(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1776/2011
Oriental Insurance Company Ltd.
Versus
Smt.Sushma Devi Wife of Surendra & others
समक्ष:-
1 माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
उपस्थिति:-
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री आलोक कुमार सिंह, विद्धान अधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं
दिनांक:-06.02.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
- परिवाद संख्या-36/2008, सुषमा देवी बनाम उ0प्र0 सरकार बजरिये जिलाधिकारी व अन्य में विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, चन्दौली द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 15.07.2011 के विरूद्ध यह अपील बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत की गई है।
- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार सिंह उपस्थित आए। अत: केवल अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
- हमारे द्वारा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के कथन को सुनने तथा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों के परिशीलनोंपरांत यह पाया गया कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश विधिसम्मत है, जहॉ तक विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा अपने प्रश्नगत आदेश में ब्याज की देयता जो 08 प्रतिशत अत्यधिक उच्च दर से निर्धारित की गयी है, उसे 06 प्रतिशत किया जाना उचित प्रतीत होता है।
आदेश
प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि परिवादिनी को देय राशि पर ब्याज 08 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से देय होगा। शेष निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
पक्षकार अपना-अपना व्यय स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
- सुधा उपाध्याय( (सुशील कुमार) सदस्य सदस्य
संदीप सिंह, आशु कोर्ट सं0 3