राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-1289/2022
- वरदान कश्यप ना0 बा0 पुत्र स्व0 रोशन लाल द्धारा संरक्षिका दादी शकुन्तला पत्नी श्री घसीटू राम।
- कनक कश्यप ना0 बा0 पुत्र स्व0 रोशन लाल द्धारा संरक्षिका दादी शकुन्तला पत्नी श्री घसीटू राम।
- श्रीमती शकुन्तला पत्नी घसीटू राम निवासीगण ग्राम मीरपुर मोहनपुर परगना नागल तहसील देवबन्द जिला-सहारनपुर
........... अपीलार्थीगण
बनाम
- सर्जन एस0 सी0 जोशी 63 प्रकाशपुरम बाजोरिया रोड सहारनपुर ।
- यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि0 42 सी0 तृतीय तल मूल चन्द कामर्शीयल काम्पलेक्स नई दिल्ली 110024
…….. प्रत्यर्थीगण
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
अपीलार्थी के अधिवक्ता : कोई नहीं
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : कोई नहीं
दिनांक :- 18.03.2024
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थीगण वरदान कश्यप व 02 अन्य द्धारा इस आयोग के सम्मुख धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सहारनपुर द्वारा परिवाद सं0-178/2015 में पारित आदेश दिनांक 07.11.2022 के विरूद्ध योजित की गई है।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा अपीलार्थी/परिवादी द्धारा योजित प्रार्थना पत्र 23 सी बल न दिये जाने के कारण निरस्त करते हुये परिवादी की मृत्यु के कारण परिवाद को अबेट होने के कारण निरस्त कर दिया गया है, जिससे अपीलार्थी/परिवादी को क्षति कारित हो रही है।
समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में मेरे विचार से अपीलार्थी/परिवादी को प्रश्नगत प्रकरण में सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है, तद्नुसार इस मामले में बिना किसी गुणदोष पर विचार किये प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग सहारनपुर द्वारा परिवाद सं0-178/2015 में पारित आदेश दिनांक 07.11.2022 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग सहारनपुर को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद सं0-178/2015 को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुण-दोष के आधार पर निस्तारण, इस आदेश की प्राप्ति से 06 माह की अवधि में बिना किसी पक्ष को अनुचित स्थगन प्रदान करते हुए करना सुनिश्चित करें।
इस आदेश की प्रति अपीलार्थी/परिवादी द्वारा दिनांक 13.05.2024 अथवा उससे पूर्व जिला उपभोक्ता आयोग सहारनपुर के सम्मुख प्रस्तुत की जावे।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
रंजीत, पी0ए0
कोर्ट न0- 1