राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-816/2022
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता आयोग, अयोध्या द्वारा परिवाद संख्या 148/2018 में पारित आदेश दिनांक 22.06.2022 के विरूद्ध)
बड़ौदा यू0पी0 बैंक (भूतपूर्व बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक) ड्योढ़ी बाजार ब्रांच, जिला अयोध्या द्वारा ब्रांच मैनेजर
........................अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम
सुरेश कुमार यादव, पुत्र तुलसीराम यादव, निवासी-ग्राम बनघुसरा परगना मगलसी, तहसील सोहावल, जिला अयोध्या
...................प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री अवधेश शुक्ला,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 15.12.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग, अयोध्या द्वारा परिवाद संख्या-148/2018 सुरेश कुमार यादव बनाम शाखा प्रबन्धक बैंक आफ बड़ौदा व एक अन्य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 22.06.2022 के विरूद्ध योजित की गयी है।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि वास्तव में प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में उल्लिखित विपक्षीगण का नाम एवं प्रास्थिति पूर्णतया गलत उल्लिखित की गयी, जिसके कारण न तो अपीलार्थी को तथा न ही विपक्षीगण को उपरोक्त परिवाद के संबंध में कोई जानकारी हुई तथा न ही कोई अवसर प्रदान किया गया।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि वास्तव में अपीलार्थी बैंक का सही नाम बड़ौदा यू0पी0 बैंक, ड्योढ़ी बाजार ब्रांच, जिला अयोध्या द्वारा शाखा प्रबन्धक होना चाहिए न कि जैसा कि
-2-
प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में अथवा जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा अपने निर्णय में उल्लिखित किया गया है।
मेरे द्वारा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना, अपील पत्रावली के साथ प्रस्तुत प्रपत्रों का सम्यक परीक्षण एवं परिशीलन किया तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के कथन पर सम्यक बल पाया गया।
तदनुसार प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग, अयोध्या द्वारा परिवाद संख्या-148/2018 सुरेश कुमार यादव बनाम शाखा प्रबन्धक बैंक आफ बड़ौदा व एक अन्य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 22.06.2022 अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्ता आयोग को प्रतिप्रेषित करते हुए आदेशित किया जाता है कि जिला उपभोक्ता आयोग परिवादी को पंजीकृत नोटिस के माध्यम से सूचित करे कि परिवादी जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त परिवाद संख्या-148/2018 में विपक्षीगण का विवरण सही रूप से उल्लिखित/संशोधित करने की प्रक्रिया 02 माह की अवधि में सुनिश्चित करे। तदनुसार जिला उपभोक्ता आयोग विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुन: परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण यथासंभव 06 माह में करना सुनिश्चित करे।
इस आदेश की सूचना अपीलार्थी द्वारा भी प्रत्यर्थी/परिवादी को 02 सप्ताह की अवधि में प्राप्त करायी जावे।
अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को 01 माह में विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1