राज्य उपभोक्ता विवाद प्र`तितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
अपील संख्या :1410/2009
(सुरक्षित)
(जिला उपभोक्ता फोरम, प्रथम, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-556/2006 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 25-04-2007 के विरूद्ध)
Star Cold Storage Baz Nagar, Kakori, Lucknow through its Proprietor/Partner, Lucknow.
अपीलार्थीगण
बनाम्
Surendra Kumar S/o Nanhey R/o Village Jamalpur, Post Kakori, District-Lucknow. प्रत्यर्थी
समक्ष :-
1- मा0 श्री संजय कुमार, पीठासीन सदस्य।
2- मा0 महेश चन्द , सदस्य।
उपस्थिति :
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित- डा0 इसार हुसैन।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित- श्री बी0 के0 उपाध्याय।
दिनांक : 28-02-2018
मा0 महेश चन्द, सदस्य द्वारा उद्घोषित निर्णय
संक्षेप में विवाद के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी/परिवादी ने दिनांकित 05-09-2005 को तीन कट्टा ग्लेडियोलस बीज अपीलार्थी/विपक्षी के कोल्ड स्टोरेज में भण्डारित किये ताकि ग्लेडियोलस की खेती हेतु बवाई के समय पर अपीलार्थी/विपक्षी के कोल्ड स्टोरेज से बीज निकालकर ग्लेडियोलस की खेती कर सके। प्रत्यर्थी/परिवादी के अनुसार उक्त तीन कट्टों में कुल 60 किलोग्राम बीज था। जिसकी कुल कीमत रू0 42,500/-रू0 थी। बुवाई के समय जब प्रत्यर्थी/परिवादी अपना बीज लेने गया तो अपीलार्थी द्वारा उसका बीज देने में टाल-मटोल किया गया और अन्तत: उसे बीज नहीं मिल पाया और न ही उक्त बीज की कीमत अदा की गयी। जिससे क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी/परिवादी ने परिवाद संख्या-556/2006 जिला फोरम, प्रथम, लखनऊ के समक्ष दायर किया।
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परिवाद पत्र में बीज की कीमत रू0 42,500/- के अतिरिक्त उस पर 18 प्रतिशत ब्याज तथा मानसिक संताप के लिए रू0 50,000/- क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के रूप में रू0 5000/- अनुतोष दिलाये जाने की प्रार्थना की है।
अपीलार्थी/विपक्षी को जिला फोरम द्वारा नोटिस जारी की गयी, किन्तु अपीलार्थी/विपक्षी ने परिवाद पत्र का कोई उत्तर जिला फोरम में नहीं दिया और न ही उसकी ओर से कोई उपस्थित हुआ। जिला फोरम द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एकपक्षीय आदेश निम्नानुसार पारित किया गया।
‘’Complaint is allowed. Opposite Party is directed to pay Rs. 42500/- only (Rs. Forty Two thousand five hundred only) as loss of the seeds and Rs. 4000/- as damages within one month from the date of receipt of the copy of the judgement by the opposite party. Failing which the complainant will get 12% per annum simple interest on the above both the amounts. w.e.f. 18-09-2006 l.e from the date of filingthe complaint. Besides it the complainant will also get Rs. 1000/- as cost of the case from the Opposite Party.” इससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील योजित की गयी है।
अपील में जो आधार लिये गये है उनमें कहा गया है कि प्रश्नगत आदेश एकपक्षीय है और अपीलार्थी/विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का जिला फोरम के समक्ष कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलार्थी को प्रश्नगत आदेश दिनांक 25-07-2009 की जानकारी उस समय हुई जब विद्धान अधिवक्ता श्री इसार हुसैन के मुंशी ने अपीलार्थी को उक्त एकपक्षीय आदेश की जानकारी दी। इसलिए यह अपील कुछ विलम्ब से योजित हुई है और विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया। अपील में कहा गया है कि जिला फोरम ने तथ्यों की अनदेखी करके त्रुटि की है। प्रत्यर्थी/परिवादी ने ग्लेडियोलस के बीज उसके कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखे थे, बल्कि तीन कुन्टल आलू रखे थे। जो उसने दिनांक 13-11-2005 को पूर्ण संतुष्टि में वापस प्राप्त कर लिया था जैसा कि रजिस्टर में अंकित किया गया है। अपील में यह भी कहा गया है कि अपीलार्थी ने उद्यान विभाग से सम्पर्क किया और जानकारी हासिल की, कि ग्लेडियोलस के बीज की कीमत क्या है तो उन्होंने बताया कि वर्ष 2005 में ग्लेडियोलस फूल के बीज की कीमत रू0
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300/- प्रति किलोग्राम रही होगी और यह भी कहा गया कि प्रत्यर्थी/परिवादी ने किसान मण्डी परिषद अथवा सहकारी समिति का कोई प्रमाण पत्र नहीं दाखिल किया जिससे पता चल सके कि तत्समय वास्तव में ग्लेडियोलस बीज की क्या कीमत थी। ग्लेडियोलस फूल के 60 किलोग्राम बीज की कीमत रू0 42,500/- कदाचित नहीं हो सकती है। इसके साथ ही राजस्व विभाग के अधिकारियों का भी किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उक्त ग्लेडियोलस बीज की कीमत क्या थी।
अपीलार्थी ने इन्हीं आधारों पर प्रश्गनत अपील स्वीकार करते हुए जिला फोरम के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है।
सुनवाई के समय अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री इसार हुसैन तथा प्रत्यर्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री बी0के0 उपाध्याय उपस्थित आए।
उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण को सुना गया तथा आक्षेपित निर्णय व आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी के कोल्ड स्टोरेज में भण्डारण हेतु तीन कट्टे (60 किलोग्राम) ग्लेडियोलस का बीज भण्डारित किया था जो कि दिनांक 06-09-2005 को कोल्ड स्टोरेज द्वारा निर्गत रसीद से स्पष्ट होता है। अब प्रश्न यह है कि तीन कट्टे (60 किलोग्राम) ग्लेडियोलस बीज की कीमत क्या रही होगी। इसके संबंध में कोई स्पष्ट प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी ने अपनी अपील में उक्त बीज की कीमत रू0 300/- प्रति किलोग्राम होना स्वीकार किया है। अत: कम-से-कम रू0 300/- प्रति किलोग्राम ग्लेडियोलस बीज का मूल्य अवश्य रहा होगा। इस पर प्रत्यर्थी के विद्धान अधिवक्ता ने अपना विरोध किया और कहा कि ग्लेडियोलस का बीज रू0 710/- प्रति किलोग्राम था, किन्तु ग्लेडियोलस बीज की दरों के संबंध में कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है अत: इन परिस्थितियों में अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए ग्लेडियोलस बीज की दर रू0 300/- प्रति किलोग्राम अनुमन्य किये जाने योग्य है। इसके साथ ही जिला फोरम द्वारा जो 40,000/-रू0 मानसिक संताप में मद में तथा वाद व्यय के मद में अदा करने का आदेश किया गया है उसे संशोधित करते हुए 10,000/-रू0 मानसिक क्षतिपूर्ति एवं 2,000/-रू0 वाद व्यय किया जाना न्यायोचित है। तद्नुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।
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आदेश
अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला फोरम द्वारा पारित निर्णय व आदेश संशोधित किया जाता है और अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रत्यर्थी/परिवादी को तीन कट्टे, 60 किलोग्राम ग्लेडियोलस बीज का मूल्य रू0 300/-रू0 प्रति किलोग्राम की दर से इस आदेश की तिथि से 30 दिन के अंदर वास्तविक भुगतान करने की तिथि तक मय 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित अदा करे। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी प्रत्यर्थी/परिवादी को मानसिक संताप के मद में 10,000/-रू0 व वाद व्यय के मद में रू0 2000/-रू0 भी अदा करेगा।
(संजय कुमार) (महेश चन्द)
पीठासीन सदस्य सदस्य
कोर्ट नं0-4, प्रदीप मिश्रा, आशु0