Tej Bahadur filed a consumer case on 25 Apr 2017 against Symphoney in the Kanpur Nagar Consumer Court. The case no is CC/76/2016 and the judgment uploaded on 12 May 2017.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।
अध्यासीनः डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष
पुरूशोत्तम सिंह...............................................सदस्य
श्रीमती सुधा यादव........................................सदस्या
उपभोक्ता वाद संख्या-76/2016
तेज बहादुर सिंह उम्र 66 वर्श पुत्र स्व0 कृश्ण बहादुर सिंह निवासी मकान नं0-533 सफीपुर प्रथम हरजेन्दर नगर, कानपुर।
................परिवादी
बनाम
1. सिम्फनी लि0 सौम्या बेकरी सर्किल नवरंगपुरा अहमदाबाद गुजरात।
2. रंजना एजेंसी प्रोपराइटर श्री संदीप 3/25 षिवकटरा जी0टी0 रोड, कानपुर।
...........विपक्षीगण
परिवाद दाखिला तिथिः 29.01.2016
निर्णय की तिथिः 26.04.2017
डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःःएकपक्षीय-निर्णयःःः
1. परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि परिवादी को विपक्षीगण से, क्रय किये गये कूलर की कीमत रू0 11,200.00, मुकद्मा खर्चा रू0 15000.00 तथा हर्जाना रू0 5000.00 दिलाया जाये।
2. परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि परिवादी ने विपक्षी सं0-2 से एक कूलर सिम्फनी विण्डो दिनांक 27.05.15 को रू0 11,200.00 में क्रय किया था। उक्त कूलर लगाने के बाद से उक्त कूलर की संपूर्ण बॉडी पर इलेक्ट्रिक करेन्ट आने लगा। विपक्षी सं0-2 के यहां परिवादी उक्त कमी को ठीक कराने के लिए प्रष्नगत कूलर 5 बार लेकर गया। हर बार ले जाने पर परिवादी का रू0 1000.00 किराया खर्च हुआ। इसके बावजूद उक्त कमी दूर नहीं हुई तथा बाडी में करेन्ट की षिकायत बनी रही। विपक्षी सं0-1 सिम्फनी का उत्पादक है तथा विपक्षी सं0-2 प्राधिकृत डीलर है। विपक्षीगण के द्वारा गारंटी संविदा के बाद प्रष्नगत उक्त कूलर की कमी को न तो दूर किया गया और न ही बदलकर दिया गया। फलस्वरूप परिवादी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा।
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3. परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षीगण को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गयी, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षीगण फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आये। अतः विपक्षीगण पर पर्याप्त तामीला मानते हुए दिनांक 09.01.2017 को विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेष पारित किया गया।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4. परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 27.01.16 एवं 25.01.17 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं0-5/1 के साथ संलग्न कागज सं0-5/2 लगायत् 5/6 दाखिल किया है।
निष्कर्श
5. फोरम द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया।
6. परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुनने तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में षपथपत्र तथा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है विपक्षीगण बावजूद नोटिस तलब तकाजा कोई उपस्थित नहीं आया और न ही तो परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र व परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये षपथपत्र तथा प्रस्तुत उपरोक्त प्रलेखीय साक्ष्यों का खण्डन किया गया है। अतः ऐसी दषा में परिवादी की ओर से प्रस्तुत षपथपत्र व प्रलेखीय साक्ष्यों पर अविष्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य अखण्डनीय हैं।
अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्तानुसार दिये गये कारणों से फोरम इस निश्कर्श पर पहुॅचता है कि परिवादी का प्रस्तुत परिवाद आंषिक व एकपक्षीय रूप से, प्रष्नगत कूलर की कीमत रू0 11,200.00 विपक्षी से, (परिवादी से प्रष्नगत कूलर प्राप्त करके) परिवादी को दिलाये जाने हेतु अथवा प्रष्नगत कूलर के स्थान पर दूसरा नया कूलर
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दिलाने हेतु तथा रू0 2000.00 परिवाद व्यय के लिए स्वीकार किये जाने योग्य है। जहां तक परिवादी की ओर से याचित अन्य उपषम का सम्बन्ध है- उक्त याचित उपषम के लिए परिवादी द्वारा कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिवादी द्वारा याचित अन्य उपषम के लिए परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
ःःःआदेषःःः
7. परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध आंषिक एवं एकपक्षीय रूप से इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर विपक्षीगण, परिवादी को, प्रष्नगत कूलर की कीमत रू0 11,200.00 (परिवादी से प्रष्नगत कूलर प्राप्त करके) अदा करे अथवा प्रष्नगत कूलर के स्थान पर दूसरा नया कूलर परिवादी को देवें तथा रू0 2000.00 परिवाद व्यय भी अदा करें। अन्यथा स्थिति में परिवादी उपरोक्त धनराषि 11,200.00 पर 8 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के बाद से अंतिम अदायगी की तिथि तक प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
(पुरूशोत्तम सिंह) ( सुधा यादव ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर कानपुर नगर।
आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।
(पुरूशोत्तम सिंह) ( सुधा यादव ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर कानपुर नगर।
परिवाद संख्या-76/2016
26.04.2017
मुकद्मा पुकारा गया। निर्णय सुनाया गया।
ःःःआदेषःःः
परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध आंषिक एवं एकपक्षीय रूप से इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर विपक्षीगण, परिवादी को, प्रष्नगत कूलर की कीमत रू0 11,200.00 (परिवादी से प्रष्नगत कूलर प्राप्त करके) अदा करे अथवा प्रष्नगत कूलर के स्थान पर दूसरा नया कूलर परिवादी को देवें तथा रू0 2000.00 परिवाद व्यय भी अदा करें। अन्यथा स्थिति में परिवादी उपरोक्त धनराषि 11,200.00 पर 8 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के बाद से अंतिम अदायगी की तिथि तक प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
(पुरूशोत्तम सिंह) ( सुधा यादव ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य सदस्या अध्यक्ष
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