(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2172/2012
ICICI Bank Limited
Versus
Susheel Kumar Bajpai Son of Shri Raj Narain Bajpai & other
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
उपस्थिति:-
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्रीमती सुचिता सिंह, विद्धान अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं0 1 की ओर से उपस्थित: श्री टी0एच0 नकवी, विद्धान अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं0 2 की ओर से उपस्थित: श्री आई0पी0एस0 चड्ढा, विद्धान
अधिवक्ता
दिनांक :29.11.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. जिला उपभोक्ता आयोग, कानपुर नगर द्वारा परिवाद सं0-72/2007 सुशील कुमार बाजपेयी बनाम प्रबंधक, आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड में प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 31.08.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील पर अपीलार्थी की विद्धान अधिवक्ता श्रीमती सुचिता सिंह को सुना गया, जिनके द्वारा वकालतनामा भी प्रस्तुत किया गया है, जो पत्रावली पर मौजूद है। प्रत्यर्थी सं0 1 की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री कुमार संभव एवं प्रत्यर्थी सं0 2 के विद्धान अधिवक्ता श्री आई0पी0एस0 चड्ढा के तर्क को सुना गया। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए परिवादी द्वारा जमा राशि के विरूद्ध 54,040/-रू0 अदा करने का आदेश पारित किया है।
3. परिवाद के तथ्यो के अनुसार दिनांक 01.08.2001 को अंकन 10,000/-रू0 की एफ0डी0आर0 प्राप्त की थी, जिसकी परिपक्वता अवधि 01.08.2006 थी। परिपक्वता अवधि पर अंकन 52,040/-रू0 होने थे, परंतु परिवादी को यह राशि अदा नहीं की गयी, इसी राशि को अदा करने का आदेश जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा दिया गया था।
4. अपील के ज्ञापन में वर्णित तथ्यों तथा मौखिक बहस का सार यह है कि यथार्थ में 10,000/-रू0 की राशि पर परिपक्वता राशि अंकन 17,341/-रू0 47 थी, जमाकर्ता को बीमे की सुविधा भी प्रदान की गयी। दुर्घटना होने पर या मृत्यु कारित होने पर अंकन 52,040/-रू0 अदा किये जाने थे। इसी राशि को जिला उपभोक्ता आयोग ने आदेशित किया है, जबकि परिपक्वता अवधि मूल्य केवल 17,341/-रू0 47 पै0 थी। एफ0डी0आर0 से संबंधित दस्तावेज पत्रावली पर एनेक्जर सं0 2 के रूप में मौजूद है, जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 01.08.2006 को परिपक्वता मूल्य 17,341/-रू0 47 पै0 है। अत: इसी राशि को अदा किया जाना चाहिए था। तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि अपीलार्थी, परिवादी को परिपक्वता राशि अंकन 17,341/-रू0 47 पैसे अदा करे, इसी राशि पर ब्याज सेविंग एकाउण्ट के अनुसार देय होगा।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2