Rajasthan

Kota

CC/285/2008

Kiran Bairwa - Complainant(s)

Versus

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Puranmal sharma

25 Aug 2015

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, मंच, झालावाड केम्प कोटा ( राजस्थान )

पीठासीनः- 

01.    नंदलाल शर्मा    ः    अध्यक्ष  
02.    महावीर तंवर    ः    सदस्य

परिवाद संख्या:-285/08

किरण प्ररालिया पुत्री प्रभूदयाल प्ररालिया जाति (प्ररालिया) बैरवा  आयु 20 वर्ष निवासी महावीर नगर विस्तार योजना, प्लाट नं. 5-एच-16, कोटा राजस्थान।  परिवादिया

                    बनाम

01.    स्वासितक कृषि केन्द्र ओथोराईज्ड डीलर,,ए0सी0ई0ई0-बाइक्स ई-ट्रेडी न्यू हाॅलेण्ड     टेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोटा आफिस- ठाकुरिया सदन, सील भवन     कोटडी रोड, गुमानपुरा कोटा राज0 जरिये- मालिक

02.    ए0सी0ई0 मोटर्स, कंपनी, जरिये प्रबंधक कंपनी शो रूम, शाॅप नं. 20 कुमार     पेवेलियन ईस्ट- स्ट्रीट पुणे-411001, रजिस्टर्ड आॅफ एण्ड फेक्ट्री एम. आई डी.सी.     पुणे-411018                                            अप्रार्थीगण

    प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

उपस्थिति:-

01.    श्री पूरण मल शर्मा, अधिवक्ता,परिवादिया की ओर से ं।
02.    अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
03.    अप्रार्थी सं. 2 की तलवी बंद। 

            निर्णय             दिनांक 25.08.2015

    परिवादिया का यह परिवाद जिला मंच कोटा से स्थानान्तरण होकर वास्ते निस्तारण जिला मंच, झालावाड, केम्प कोटा को प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित किया उसने अप्रार्थीसं. 1 से ए0एस0ई0 इ-बाइक्स इ-टेन्डी मोपेड गाडी 27,800/- रूपये में खरीद की, उक्त वाहन एक चार्जिग 450/- रूपये पर 100 किलो मीटर तथा बेट्री एक वर्ष व गाडी की दो वर्ष की गांरन्टी दी थी। परिवादिया को अप्रार्थी सं. 1 ने डेमो गाडी दे दी जो उसे चलाकर दिखाई थी। परिवादिया ने इसकी शिकायत अप्रार्थी सं. 1 से की तो उसने नई गाडी आने पर देने की बात कही। अप्रार्थी सं. 1 ने आज तक नई गाडी नहीं दी, परिवादिया के पास निर्माणाकालीन दोष वाली गाडी ही दे रखी है। परिवादिया की उक्त गाडी खरीद के दो माह बाद ही बंद हो गई जिसकी शिकायत अप्रार्थी सं.1 से की जिसने सुधारने के कई प्रयास किये किन्तु उसमें सुधार नहीं आया अप्रार्थी सं. 1 ने यह भी कहा कि पूना से मिस्त्री आयेगा उसे दिखायेगा परन्तु वह मिस्त्री भी नहीं आया और गाडी एक चार्जिग में 15 किलो मीटर चलती है। अप्रार्थी सं. 1 ने कहा की गाडी आपके पास रखों । अप्रार्थीसं. 1 ने परिवादिया की गाडी को ठीक न कर उसकी सेवा में कमी की है। परिवादिया को अप्रार्थी सं. 1 से खराबशुदा मोपेड के स्थान पर नई दोष रहित मोपेड उसी मेक/माॅडल की दिलवाई जावे या मोपेड की कीमत, मानसिक संताप, परिवाद खर्च दिलवाया जावे।  

    अप्रार्थी सं. 1 के खिलाफ दिनांक 01.05.15 को एक पक्षीय कार्यवाही।

    अप्रार्थी सं. 2 की दिनांक 05.06.15 को तलवी बंद।

    उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर बिन्दुवार हमारा निर्णय निम्न प्रकार हैः-

01.    आया परिवादिया अप्रार्थीगण की उपभोक्ता है ?

    परिवादिया के परिवाद, शपथ-पत्र, मोटर साईकिल  खरीद के इनवाईस  से परिवादिया, अप्रार्थीगण की उपभोक्ता है। 

02.    आया अप्रार्थीगण ने सेवा दोष किया है ?

    उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो स्पष्ट हुआ कि  परिवादिया ने अप्रार्थीसं. 1 से ए0एस0ई0 इ-बाइक्स इ-टेन्डी मोपेड गाडी 27,800/- रूपये में खरीद की। परिवादिया को नई मोपेड के स्थान पर डेमो गाडी  अप्रार्थी सं. 1 ने दी, उक्त मोपेड खरीद के दो माह बाद बंद हो गई तो उससे दूसरी मोपेड नई देने के लिये कहा तो अप्रार्थी सं. 1 ने कहा की नई आयेगी तब दे देगे जब तक यही चलाओ। अप्रार्थीसं.1 ने नई मोपेड आज तक नही दी तथा डेमो गाडी को कई बार ठीक किया परन्तु वह ठीक नही हुई और उसे परिवादिया के पास ही रखने के लिये दे दी। अप्रार्थी सं. 1 ने कहा की पूना से मिस्त्री आयेगा उसे दिखायेगा परन्तु वह मिस्त्री भी नहीं आया और न गाडी ठीक हुई। गाडी एक चार्जिग में 15 किलो मीटर चलती है वह भी बंद पडी है। परिवादिया के उक्त कथनों का खंडन अप्रार्थी सं. 1 ने मंच में उपस्थित होकर नहीं किया । अप्रार्थी सं. 1 के खंडन के अभाव में परिवादिया के कथनों को  मिथ्या माने जाने का कोई कारण हमारे समक्ष नहीं है। परिवादिया के कथनों की पुष्टि परिवादिया के परिवाद, उसके शपथ-पत्र तथा दस्तावेजी साक्ष्य से होती है। परिवादिया अप्रार्थी सं. 1 का सेवा दोष साबित करने में पूर्णतयाः सफल रही है।     

03.    अनुतोष ?

    परिवादिया का परिवाद, अप्रार्थी सं. 1 के खिलाफ आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। 
 
                     आदेश 

     परिवादिया किरण प्ररालिया का परिवाद, अप्रार्थी सं.1 के खिलाफ आंशिक रूप से   स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :-
01.    परिवादिया को निर्देश दिये जाते है कि परिवादिया उसकी खराबशुदा मोटर     साइकिल को अप्रार्थी सं. 1 के यहाॅ निर्णय के दिनांक से 15 दिन के अंदर     संभलाये तथा     अप्रार्थीगण उक्त मोटर साइकिल को परिवादिया की संतुष्टि के     अनुसार ठीक करके एक माह में संभलावे। अप्रार्थीसं.1 उक्त मोपेड को ठीक करने     में असमर्थ रहे तो उसी मेक/मांडल की दूसरी मोपेड दोष रहित देवे या उसकी     कीमत 27,800/-रूपये अदा करे। 
02.    अप्रार्थी सं.1 परिवादिया को 2,000/- रूपये मानसिक संताप, 2,000/- रूपये     परिवाद खर्च भी अदा करे। 
03.    अप्रार्थी सं. 1 आदेश की पालना निर्णय की दिनांक से एक माह के अंदर करे। 
04.    अप्रार्थी सं.2 की तलवी बंद की गई इसलिये परिवादिया को उसके खिलाफ काई     अनुतोष देय नहीं है।   

     (महावीर तंवर)                (नंदलाल शर्मा)
        सदस्य                       अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा           मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

    निर्णय आज दिनांक 25.08.2015 को खुले मंच में लिखाया जाकर सुनाया गया।

   सदस्य                              अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा            मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

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