल रूंगटा, सदस्य

परिवाद संख्या:-484/2013 (पुराना परिवाद संख्या 311/2011)

श्री बिरदीचन्द यादव पुत्र श्री रामनारायण यादव, निवासी- खातोदियों की ढाणी, ग्राम श्रीपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर । 
परिवादी
बनाम

01. टाटा ए.आई.जी. जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, 104, ब्रज अनुकम्पा, सी-स्कीम, अशोक मार्ग, जयपुर जरिये प्रबन्धक ।
02. टाटा ए.आई.जी. जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, प्रथम तल, लोटस टावर्स, कम्युनिटी सेन्टर, न्यू फ्रेण्डस काॅलोनी, नई दिल्ली जरिये प्रबन्धक । 
विपक्षीगण

उपस्थित
परिवादी की ओर से श्री हिमांशु शर्मा, एडवोकेट
विपक्षीगण बीमा कम्पनी की ओर से श्री जुगल किशोर अग्रवाल, एडवोकेट
निर्णय
दिनांकः- 27.03.2015

यह परिवाद, परिवादी द्वारा विपक्षीगण बीमा कम्पनी के विरूद्ध दिनंाक          10.12.2010 को निम्न तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया हैः-
परिवादी ने विपक्षीगण बीमा कम्पनी से अपनी एक गाय, जिसका टैग नम्बर बी-21556 था, का बीमा दिनांक 19.03.2008 से 18.03.2011 तक की अवधि के लिए बीमित धन 16,000/-रूपये पर करवाया था । इसके बाद दिनंाक 09.01.2009 को उक्त बीमित गाय की ’टोक्सेमिया’ बीमारी से ग्रस्त होकर मर गई तो विपक्षीगण बीमा कम्पनी के एजेन्ट द्वारा बीमित गाय के फोटोग्राफ, टैग व पोस्टमार्टम के दस्तावेज ले लिये गये । उक्त गाय की मृत्यु की सूचना भी तुरन्त ही विपक्षीगण बीमा कम्पनी को क्षतिपूर्ति के लिए दे दी गई थी । परन्तु परिवादी ने उक्त मृतक बीमित गाय का क्लेम विपक्षीगण बीमा कम्पनी के समक्ष प्रस्तुत किया था तो विपक्षीगण बीमा कम्पनी ने कोई कार्यवाही नहीं की । तदुपरान्त परिवादी ने विपक्षीगण बीमा कम्पनी को नोटिस दिया ।
इस प्रकार विपक्षीगण बीमा कम्पनी ने परिवादी का बीमा क्लेम स्वीकार नहीं करके सेवादोष कारित किया हैं और इस सेवादोष के आधार पर परिवादी अब विपक्षीगण बीमा कम्पनी से परिवाद के मद संख्या 14 मंें अंकित सभी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी हैं ।
विपक्षीगण बीमा कम्पनी की ओर से दिये गये जवाब में कथन किया गया है कि परिवादी द्वारा विपक्षीगण बीमा कम्पनी से बीमा पाॅलिसी संख्या 0700001759 के माध्यम से गाय, जिसका टैग नम्बर बी-21556 था, का बीमा 16,000/-रूपये बीमित राशि पर बीमा कराया जाना स्वीकार हैं । परन्तु परिवादी ने कभी-भी बीमित गाय के मर जाने की सूचना विपक्षीगण बीमा कम्पनी को नहीं दी और विपक्षीगण बीमा कम्पनी के एजेन्ट द्वारा बीमित गाय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोटोग्राफ व टैग ले लिये जाने की बात गलत हैं । विपक्षीगण बीमा कम्पनी ने कोई एजेन्ट नियुक्त नहीं किया था । इस प्रकार परिवादी ने बीमित गाय करने की सूचना नियमों के अनुरूप नहीं देकर बीमा पाॅलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया हैं । इसलिए विपक्षीगण बीमा कम्पनी का कोई सेवादोष नहीं हैं । अतः परिवाद, परिवादी निरस्त किया जावें ।
परिवाद के तथ्यों की पुष्टि में परिवादी श्री बिरदीचन्द यादव ने स्वयं के शपथ पत्र के साथ कुल 08 पृष्ठ दस्तावेज प्रस्तुत किये । जबकि जवाब के तथ्यों की पुष्टि में विपक्षीगण बीमा कम्पनी की ओर से मौहम्मद अजहर अली का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया । 
बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन किया गया ।
प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी ने अपनी क्रयशुदा गाय का बीमा विपक्षीगण बीमा कम्पनी से करवाया था और उसके संबंध में विपक्षीगण बीमा कम्पनी ने परिवादी की गाय को टैग नम्बर बी-21556 जारी किया था । यह तथ्य विपक्षीगण बीमा कम्पनी ने अपने जवाब में स्वीकार किया हैं । इसके बाद यह बीमित गाय बीमा पाॅलिसी की अवधि के दौरान ही दिनंाक 09.01.2009 को ’टोक्सेमिया’ बीमारी के कारण मर गई     थी । इस संबंध में उक्त मृतक बीमित गाय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, जालसू (जयपुर) ने तैयार की थी । जिसकी प्रति परिवाद के मद संख्या 2 में अंकित तथ्यों के अनुरूप विपक्षीगण बीमा कम्पनी के एजेन्ट को दे दी गई थी । जिसके हस्ताक्षर भी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उपलब्ध    हैं । जो इस बात का प्रतीक और प्रमाण हैं कि विपक्षीगण बीमा कम्पनी को परिवादी की बीमाशुदा गाय की मृत्यु की जानकारी तत्काल ही मिल गई थी और इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी विपक्षीगण बीमा कम्पनी के एजेन्ट ने दिनांक 12.01.2009 को प्राप्त कर ली थी । इसलिए परिवादी ने बीमित गाय की मृत्यु की सूचना विपक्षीगण बीमा कम्पनी को विलम्ब से दी हो, यह तथ्य प्रमाणित नहीं हैं । और सभी परिस्थितियों को देखते हुए परिवादी की गाय, जिसका टैग नम्बर बी-21556 था, की मृत्यु दिनांक 09.01.2009 को ’टोक्सेमिया’ नामक बीमारी से हो जाना प्रमाणित हैं और इसकी पोस्टमार्टम विपक्षीगण बीमा कम्पनी के एजेन्ट को दिनंाक 12.01.2009 को उपलब्ध हो गई थी । इस तथ्य का खण्डन विपक्षीगण बीमा कम्पनी ने ग्राम जालसू, जिला जयपुर के एजेन्ट का शपथ पत्र प्रस्तुत करवाकर नहीं किया हैं ।
अतः विपक्षीगण बीमा कम्पनी ने परिवादी की उक्त बीमित गाय की मृत्यु दिनंाक 09.01.2009 को हो जाने के बावजूद भी बीमा क्लेम राशि का भुगतान परिवादी को नहीं करके सेवादोष कारित किया हैं । और इस सेवादोष के आधार पर अब परिवादी विपक्षीगण बीमा कम्पनी से अपनी उक्त मृतक बीमित गाय की बीमित राशि 16,000/-रूपये बीमा क्लेम के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी हैं । परिवादी बीमा क्लेम राशि 16,000/-रूपये पर विपक्षीगण बीमा कम्पनी से परिवाद पेश करने के दिन से वसूली के दिन तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त कर सकेगा । परिवादी को विपक्षीगण बीमा कम्पनी के इस सेवादोष से हुए आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक संताप की क्षतिपूर्ति के रूप में 2,500/-रूपये एवं परिवाद व्यय के रूप में 2,500/-रूपये पृथक से दिलवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं । 
आदेश
 अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर परिवाद, परिवादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि परिवादी विपक्षीगण बीमा कम्पनी से अपनी उक्त मृतक बीमित गाय की बीमित राशि 16,000/-रूपये बीमा क्लेम के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी हैं । परिवादी बीमा क्लेम राशि 16,000/-रूपये पर विपक्षीगण बीमा कम्पनी से परिवाद पेश करने के दिन से वसूली के दिन तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त कर सकेगा । परिवादी को विपक्षीगण बीमा कम्पनी के इस सेवादोष से हुए आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक संताप की क्षतिपूर्ति के रूप में 2,500/-रूपये एवं परिवाद व्यय के रूप में 2,500/-रूपये पृथक से दिलवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं । 

विपक्षीगण बीमा कम्पनी को आदेश दिया जाता है कि वह उक्त समस्त राशि परिवादी के रिहायशी पते पर जरिये डी.डी./रेखांकित चैक इस आदेश के एक माह की अवधि में उपलब्ध करवायेगी । 

अनिल रूंगटा       डाॅं0 अलका शर्मा            डाॅ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा 
  सदस्य       सदस्या              अध्यक्ष


निर्णय आज दिनांक 27.03.2015 को पृथक से लिखाया जाकर खुले मंच में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।


अनिल रूंगटा       डाॅं0 अलका शर्मा            डाॅ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा 
  सदस्य       सदस्या              अध्यक्ष

 

 

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