जिला मंच, उपभोक्ता संरक्षण अजमेर
श्री वासुदेव आसनानी पुत्र स्व. श्री गुन्नोमल, उम्र’करीबन 50 वर्ष जाति- सिन्धी, निवासी- मकान नम्बर 662/21,माली मौहल्ला, ठठेरा चैक, उसरी गेट, अजमेर
प्रार्थी
बनाम
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2. प्रबन्धक,मारूति एण्टरप्राईजेज, ष्षाॅप नं. 29, रायल काम्पलेक्स, स्टब्ेषन रोड, अजमेर- 305001
अप्रार्थीगण
परिवाद संख्या 209/2014
समक्ष
1. गौतम प्रकाष षर्मा अध्यक्ष
2. श्रीमती ज्योति डोसी सदस्या
उपस्थिति
1.श्री पुखराज सोनी, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं
मंच द्वारा :ः- आदेष:ः- दिनांकः- 13.05.2015
1. प्रार्थी ने कैष आॅन लाईन डिलीवरी के अनुसार एक मोबाईल जिसका विवरण परिवाद की चरण संख्या 1 में दिया हुआ है रू. 11999/- में अप्रार्थी संख्या 2 से क्रय किया । इस सेट में स्क्रीन साफ नहीं आने की समस्या थी तब प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को उसके टोल फ्री नम्बर पर षिकायत की तो उसने अप्रार्थी संख्या 2 से सम्पर्क करने को कहा जिस पर प्रार्थी ने यह सेट अप्रार्थी संख्या 2 को ठीक करने हेतु दिया । । प्रार्थी दिनंाक 19.3.2014 को जब इस सेट को अप्रार्थी संख्या 2 से ले गया तो अप्रार्थी संख्या 2 ने कहा कि नया जाॅब षीट बना कर दे देते है क्योंकि उक्त सेट में इनकमिंग व आउट गोईग व रिंगटोन संबंधी समस्या है जिसे ठीक करना आवष्यक है । अतः प्रार्थी ने उक्त सेट को अप्रार्थी संख्या 2 को दे दिया जो आज तक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा वापस ठीक करके नहीं लौटाया गया है । प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 से इस संबंध में सम्पर्क किया तो प्रार्थी को बतलाया गया कि वर्णित सेट में बनावटी संबंधी दोष थे । अतः सेट को अप्रार्थी संख्या 1 के पास भेजा गया है जिसके आने पर सूचित कर दिया जावेगा । तत्पष्चात प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से सम्र्पक किया लेकिन प्रार्थी को दूषित सेट को बदल कर नया सेट नहीं दिया गया और ना ही उसकी राषि दी गई । परिवाद प्रस्तुत करते हुए उसमें वर्णित अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना की है ।
2. अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही हो रखी है । हमने बहस प्रार्थी पक्षी सुनी एवं परिवाद का अवलोकन किया गया ।
3. प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से खरीदे गए इस सेट का टैक्स इन्वाईस पेष किया है तथा दिनांक 19.3.2014 का जाॅब कार्ड भी पेष हुआ है । इस जाॅब कार्ड में वर्णित अनुसार इस सेट में इनकमिंग व आउट गोईग व रिंगटोन संबंधी समस्याओं का उल्लेख है । अपने परिवाद के समर्थन में प्रार्थी ने स्वयं का षपथपत्र पेष किया है । अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस के अनुपस्थित रहे है एवं अप्रार्थीगण को वाद दायर करने से पूर्व नोटिस भी दिया गया जिसका भी कोई जवाब अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी को नहीं दिया गया है । इस तरह से प्रार्थी के कथनों का कोई खण्डन अप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया है । इन सारे विवेचन से हम पाते है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 कम्पनी द्वारा निर्मित सेट जिसका विवरण परिवाद की चरण संख्या 1 में दिया हुआ है जिसमें आए दोषों को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सहीं नहीं किया गया है इस तरह से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में सेवा में की का बिन्दु सिद्व है । अप्रार्थी संख्या 2 से न तो यह सेट खरीदा गया है और ना ही अप्रार्थी संख्या 2 का कोई दायित्व हम इस संबंध में पाते है । अतः अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्व परिवाद स्वीकार होने योग्य नहीं है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व परिवाद स्वीकार होने योग्य है । अतः आदेष है कि
:ः- आदेष:ः-
(1) अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का प्रष्नगत मोबाईल हैण्ड सेट जो अप्रार्थी संख्या 2 के पास है, को इस निर्णय की तिथी से एक माह के अन्दर दुरूस्त कर प्रार्थी को सौंपे । हैण्ड सेट दुरूस्त नहीं होने की स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 उसी मैक माॅडल का नया त्रुटिरहित हैण्ड सेट आदेष से उक्त अवधि में देवे, विकल्प में हैण्ड सेट की कीमत रू. 11,999/- उक्त अवधि में ही अदा करें ।
(2) प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से मानसिक संताप व वाद व्यय के मद में राषि रू. 2000/- भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
(3) क्र. संख्या 1 मे वर्णित आदेषानुसार यदि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को प्रष्नगत हैण्ड सेट की राषि लौटाना चाहे तो अप्रार्थी संख्या 1 यह राषि आदेष से एक माह में अदा करें साथ ही क्र. सं. 2 में अंकित राषि भी अप्रार्थी संख्या 1 उक्त अवधि में अदा करे अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से प्रार्थी के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावें ।
(4) अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्व परिवाद खारिज किया जाता है
(श्रीमती ज्योति डोसी) (गौतम प्रकाष षर्मा)
सदस्या अध्यक्ष
6. आदेष दिनांक 12.05.2015 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।
सदस्या अध्यक्ष