Indraa Kumari Verma filed a consumer case on 28 Mar 2024 against Swastika Infra Housing P Ltd in the Barabanki Consumer Court. The case no is CC/59/2024 and the judgment uploaded on 28 Mar 2024.
परिवाद को ग्राह्यता के बिंदु पर सुना।
परिवादिनी के परिवाद पत्र के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी द्वारा क्रय किये गये प्लाटों का भौतिक कब्ज़ा अन्यथा भुगतान किये गये रकम मु. 11,20,000/- रूपये को 18 प्रतिशत ब्याज़ के साथ दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।
यह परिवाद अचल संपत्ति से संबंधित विवाद है जिसके तहत परिवादिनी द्वारा अपने क्रय किया गये भूमि का भौतिक कब्ज़ा पाने अथवा दी हुई रकम को वापस पाने का निवेदन किया गया है। इस वाद में उपरोक्त तथ्यों के आलोक में परिवादिनी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा-2(7) के तहत उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आती है। अतः यह परिवाद ग्राह्य होने योग्य नहीं हैं।
परिवाद ख़ारिज किया जाता है।
पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
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