राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
पुनरीक्षण आवेदन संख्या-54/2022
आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लि0 बनाम टी0जेड0 इंटरप्राइजेज प्रा0लि0
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
आदेश
दिनांक 07-08-2023
पुकार की गयी।
निष्पादन वाद सं0 27/2014 में पारित आदेश दिनांक 21.07.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये पुनरीक्षण आवेदन पर पुनरीक्षणकर्ता की विद्धान अधिवक्ता श्रीमती सुचिता सिंह एवं प्रत्यर्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार राय को सुना गया।
पुनरीक्षणकर्ता की विद्धान अधिवक्ता का यह तर्क है कि परिवाद सं0 4/2010 टी0जेड0 इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड में विपक्षीगण 1 ता 5 एवं 7 के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है, जबकि निष्पादन वाद केवल पुनरीक्षणकर्ता बैंक के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, जो अवैध है।
परिवाद सं0 4/10 में पारित आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षीगण के विरूद्ध संयुक्त एवं एकल दायित्व के तहत निर्णय पारित किया गया है, इसलिए निष्पादन आवेदन किसी भी एक विपक्षीगण/जेडी के विरूद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पुनरीक्षणकर्ता/जेडी के विरूद्ध आर0सी0 जारी की गयी है। यह वसूली किसी भी एक या सभी विपक्षीगण/जेडी से वसूली जा सकती है, इसलिए किसी एक विपक्षीगण/जेडी के विरूद्ध आर0सी0 जारी करना विधि विरूद्ध नहीं है। अत: पुनरीक्षण आवेदन खारिज होने योग्य है। तदनुसार पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया जाता है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुशील कुमार)
अध्यक्ष सदस्य
संदीप सिंह आशु0 कोर्ट नं0-1