(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2644/2006
The New India Assurance Company Limited
Versus
Sushil Lahiri, adult, son of Shri Sachindra Nath Lahiri
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
उपस्थिति:-
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री जफर अजीज, विद्धान अधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित: श्री विजय कुमार, विद्धान अधिवक्ता
दिनांक :11.01.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-245/2004, सुशील लाहिरी बनाम शाखा प्रबंधक, दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कं0लि0 में विद्वान जिला आयोग, इलाहाबाद द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 18.09.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री जफर अजीज एवं प्रत्यर्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री विजय कुमार के तर्क को सुना गया। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. जिला उपभोक्ता मंच द्वारा मेडीक्लेम पॉलिसी के आधार पर बीमाधारक के इलाज खर्च का आदेश अंकन 14,066/-रू0 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश पारित किया है, चूंकि बीमा कम्पनी मेडीक्लेम पॉलिसी जारी करना स्वीकार है। बीमाधारक का बीमार होना, इलाज कराना भी स्वीकार है। बीमा क्लेम केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि एक सुनिश्चित स्टेण्डर्ड वाले अस्पताल में इलाज नहीं कराया गया। इलाज मे खर्च राशि की प्रतिपूर्ति न करने के लिए यह आधार फर्जी एवं बनावटी है। तदनुसार इस आधार पर जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा निरस्त किया गया है और इस पीठ की राय में भी यह निष्कर्ष विधिसम्मत है। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में यदि अपीलार्थी द्वारा अंतरिम आदेश के अनुपालन में कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3