(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1768/2010
Union of India & others Versus Syed Mohd.
दिनांक : 12.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-87/2009 सैय्यद मो0 हासिम बनाम पोस्ट मास्टर व अन्य में विद्वान जिला आयोग, रामपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 05.05.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थीगण के विद्धान अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण पाठक को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादी द्वारा प्रेषित डाक समय पर न पहुंचने के कारण क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है। नजीर Tika Ram Khanal Vs Indian Postal Department में दी गयी व्यवस्था के अनुसार यदि डाक विभाग के कर्मचारी के स्तर से आशयपूर्वक डिफाल्ट या धोखे का तथ्य साबित नहीं है तब देर से डाक पहुंचने के कारण डाक विभाग क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। अत: उपरोक्त नजीर के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि परिवादी द्वारा विपक्षीगण के कर्मचारी के विरूद्ध धोखा या Willful Default के तथ्य को स्थापित नहीं किया है। अत: क्षतिपूर्ति देय नहीं है। केवल परिवादी द्वारा डाक खर्च में की गयी राशि 09 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने के लिए डाक विभाग उत्तरदायी है।
आदेश
प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग द्वाराक्षतिपूर्ति के संबंध में पारित किया गया आदेश अपास्त किया जाता है, परंतु परिवादी द्वारा डाक खर्च में खर्च की गयी राशि 09 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज तीन माह के अंदर वापस लौटाये।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2