(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1397/2011
अवधेश कुमार पुत्र श्री फौजदार राम बनाम मैसर्स सौम्या आटो सेल्स
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 29.08.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद सं0-100/2008, अवधेश कुमार बनाम मैसर्स प्रो0 संजय पाठक सौम्या आटो सेल्स में विद्वान जिला आयोग, मऊ द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 3.5.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार मिश्रा को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता की मृत्यु पर कार्यालय द्वारा प्रत्यर्थी को इस आशय की सूचना प्रेषित की गई कि वह स्वंय या अपने नवीन अधिवक्ता के साथ उपस्थित हों, परन्तु सूचना के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
2. पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवादी द्वारा जनवरी 2006 में वाहन क्रय किया गया था और दो वर्ष की वारण्टी अवधि दी गई थी, परन्तु वाहन के खराब होने की प्रथम शिकायत जैसा कि पत्रावली पर मौजूद रजिस्टर्ड नोटिस दिनांकित 27.8.2008 से साबित होती है, वारण्टी अवधि के बाद की है, इसलिए वाहन में खराबी की शिकायत वारण्टी अवधि बीत जाने के पश्चात की गई है, इसी आधार पर परिवाद खारिज किया गया है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि वाहन क्रय करने के 6 माह पश्चात ही वाहन खराब हो गया, परन्तु 6 माह पश्चात वाहन खराब होने की शिकायत के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है न ही विद्वान जिला आयोग के समक्ष इस प्रकार की कोई शिकायत प्रस्तुत की गई, इसलिए इस तर्क में कोई बल नहीं है कि 6 माह पश्चात ही वाहन खराब हुआ है और उसकी शिकायत की गई। फिर यह भी कि वाहन में निर्माण संबंधी दोष मौजूद होने की कोई विशेषज्ञ साक्ष्य भी पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अत: इस निष्कर्ष को परिवर्तित करने का कोई आधार नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील भी निरस्त होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2