Uttar Pradesh

StateCommission

A/3061/2016

Raghunath jPrasad - Complainant(s)

Versus

Swatantra Gas Agency - Opp.Party(s)

Sanjay Kumar Dubey

31 Oct 2017

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/3061/2016
(Arisen out of Order Dated 04/11/2016 in Case No. C/449/2015 of District Kanpur Nagar)
 
1. Raghunath jPrasad
Kanpur Nagar
...........Appellant(s)
Versus
1. Swatantra Gas Agency
Kanpur Nagar
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE AKHTAR HUSAIN KHAN PRESIDENT
 
For the Appellant:
For the Respondent:
Dated : 31 Oct 2017
Final Order / Judgement

 

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

मौखिक

अपील संख्‍या- 3061/2016

 

(जिला उपभोक्‍ता फोरम, कानपुर नगर द्वारा परिवाद संख्‍या-449/2015 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 04-11-2016 के विरूद्ध)

 

रघुनाथ प्रसाद पुत्र स्‍व0 किशोरी लाल निवासी म0न 14/112 सिविल लाइन्‍स मकराबर्ट हास्पिटल थाना ग्‍वालटोली कानपुर नगर।

                                                                                        अपीलार्थी/परिवादी                                                                                                        

                                बनाम

प्रबन्‍धक, स्‍वतंत्र गैस एजेन्‍सी, इण्‍डेन गैस पता 15/249 बी0 सिविल लाइन्‍स कानपुर नगर।

                                                                                                   प्रत्‍यर्थी/विपक्षी

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अख्‍तर हुसैन खान, अध्‍यक्ष।

 

अपीलार्थी  की  ओर  से उपस्थित   :   विद्वान अधिवक्‍ता श्री संजय कुमार दुबे।

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित :          कोई उपस्थित नहीं।

 

दिनांक - 31.10.2017

मा0 श्री न्‍यायमूर्ति अख्‍तर हुसैन खान, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

  परिवाद संख्‍या 449/2015 रघुनाथ प्रसाद बनाम प्रबन्‍धक स्‍वतंत्र गैस एजेन्‍सी, इण्‍डेन गैस में जिला फोरम कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक        04-11-2016 के विरूद्ध यह अपील धारा 15 उपभोक्‍ता सरंक्षण अधिनियम के अन्‍तर्गत आयोग के समक्ष प्रस्‍तुत की गयी है।

     आक्षे‍पि‍त निर्णय और आदेश के द्वारा जिला फोरम ने परिवाद एकपक्षीय रूप से खारिज कर दिया है जिससे क्षुब्‍ध होकर परिवाद के परिवादी रघुनाथ प्रसाद ने यह अपील प्रस्‍तुत की है।

     अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी/परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री संजय कुमार दुबे उपस्थित आए। प्रत्‍यर्थी/विपक्षी की ओर से नोटिस का तामीला पर्याप्‍त होने पर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ है। अत: अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता

 

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के तर्क को सुनकर और आक्षेपित निर्णय और आदेश तथा पत्रावली का अवलोकन कर अपील का निस्‍तारण किया जा रहा है।

     अपीलार्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता का तर्क है कि‍ जिला फोरम द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश विधि विरूद्ध है। जिला फोरम ने अपीलार्थी/परिवादी को अपना साक्ष्‍य प्रस्‍तुत करने का अवसर नहीं दिया है।

     मैंने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता के तर्क पर विचार किया है।

     जिला फोरम ने अपने आक्षेपित निर्णय और आदेश में उल्‍लेख किया है कि‍ परिवादी द्वारा अपने परिवाद-पत्र  के समर्थन में न तो कोई एफ0आई0आर0 की प्रति और न ही अग्नि शमन की रिपोर्ट की प्रति और न ही आग लगने से नष्‍ट हुए सामान व वस्‍तुओं का विवरण प्रस्‍तुत किया गया है। परिवाद-पत्र में मात्र शपथपत्रीय साक्ष्‍य दाखिल किया गया है। जिला फोरम ने यह उल्‍लेख किया है कि‍ विधि का यह सिद्धान्‍त है कि‍ जिन तथ्‍यों को अन्‍य प्रलेखीय साक्ष्‍यों से साबित किया जा सकता है उन तथ्‍यों के लिए मात्र शपथपत्रीय साक्ष्‍य से स्‍वीकार किया जाना न्‍याय संगत नहीं है।   उपरोक्‍त आधार पर ही जिला फोरम ने अपीलार्थी/परिवादी द्वारा प्रस्‍तुत परिवाद आक्षेपित निर्णय और आदेश के द्वारा निरस्‍त किया है।

     अपीलार्थी ने अपील में प्रश्‍नगत अग्निकांड के सम्‍बन्‍ध में फायर बिग्रेड द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट की प्रति प्रस्‍तुत की है। साथ ही थाने में दी गयी सूचना जो थाना ग्‍वालटोली कानपुर नगर की जी0डी0 की रपट नं० 34 पर दिनांक  08-07-2015 को 13.05 बजे अंकित होना बताया गया है, की‍ प्रति प्रस्‍तुत की है।

     अपीलार्थी/परिवादी द्वारा प्रस्‍तुत अभिलेखों को दृष्टिगत रखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि‍ पत्रावली जिला फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्‍यावर्तित की जाए कि‍ वह अपीलार्थी/परिवादी को साक्ष्‍य और सुनवाई का अवसर देकर पुन: विधि के अनुसार निर्णय पारित करें।

     उपरोक्‍त निष्‍कर्ष के आधार पर अपील स्‍वीकार की जाती है और जिला फोरम द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अपास्‍त किया जाता है तथा पत्रावली जिला

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फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्‍यावर्तित की जाती है कि‍ वह अपीलार्थी/परिवादी को साक्ष्‍य और सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुन: विधि के अनुसार निर्णय पारित करें।

     उभय पक्ष जिला फोरम के समक्ष दिनांक 02-01-2018 को उपस्थित हों।

 

               (न्‍यायमूर्ति अख्‍तर हुसैन खान)

                         अध्‍यक्ष

कृष्‍णा, आशु0

कोर्ट नं01

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE AKHTAR HUSAIN KHAN]
PRESIDENT

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