(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1284/2011
आईसीआईसीआई बैंक, 4, राजलोक मेरठ कालेज, मेरठ
बनाम
तरूण शर्मा पुत्र श्री रघुराज शर्मा, निवासी 114, मयूर विहार, मेरठ
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री प्रशांत कुमार के कनिष्ठ
सहायक श्री हेमन्त तिवारी।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 21.02.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-176/2009, तरूण शर्मा बनाम आईसीआईसीआई बैंक में विद्वान जिला आयोग, मेरठ द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 3.12.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार के कनिष्ठ सहायक श्री हेमन्त तिवारी का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा विद्वान जिला आयोग के निर्णय/आदेश का अनुपालन कर दिया गया है, इसलिए अपील निरर्थक हो चुकी है।
अत: प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-3