Uttar Pradesh

StateCommission

A/2005/473

Bank Of Baroda - Complainant(s)

Versus

Surya Bux Singh - Opp.Party(s)

B L Jaiswal

11 Jun 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2005/473
( Date of Filing : 14 Mar 2005 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Bank Of Baroda
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Surya Bux Singh
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 11 Jun 2024
Final Order / Judgement

 (मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-473/2005

बैंक आफ बड़ौदा, ब्रांच जमुनापुर चौराहा परगना सलोन तहसील उँचाहार, जिला रायबरेली, द्वारा ब्रांच मैनेजर

बनाम

सूर्य बक्‍स सिंह पुत्र हरी शंकर सिंह, निवासी ग्राम कोटिया चित्रा परगना सलोन, तहसील ऊँचाहार जिला रायबरेली।

 

समक्ष:-                                                   

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित       : श्री राजीव जायसवाल।

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित         : कोई नहीं।

दिनांक : 11.06.2024 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.         परिवाद संख्‍या-06/2002, सूर्य बक्‍श सिंह बनाम बैंक आफ बड़ौदा तथा एक अन्‍य में विद्वान जिला आयोग, रायबरेली द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 03.02.2005 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री राजीव जायसवाल को सुना गया तथा प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्‍यर्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री शिशिर प्रधान अनुपस्थित हैं

2.         विद्वान जिला आयोग ने परिवाद स्‍वीकार करते हुए परिवादी द्वारा जमा राशि अंकन 26,971/-रू0 को अदा करने का आदेश पारित किया है।

3.         अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता का यह तर्क है कि जिस बैंक कर्मी के विरूद्ध धनराशि के दुरूपयोग का आरोप लगाया गया है, उसके विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। विद्वान जिला आयोग ने साक्ष्‍यों की

 

-2-

व्‍याख्‍या करते हुए यह निष्‍कर्ष दिया है कि परिवादी द्वारा अंकन 26,971/-रू0 की राशि अपने खाते में जमा कराई गई थी। बैंक प्रबंधन द्वारा अपने लीपिक के विरूद्ध गबन की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना प्रथम दृष्‍टया जाहिर करता है कि परिवादी के खाते में बैंक कर्मी द्वारा व्‍यवधान कारित किया गया है। बैंक कर्मी के कार्य के लिए बैंक (प्रिंसिपल) उत्‍तरदायी है, इसलिए विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश में हस्‍तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। तदनुसार प्रस्‍तुत अपील निरस्‍त होने योग्‍य है।

आदेश

4.         प्रस्‍तुत अपील निरस्‍त की जाती है।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि अर्जित ब्‍याज सहित सम्‍बन्धित जिला उपभोक्‍ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।

           आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

 

 

 

 

(सुधा उपाध्‍याय)                           (सुशील कुमार(

  सदस्‍य                                   सदस्‍य

 

लक्ष्‍मन, आशु0, 

    कोर्ट-2

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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